Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya परिवार सुरक्षा योजना. दयालु योजना आवेदन मिनटों में।

 

सम्पूर्ण जानकारी।

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता व दस्तावेज। 

हेलो दोस्तों आज हम फिर हाजिर एक नयी जानकारी के साथ जिसमे आज हम आपको बताने वाले है की आप Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya परिवार सुरक्षा योजना के तहत आवेदन कैसे करें । साथ ही हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है ? से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम  इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले है। तो दोस्तों बने रहे आज के हमारे इस आर्टिकल हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना “के साथ जिससे आप भी इस योजना का लाभ उठा सके।

हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है?

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी है हरियाणा सरकार राज्य के नागरिकों के लिए समय समय पर नागरिको को लाभ पहुंचने के लिए योजनाए लागु करती रहती है। हरियाणा अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना भी कुछ इसी प्रकार की एक योजना है। जिसके अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के गरीब परिवार /अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांगत होने की परिस्थिति में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय सुरक्षा योजना बजट क्या है ?

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में ” दिन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ” को जोड़ने की घोषणा कर राहत प्रदान की है। इस योजना के तहत 5 साल से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रूपये की वार्षिक आय वाले गरीब परिवार के सदस्य की मृत्यु या शारीरिक विकलांगता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । अर्थात यह सहायता लाभार्थी की मृत्यु और विकलांगता के समय उसकी आयु के आधार पर दी जाएगी।

Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya परिवार सुरक्षा योजना की पात्रता (Eligibility)

हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा के उन्ही परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी जो इस योजना के मानदंडों और पात्रता को पूरा करते है। इस योजना का लाभ लेने वाले उमीदवारो हेतु विवरण इस प्रकार है। —

  • फॅमिली आईडी से बैंक अकाउंट नंबर लिंक होने आवश्यक है । क्योकि योजना के तहत मिलने वाला लाभ उसी बैंक अकाउंट में आएगा।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार हरियाणा प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 1.80 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • उमीदवार की आयु 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ वही नागरिक प्राप्त कर सकते है जिस परिवार में सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांग हुआ है ऐसे स्थिति मे 3 महीने के अंदर ही योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
  • योजना का लाभ पहचान पत्र PPP के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को मिलेगा।
  •  इसके लिए उमीदवार के पास Death Certificate होना चाहिए।
  • यदि आवेदक विकलांग है तो उसके पास विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। विकलांगता सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर और Validity Date होनी चाहिए ।

 दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना आवेदन हेतु दस्तावेज।

इस योजना के आवेदन हेतु उमीदवार को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है उनका विवरण निचे दिया गया है। जिनके प्रयोग से उमीदवार इस योजना लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। –

  1. उमीदवार का परिवार पहचान पत्र ।
  2. आधार कार्ड
  3. बैंक पास बुक
  4. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  5. परिवार का आय प्रमाण पत्र
  6. मृत्यु प्रमाण पत्र
  7. विकलांग की स्थिति में विकलांगता सर्टिफिकेट ।
  8. उमीदवार का मोबाइल नंबर
  9. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  10. Bpl राशन कार्ड ।

Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Haryana के तहत मिलने वाला लाभ ।

हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली राशि आयु के आधार पर दी जाती है इसके साथ साथ इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दी जाने वाले राशि भी सम्मिलित होगी। यह सहायता हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) के द्वारा प्रदान की जाएगी। जिसका विवरण इस प्रकार है। –

  • 5 वर्ष से ज्यादा और 12 वर्ष तक के उम्मीदवारो को 1 लाख रूपये दी जाती है।
  • 12 वर्ष से ज्यादा और 18 वर्ष तक के उम्मीदवारो को 2 लाख की राशि दी जाती है।
  • 18 वर्ष से ज्यादा और 25 वर्ष तक के उम्मीदवारो को 3 लाख की राशि दी जाती है।
  • 25 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष तक के उम्मीदवारो को 5 लाख की सहायता दी जाती है।
  • 40 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष तक के उम्मीदवारो को 2 लाख रूपये दिए जाते है।

Haryana DAYALU Yojana योजना उद्देश्य :

हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को जारी करने के पीछे सरकार के उद्देश्य निम्न प्रकार से है। –

  1. हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों का उत्थान करना।
  2. हरियाणा सरकार द्वारा यदि किसी परिवार के सदस्य के मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें आर्थिक रूप से मदद प्रदान करती है।
  3. हरियाणा प्रदेश के नरगरिको आर्थिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
  4. आयु के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
  5. पात्र लाभार्थीयान को आत्म-निर्भर व सशक्त बनाना

Overview of the Dayalu Yojana Haryana.

योजना का नामदयालु योजना Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
कब शुरू हुई16 मार्च, 2023 के दिन
राज्यहरियाणा
नोडल एजेंसीहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN)
उद्देश्यमृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीहरियाणा के अंत्योदय परिवार
आर्थिक सहायता1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए
आवेदन करने का तरीकाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://dapsy.finhry.gov.in/
वर्ष2024

Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Online Apply.

जो भी उमीदवार अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है। वो हमारे द्वारा दिए गए स्टेप को ध्यान में रखकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना आवेदन हेतु प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। –

Step 1.  सबसे पहले आपको Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana की आधिकारिक वेबसाइट की ऑफिसियल पेज पर जाना होगा।

Step 2. इसके लिए आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर के ब्राउज़र से dapsy.finhry.gov.in पर सर्च कर लेना है इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज ओपन हो जायेगा जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है.

Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya परिवार सुरक्षा योजना. दयालु योजना आवेदन मिनटों में।

Step 3. होम पेज ओपन होने के बाद आपको इसके मेनू बार में Apply Scheme पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।

Step 4. जिसमे आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर (Family id ) दर्ज कर देना है। और Send OTP के कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।

परिवार सुरक्षा योजना हेतु आवेदन स्टेप by स्टेप कैसे करे ?

Step 4.  OTP के विकल्प पर क्लिक करने के बाद अपनी फॅमिली आईडी से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। आपको Otp दर्ज करके Verify कर लेना है।

Step 5.  इसके बाद आपके सामने हरियाणा अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आपको योजना का लाभ प्राप्त करने वाले सदस्य का चुनाव कर लेना है।

Step 6.  इसके बाद Request For के कॉलम में Dead और Disablity सेलेक्ट कर लेना है। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।

Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya परिवार सुरक्षा योजना हेतु आवेदन स्टेप by स्टेप कैसे करे ?

Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya. Haryana DAYALU Yojana

Step 7. अगले स्टेप में आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको पूछी गयी गयी जानकारी का विवरण दे देना है जैसे दिव्यांगत प्रकार, जारी करने वाला State और City इत्यादि .

Step 8.  इसके बाद आपको सदस्य का मृत्यु और विकलांगता का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और अन्त में Apply Scheme के बटन पर क्लिक कर देना है जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है.

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना आवेदन, लाभ, पात्रता व दस्तावेज। 

Step 9. तो इस प्रकार से आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप और आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

निष्कर्ष :-

तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बहुत ही सरल भाषा में Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya योजना आवेदन और उससे जुडी अन्य जानकारियों के बारे में अवगत कराया है। उम्मीद करते आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा ।  हरयाणा से जुडी अन्य योजनाओ संबंधी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट Superfast3education.in   के साथ जुड़े रहे , और यदि आपको हमारा आर्टिकल पसंद आये तो इसे अपने दोस्तों और चाहने वालो के साथ अवश्य शेयर करे ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके । धन्यवाद्

FAQs – Haryana Antyodaya Parivar Utthan Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर। 

Q1: Haryana Antyodaya Parivar Utthan Yojana की शुरुआत किसने की?

Ans: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।

Q2: Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya परिवार उत्‍थान योजना किसके लिए है?

Ans: यह योजना हरियाणा के गरीब वर्गीय परिवार के लिए है।

Q3: दीन दयाल उपाध्याय योजना हरियाणा कब शुरू हुई?

Ans. 16 मार्च 2023 के दिन इस योजना की शुरुआत की है।

Q4: दीन दयाल उपाध्याय परिवार उत्‍थान योजना कोनसे राज्य की योजना है ।

Ans: इस योजना में सिर्फ हरियाणा के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिक ही आवेदन कर सकते है।

Q5. Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya परिवार उत्‍थान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है? 

Ans. आवेदक dapsy.finhry.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

Q6. Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana Helpline Number क्या है?

Ans. दोस्तों आप इस Haryana Deendayal Upadhyaya अंत्योदय योजना में आवेदन से संबंधित या फिर आर्थिक सहायता ना मिलने की स्थिति में आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो की इस प्रकार है।

Address:- Bays No. 21-28, Yojana Bhawan, Room No. 218, 2nd Floor, Block B, Sector 04, Panchkula, Haryana – 134112.

Phone:- 0172-5117312

Email:- hpsn-fd@hry.gov.in

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मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 3 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।