मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा 2025 आवेदन। Mera Pani Meri Virasat Yojana लाभ, पात्रता और दस्तावेज।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा आवेदन। Mera Pani Meri Virasat Yojana लाभ, पात्रता और दस्तावेज।

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना आवेदन। Mera Pani Meri Virasat Yojana Registration.

Haryana Mera Pani Meri Virasat Yojana | मेरा पानी – मेरी विरासत योजना के लाभ / उद्देश्य / पात्रता / दसतावेज | हरियणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना पंजीकरण | मेरा पानी – मेरी विरासत योजना फॉर्म कैसे भरें। | 

नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नई जानकारी के साथ आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा किसानो को धान की फसल छोड़ने और कम पानी वाली फसलों की उपज को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजना मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में बताएंगे।

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यदि आप भी इस Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana में Online Registration कर 7000 रूपए प्रति एकड़ का लाभ उठाना चाहते तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े। क्योकि इस आर्टिकल में Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana आवेदन प्रक्रिया , पात्रता, दस्तावेज़ आदि की सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है।

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है और कौन इसका लाभ ले सकता है।

इस योजना के नाम से ही पता चल रहा है की यह योजना हरियाणा राज्य में निवास करने वाले किसानों के लिए है। इस योजना की पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा 6 मई 2020 को शुरू की गयी।

सरकार की इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ऐसे किसानो को लाभ दिया जाएगा जो अपने खेतो में धान की खेती की बजाय पानी की बचत करने वाली दूसरी फसलों की बुआई करंगे।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य में 19 ब्लॉक को चयनित किया है। जिनमे पानी का सकंट है। इस Haryana Mera Pani Meri Virasat Scheme के तहत वो क्षेत्र भी शामिल किये गए है। जहां खेतों में लगे ट्यूबवेल की क्षमता 50 हार्स पावर से ज्यादा हो वहां अगर धान बोते भी हैं तो पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत धान की बुआई करें। तभी इस योजना में आवेदन कर सकते है।

Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana के तहत आने वाले ब्लॉक।  

  • जहां भूमिगत जल की गहराई 40 मीटर से अधिक हो गयी है।
  • जहां खेतों में लगे ट्यूबवेल की क्षमता 50 हार्स पावर से ज्यादा हो। ऐसे ही क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है।
  • जहाँ पानी की गहराई 35 मीटर से नीचे है। ऐसे क्षेत्र में पंचायती जमीन पर धान की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • राज्य से 19 ब्लॉक का चयन किया हैं, जिसमे से राज्य में 11 ब्लॉक ऐसे हैं, जहां धान की खेती नहीं होती।
  • बचे हुए 8 ब्लॉक जिनका नाम रतिया, सीवान, गुहला, पीपली, शाहबाद, बाबैन, ईस्माइलाबाद और सिरसा ऐसे है। जिन्हे मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत रखा गया है।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू करने का उद्देश्य व लाभ । 

इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू करने का मुख्य कारण यही की इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में घटते भूमिगत जल स्तर के संरक्षण को बढ़ावा देना है। सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा राज्य में 36 ब्लॉक ऐसे चिन्हित किये गए हैं, जहां 12 सालों में लगातार भूमिगत जल स्तर में पानी की गिरावट दोगुनी हुई है.

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और धान की खेती में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हरियाणा सरकार ने किसानों को धान की खेती करने के स्थान पर अन्य फसल जैसे मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी आदि की खेती करने वाले किसानों को Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana के अंतर्गत 7000 रूपए प्रति एकड़ धनराशि दी जाएगी।

Haryana Mera Pani Meri Virasat Yojana के बारें में जानकारी। 

योजना का नाम।मेरा पानी मेरी विरासत योजना.
शुरू करने वाला राज्य।हरियाणा
किसके द्वारा शुरू की गई।मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर
योजना का उद्देश्य। भूमिगत जल का संरक्षण।
ऑनलाइन पंजीकरण।Mera Pani Meri Virasat Registration.
Official Websitefasal.haryana.gov.in
Benefits Scheme धान के स्थान पर दूसरी खेती करने पर ₹ 7000 प्रति एकड़

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की प्रमुख विशेषताएं व लाभ। 

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री घटते भूमिगत जल स्तर को देखते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लांच किया है।
  • किसानो को धान की खेती छोड़ने में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। इसके लिए हरियाणा सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे है।
  • हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार जिन किसानो के खेत डार्क जोन (पानी कम ) के क्षेत्रों में है उन्हें धान की जगह अन्य वैकल्पित फसलों की खेती करने पर 7000 रूपये प्रति एकड़ की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना से राज्य में पानी संरक्षण के साथ साथ धान की खेती के अलावा अन्य वैकल्पित फसलों जैसे मक्का , अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास व सब्जी की खेती की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
  • इस योजना से आने वाली भावी पीढ़ी के लिए पानी के संरक्षण व उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
  • यदि कोई किसान सरकार के द्वारा मना करने पर धान की खेती चिन्हित किये गए ब्लॉकों में करता है। तो किसान को मिलने वाली सब्सिडी व अन्य सुविधा सरकार के द्वारा रोक दी जाएगी।
  • धान की खेती को छोड़कर दूसरी फसल की खेती करने वाले किसानों को फार्म मशीनरी और माइक्रो-इरीगेशन व ड्रिप इरीगेशन के लिए 80 फीसदी सब्सिडी भी दी जाएगी।
  •  यदि आप धान की खेती की जगह पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाते हैं तो आपको मिलने वाली यह राशि 10,000 रुपये हो जाती है।

हरियाणा मेरा पानी – मेरी विरासत योजना में लगने वाले दस्तावेज़।

  • आवेदक किसान हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसान का आधार कार्ड।
  • किसान का पहचान पत्र।
  • किसान आवेदक की बैंक अकाउंट पासबुक।
  • आवेदक किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि के कागज़ात होने चाहिए।
  • आपके मोबाइल नंबर।
  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र।
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।

Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana Online Form Apply कैसे करें?

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन करने से पहले आपको एक बात बतादूँ की यह रजिस्ट्रेशन तभी सम्भव है जब आपने पिछली बार गिरदावरी के अंदर धान लिखवाए थे। और अब उसी जमीन पर आप धान को छोड़कर 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र पर अन्य फसल की पैदावार ले रहे है। क्योकि यह रजिस्ट्रेशन भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हो रहा है।

हरियाणा राज्य के इच्छुक किसान जो इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे।

  • सबसे पहले आवेदक किसान को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद निचे चित्र में दिखाए अनुसार होम पेज खुल जायेगा।
  • Apply Now पर क्लीक करने पर आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा की official website पर विजिट कर जाएगे इसके बाद आपको होम पेज पर बने किसान पंजीकरण हरियाणा  के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

ऑनलाइन मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में पंजीकरण कैसे करे?

मेरा जल मेरी विरासत योजना की आवेदन प्रक्रिया

  •  ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जिसमे आपके मोबाइल नंबर डालने होंगे।
  • इसके बाद आपके इसे Mobile Number पर Otp आएगा। आपको Otp दर्ज कर Submit करना है।
  • नेक्स्ट पेज पर आप से हरियाणा परिवार पहचान पत्र भरना होगा और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आपके परिवार के सभी सदस्य के नाम आ जाएंगे। आपको आवेदक के नाम को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लीक है।
  • ऐसा करने पर आपके हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उस पर otp आएगा आपको otp दर्ज करके next पर क्लीक करना है।
  •  बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरा पानी मेरी विरासत योजना फॉर्म ओपन हो जाएगा आपको आवेदक फार्मर डिटेल्स, टोटल लैंड होल्डिंग और फिर फसल डिटेल्स भरनी होगी। जैसे हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी सरसों और बाजरे की फसल भरते है।
  • इसके बाद आपके सामने “चुने गए खसरे के लिए आप मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेना चाहते है.” इस तरह का पॉप विंडों होगा। यदि लाभ लेना चाहते है तो Yes पर Click करें अन्यथा No पर।  
  • और अंत में सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर। FAQS.

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है?

मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार दवारा जारी फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण योजना है। जिसके तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसले खेतों में उगाने पर 7000 रूपये प्रति एकड़ आर्थिक साहयता दी जाती है। यदि कोई किसान धान की खेती के स्थान पर यदि पॉप्लर और सफेदा की खेती करते है उनको भी 7000 रूपये प्रति एकड़ आर्थिक साहयता दी जाती है।

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन कब तक कर सकते है।

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हरियाणा राज्य के जो किसान धान की जगह अन्य फसलों की खेती कर रहें है ऐसे किसान भाई जुलाई तक इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते है।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

आप मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको हरियाणा सरकार की वेबसाइट https://fasal.haryana.gov.in पर जाना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना संबंधित बातचीत करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन क्या है?

अगर आपको भी हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता है तो आप टोल फ्री नंबर 18001802117 पर कॉल कर सकते है।

हरियाणा किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in- हैं। कृषि से जुडी हरियाणा सरकार की सभी योजना से जुडी जानकारी आप इस वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते है।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू हुई

हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 6 मई 2020 में की गयी थी।

Haryana Mera Pani Meri Virasat Yojana के तहत हरियाणा सरकार कितनी आर्थिक साहयता प्रदान करती है।

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इस मेरी फसल मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 7000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

Subject- 

How to Apply Haryana Mera Pani Meri Virasat Online In Hindi. | हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना में नामांकन कैसे करें ? | ऑनलाइन हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना का फॉर्म कैसे अप्लाई करें | 

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मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

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