सम्पूर्ण जानकारी।
- 1 हरियाणा बीपीएल राशनकार्ड निरस्त कैसे करें? या बीपीएल राशन कार्ड रद्द कैसे करें?
- 1.1 हरियाणा बीपीएल राशनकार्ड सरेंडर कैसे करें? Surrender Haryana Ration Card Online.
- 1.2 Haryana BPL Ration Card के लिए पात्रता / नियम (ration card new rules in Haryana)
- 1.3 Haryana Ration Card Surrender करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट।
- 1.4 परिवार पहचान पत्र शिकायत निवारण पोर्टल से हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें?
- 1.5 हरियाणा फॅमिली आईडी द्वारा बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें?
- 1.6 Haryana Bpl Ration Card Surrender करने के बाद Status कैसे चेक करें?
हरियाणा बीपीएल राशनकार्ड निरस्त कैसे करें? या बीपीएल राशन कार्ड रद्द कैसे करें?
नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नई जानकारी के साथ Haryana Bpl Ration बंद कैसे करें? जैसा की आप को पता है की हरियाणा सरकार ने फॅमिली आईडी को आधार बनाकर राज्य में BPL, AAY और APL राशन कार्ड बनाने शुरू करदिये है ऐसे में बहुत से परिवार ऐसे ही जिन्होंने Family id में कम Income दर्ज करवा रखी थी और अब उनका BPL, AAY राशन कार्ड भी बन गया है। परन्तु वास्तव में ऐसे परिवार BPL, AAY राशन कार्ड के हकदार नहीं है। और अब वह अपना BPL, AAY राशन कार्ड निरस्त / बंद करवाना चाहते है। तो उन्हें घबराने की आवश्यक नहीं आप आज के इस आर्टिक्ल को पढ़ कर आसानी से हरियाणा बीपीएल राशनकार्ड सरेंडर कर सकते है। तो चलिए शुरू करते है।
हरियाणा बीपीएल राशनकार्ड सरेंडर कैसे करें? Surrender Haryana Ration Card Online.
हरियाणा के अंदर जो बीपीएल राशनकार्ड बनाएं जा रहें है वो फॅमिली आईडी में जिनकी वार्षिक आय 180000 से कम उनके ही बनाएं जा रहें है ऐसे में बहुत से परिवार के राशन कार्ड Family id में दर्ज गलत Income के कारण बीपीएल बन गए है ऐसे परिवारों को अपना हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड surrender करना होगा जो की अपात्र हैं। अपात्र व्यक्तियों को अपने नजदीकी CSC Center पर जाकर परिवार पहचान पत्र शिकायत निवारण पोर्टल के द्वारा family id दर्ज करके Haryana Bpl Ration card surrender Request दर्ज करनी है जिसके बाद ही आपका राशन कार्ड cancle किया जायेगा।
Haryana BPL Ration Card के लिए पात्रता / नियम (ration card new rules in Haryana)
2. जिनकी Family Id में पारिवारिक आय 1,80,000 रूपये या इससे भी कम होती है। उन्ही परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड बनेगे अर्थार्त जिनके पास कच्चा घर हो या। पक्के घर में 2 से ज्यादा कमरे नहीं हो।
3. आपकी पिछले तीन साल की आयकर रिटर्न 1.80000 से कम होनी चाहिए।
4. आपके परिवार का वार्षिक बिजली बिल 9 हजार से कम होना चाहिए।
5. परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
6. परिवार के किसी भी सदस्य के नाम शहर में 100 वर्ग का प्लाट और गावं में 200 वर्ग की भूमि नहीं होनी चाहिए।
7. यदि परिवार का कोई सदस्य पेंशन भोगी है तो उसकी सालाना पेंशन 1.80000 से कम होनी चाहिए।
8. हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड बन जाने के बाद यदि किसी परिवार में कोई सरकारी नौकरी लग जाता है तो ऐसे में उस परिवार को अपना Haryana Bpl Ration Card Surrender करना आवश्यक है।
Haryana Ration Card Surrender करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट।
- हरियाणा फॅमिली आईडी।
- राशन कार्ड सरेंडर करने से संबंधित एप्लीकेशन।
- फॅमिली आईडी से लिंक मोबाइल नंबर।
Haryana Ration Card Surrender, APL/BPL Highlights 2023.
Haryana Ration Card Surrender APL/BPL से संबंधित जरूरी सूचना आपको नीचे दी गयी तालिका के माध्यम से अवगत करने का प्रयास किया हैं। आइये दखते हैं।
आर्टिकल का नाम | हरियाणा राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें। |
विभाग का नाम | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा |
राज्य का नाम | Haryana |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के नागरिक |
राशन कार्ड के प्रकार | APL/BPL/AAY |
उद्देश्य क्या हैं | खाद्य सामग्री पर होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। |
पोर्टल | PARIVAR PEHCHAN PATRA GRIEVANCE REDRESSAL. |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
राशन लिस्ट देखने का माध्यम | ऑनलाइन |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | hr.epds.nic.in/HRY/epds haryanafood.gov.in |
परिवार पहचान पत्र शिकायत निवारण पोर्टल से हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें?
Family id से Haryana Bpl Ration Card Surrender करने के लिए आपको Edisha.gov.in Grievance पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
हरियाणा बीपीएल राशन ऑनलाइन सरेंडर करने की Process पूरी तरह निशुल्क है। यदि आप अपना बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते है तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े।
1. Haryana Ration Card सरेंडर करने के लिए हमे Parivar Pehchan Patra शिकायत निवारण Portal की ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक पर क्लीक करके जा सकते है।
2. Parivar pehchan patra grievance redressal ऑफिसियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने निचे चित्र में दिखाए अनुसार पेज ओपन होगा।
3. हरियाणा बीपीएल राशनकार्ड सरेंडर करवाने के लिए Click Here | Add or view Grievance पर क्लीक करना है।
4. अब आपके सामने फॅमिली आईडी को दर्ज करने का विकल्प आएगा आपको family id दर्ज करके Get Otp पर क्लीक करना है।
आप आधार कार्ड नंबर दर्ज करके भी आप हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कर सकते है।
हरियाणा फॅमिली आईडी द्वारा बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें?
4. अब आपकी फॅमिली आईडी में जो रेजिस्टर्ड नंबर है उन पर otp आयेगा। आपको दर्ज करके Validate Otp पर क्लीक करना है।
5. Validate Otp पर क्लीक करने के बाद Add Grievence का पेज ओपन होगा जिसमे आपको Name of the Service List ( सेवा का चयन करें ) के अंदर आपको Ration Card (Pds) पर क्लीक करना है।
6. Next:- Grivence Type ( शिकायत का चयन करें ) वाले विकल्प के अंदर Surrender of Ration Card के विकल्प का चयन करें।
Step 7. अब आपको निचे दिए गए Select Document (दस्तावेज का चयन करें ) वाले विकल्प के अंदर राशन कार्ड निरस्त करने से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है।
Step 8. इसके बाद Add Description के अंदर आपको आप जिस कारण अपना बीपीएल राशन निरस्त करना चाहते है। उससे संबंधित कारण दर्ज करना है।
Step 9. इसके बाद आपको निचे दिए गए Submit वाले विकल्प पर क्लीक करके इस Girevence ( शिकायत ) को Submit कर देना है।
Steps 10:- Submit करने के बाद आपकी स्क्रीन पर Your Ticket has been logged Successfully Your का मैसेज आजाएगा जिसमे Ticket Number ******* आपको इस टिकट नंबर का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
Haryana Bpl Ration Card Surrender करने के बाद Status कैसे चेक करें?
1. यदि आपने हरियाणा राशन कार्ड रद्द करने की प्रोसेस पूरी करली है तो आप grievance.edisha.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
2. वेबसाइट ओपन होने के बाद फॅमिली आईडी दर्ज करके Go otp पर क्लीक करना है।
3. अब otp दर्ज करके Validate otp पर क्लीक करना है।
4. यह सब करने के बाद आपको View Grievances (शिकायतों को देखें ) वाले विकल्प क्लीक करना है।
6. Haryana Ration Card Surrender Status Check करने के लिए View पर क्लीक करना है। इसके बाद आप देख सकते है की आपकी Request Accept हुई है Reject.
नोट:- इस पोस्ट का उद्देश्य आप लोगों को जानकारी देना है। हरियाणा बीपीएल राशनकार्ड सरेंडर से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी सरकार के अनुसार बदलती रहती हैं। इसलिए आप कोई भी आवेदन करने से पहले सरकार की अधिकारी वेबसाइट अवश्य चेक कर लें।
निष्कर्ष :-
दोस्तों मुझे पूरा विशवास है। Online Haryana Ration Surrender करने का Online Form भरने की पोस्ट आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको समझ में आ रही होगी। और आज आपने बहुत कुछ सिखा है तो अपने दोस्तों को सिखाने के लिए इस पोस्ट को शेयर करना ना भूले। अगर अब भी कुछ कमी है। तो हमे Comment करके जरूर बताए। और ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए हमारी Website को सब्सक्राइब जरुर करे.
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