
Shilp Sampada Term Loan Scheme: आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा राज्य के पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए शिल्प संपदा मियादी ऋण योजना (Shilp Sampada Term Loan Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग के हुनरमंद लोगों को अपना पारंपरिक काम सुरक्षित रखने, व्यवसाय को बड़ा करने और आधुनिक तकनीकों (जैसे कंप्यूटर, CAD आदि) का प्रशिक्षण लेने के लिए ₹10,00,000 (10 लाख रुपये) तक का टर्म लोन देना है।
अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और हैंडीक्राफ्ट या दस्तकारी के काम से जुड़े हैं, तो अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
Shilp Sampada Term Loan Scheme 2026: Key Highlights
| विवरण | आधिकारिक जानकारी |
| योजना का नाम |
शिल्प संपदा मियादी ऋण योजना (Shilp Sampada Term Loan Scheme) |
| संचालक विभाग |
हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम |
| अधिकतम लोन राशि |
₹10,00,000 (10 लाख रुपये तक) |
| लक्षित लाभार्थी |
पिछड़े वर्ग (Backward Classes) के कारीगर और हस्तशिल्पी |
| आयु सीमा |
18 वर्ष से 35 वर्ष |
| पारिवारिक आय सीमा |
अधिकतम ₹3,00,000 प्रति वर्ष |
| आवेदन पोर्टल |
Antyodaya-SARAL Portal (saral.haryana.gov.in) |
| सरकारी फीस (Govt. Charges) |
निःशुल्क (No Fee) |
| CSC / सरल सेवा शुल्क |
मात्र ₹10/- |
शिल्प संपदा योजना के मुख्य लाभ (Benefits Provided)
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बड़ा वित्तीय संबल: पारंपरिक कला और शिल्प से जुड़े पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने कारोबार की स्थापना और विस्तार के लिए ₹10 लाख तक का सावधि ऋण (Term Loan) दिया जाता है।
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तकनीकी कौशल अपग्रेडेशन: कारीगरों को नए जमाने के टूल्स, कंप्यूटर और CAD (Computer-Aided Design) जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है।
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सुरक्षित पारंपरिक कला: इससे हरियाणा के लुप्त हो रहे हस्तशिल्प और पारंपरिक कार्यों को नई पहचान और सुरक्षा मिलती है।
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कम ब्याज दरें: यह एक सरकारी निगम आधारित लोन है, इसलिए इसकी ब्याज दरें और भुगतान की शर्तें सामान्य कॉमर्शियल लोन के मुकाबले काफी सुलभ होती हैं।
Shilp Sampada Scheme Haryana Eligibility (पात्रता एवं शर्तें)
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आयु सीमा: आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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हरियाणा का निवासी: आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना अनिवार्य है।
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जाति वर्ग: केवल पिछड़ा वर्ग (Backward Classes) से संबंधित कारीगर ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
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वार्षिक आय: आवेदक के पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ₹3,00,000 (3 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Documents Required for Shilp Sampada Loan (जरूरी दस्तावेज)
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पहचान एवं आयु प्रमाण: आधार कार्ड
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रिहायशी/पते का प्रमाण (Address Proof): राशन कार्ड अथवा हरियाणा डोमिसाइल (Haryana Domicile Certificate)
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जाति प्रमाण पत्र: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षित वर्ग (BC) का जाति प्रमाण पत्र
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आवेदक की फोटो: पासपोर्ट साइज फोटो
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बैंक पासबुक एवं हस्तशिल्प कार्य का बुनियादी विवरण
- Family id : परिवार पहचान पत्र
How to Apply Online for Shilp Sampada Term Loan Scheme (आवेदन प्रक्रिया)
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स्टेप 1 (पोर्टल पर जाएं): सबसे पहले हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल
saral.haryana.gov.inपर विजिट करें। -
स्टेप 2 (लॉगिन करें): अपनी Login ID और पासवर्ड से साइन इन करें। यदि खाता नहीं बना है, तो “New User? Register Here” पर क्लिक करके अपनी आईडी बनाएं।
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स्टेप 3 (सर्विस खोजें): लॉगिन के बाद ‘Apply for Services’ मेन्यू में जाएं और सर्च बार में Shilp Sampada Term Loan Scheme टाइप करें।
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स्टेप 4 (फॉर्म भरें): स्क्रीन पर खुले फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, श्रेणी, शिल्प कार्य का विवरण और आवश्यक लोन राशि भरें।
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स्टेप 5 (दस्तावेज अपलोड करें): मांगे गए जरूरी पेपर्स (आधार कार्ड, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र) को स्कैन करके साफ फॉर्मेट में अपलोड करें।
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स्टेप 6 (फाइनल सबमिट): फॉर्म को दोबारा जांचें और सबमिट कर दें। सबमिशन के बाद मिली पावती रसीद (Acknowledgement Slip) का प्रिंट अवश्य निकाल लें।
CSC सेंटर के जरिए आवेदन: यदि आप स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, तो अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) या सरल केंद्र पर जाकर भी यह फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके लिए सेवा केंद्र का शुल्क मात्र ₹10/- निर्धारित है।
Shilp Sampada Term Loan Scheme: FAQ
Q1: शिल्प संपदा मियादी ऋण योजना के तहत कितना लोन मिल सकता है?
Ans: इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के पात्र कारीगरों और हस्तशिल्पियों को अधिकतम ₹10,00,000 (10 लाख रुपये) तक का सावधि ऋण (Term Loan) दिया जाता है।
Q2: क्या इस योजना के लिए सामान्य वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं?
Ans: नहीं, यह योजना केवल हरियाणा के स्थायी निवासी पिछड़े वर्ग (Backward Classes) के कारीगरों और दस्तकारों के लिए बनाई गई है।
Q3: योजना के लिए उम्र और परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
Ans: आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 (3 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q4: सरल पोर्टल पर इस फॉर्म को भरने का सरकारी शुल्क कितना है?
Ans: इस सेवा का कोई सरकारी शुल्क नहीं है (No Fee)। यदि आप अटल सेवा केंद्र (CSC) या सरल केंद्र से भरवाते हैं तो मात्र ₹10 सेवा शुल्क लगता है।
Q5: फॉर्म भरने या दस्तावेज़ तैयार करने में कोई समस्या आए तो क्या करें?
Ans: यदि पोर्टल पर फॉर्म भरने या कागजात तैयार करने में कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमारी वेबसाइट Superfast3Education के समस्या समाधान हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर बात कर सकते हैं।
Shilp Sampada Term Loan Scheme: Important Links
| महत्वपूर्ण लिंक (Important Links) | डायरेक्ट लिंक (Direct Link) |
| ऑनलाइन आवेदन करें (Saral Portal) | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट (Saral Haryana) | saral.haryana.gov.in |
| आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर | 0172-3968400 |
| आधिकारिक ईमेल सपोर्ट | saral.haryana@gov.in |
| हरियाणा सेवा सहायता (Superfast3Education) | यहाँ क्लिक करें |





