Haryana Lado Lakshmi Yojana 2026: ₹1.80 लाख आय वाले फॉर्म 17 सितंबर से, 1 नवंबर को ₹2100 किस्त

Haryana Lado Lakshmi Yojana 2026 ₹1.80 लाख आय वाले फॉर्म 17 सितंबर से, 1 नवंबर को ₹2100 किस्त

Haryana Lado Lakshmi Yojana: नहीं मिलेगा पैसा अगर ये दस्तावेज नहीं हैं तैयार, डोमिसाइल और मायके के कागजों पर नया नियम लागू

हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (Deendayal Lado Lakshmi Yojana) को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सेवा विभाग मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के अनुसार, योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब बिना किसी पूर्व शर्त के ₹1,80,000 (1.80 लाख रुपये) तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा रहा है।

इस नए बदलाव से प्रदेश की 17.13 लाख और महिलाएं योजना से जुड़ेंगी, जिससे कुल पात्र महिलाओं की संख्या 14 लाख से बढ़कर सीधे 31.13 लाख हो जाएगी। नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए 17 सितंबर 2026 (सेवा संकल्प दिवस / पीएम मोदी जन्मदिवस) को विशेष पोर्टल व ऐप लॉन्च किया जाएगा। 31 अक्टूबर तक आवेदन करने वाली सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1 नवंबर 2026 (हरियाणा दिवस) पर ₹2100 की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद सरकार ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इसमें शामिल करने की तैयारी में है।

Haryana Lado Lakshmi Yojana: मुख्य विवरण (Updated)

विवरण (Criteria) आधिकारिक जानकारी (Official Details)
योजना का नाम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (Haryana Lado Lakshmi Yojana)
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा
आर्थिक सहायता राशि ₹2,100 प्रति माह (सीधे बैंक खाते में DBT द्वारा)
वर्तमान पात्रता दायरा परिवार पहचान पत्र (PPP) में वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक (बिना शर्त)
अगला चरण (Next Phase) ₹1.80 लाख के बाद ₹3 लाख तक की आय वाले परिवार शामिल होंगे
नई लाभार्थी संख्या 17.13 लाख अतिरिक्त महिलाएं (कुल लाभार्थी 31.13 लाख)
फॉर्म भरने की तारीख 17 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक
पहली किस्त की तारीख 01 नवंबर 2026 (हरियाणा दिवस)
मुख्य लाभार्थी 23 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाएं एवं वयस्क अविवाहित बेटियां
निवास प्रमाण (Domicile) हरियाणा की मूल निवासी (अन्य राज्य की महिलाओं के लिए 15 वर्ष का नियम)
सत्यापन का माध्यम PPP डेटा + लाइव फेस ऑथेंटिकेशन (Liveness Detection)

हरियाणा डोमिसाइल (Haryana Resident Certificate) को लेकर सबसे बड़ा नियम

इस योजना में सबसे ज्यादा फॉर्म निवास प्रमाण पत्र (Domicile) के कारण अटकते हैं। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे ठीक से समझ लें:

  • हरियाणा की मूल निवासी महिला: यदि महिला का मायका हरियाणा में ही है, तो उनका खुद का हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट (Haryana Resident Certificate) बनेगा।

  • अन्य राज्य से ब्याही महिला (शादी को 15 साल से कम): यदि महिला दूसरे राज्य (जैसे राजस्थान, यूपी, पंजाब आदि) से शादी होकर हरियाणा आई है और विवाह को 15 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पति का हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र मान्य होगा।

  • अन्य राज्य की महिला (शादी को 15 साल या अधिक): जिन महिलाओं की शादी को 15 साल या उससे अधिक समय हो चुका है, वे अब हरियाणा में अपना खुद का रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवा सकती हैं।

Haryana Lado Lakshmi Yojana के लिए अपडेटेड आवश्यक दस्तावेज (सटीक लिस्ट):

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP): महिला का नाम ससुराल की फैमिली आईडी में सक्रिय (Active) होना अनिवार्य है।

  • ससुराल फैमिली आईडी के सभी सदस्यों के पहचान पत्र: ससुराल की फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य दर्ज हैं, उन सभी के आधार कार्ड आवश्यक हैं।

  • आवेदक महिला के निजी दस्तावेज:

    • महिला का आधार कार्ड

    • महिला का पैन कार्ड (PAN Card)

  • स्वयं का बैंक खाता: महिला के नाम का एकल (Single) बैंक खाता, जिसकी पासबुक या कैंसिल्ड चेक अपलोड होगी (खाता आधार व DBT से लिंक होना जरूरी है)।

  • सास-ससुर से जुड़े दस्तावेज: सास और ससुर चाहे किसी भी फैमिली आईडी में दर्ज हों या अलग रहते हों:

    • यदि जीवित हैं: दोनों के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लगेंगे।

    • यदि मृत्यु हो चुकी है: उनकी मृत्यु की सही तारीख (Date of Death) फॉर्म में दर्ज होगी।

  • मायका पक्ष (माता-पिता) के दस्तावेज:

    • महिला के माता-पिता के आधार कार्ड और मायके की फैमिली आईडी में दर्ज परिवार का विवरण।

    • यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो उनकी मृत्यु की तारीख देनी होगी।

  • अन्य विभागीय लिंक रिकॉर्ड:

    • फैमिली आईडी से लिंक बिजली मीटर का बिल/खाता संख्या।

    • फैमिली आईडी से लिंक पंजीकृत वाहन का रिकॉर्ड।

  • लाइव फोटो सत्यापन: फॉर्म सबमिट करते समय महिला (विवाहित या वयस्क अविवाहित) की कैमरे के सामने मौके पर लाइव फोटो कैप्चर होगी।

फॉर्म भरने से पहले ये 3 गलतियां न करें

  • बैंक खाता जॉइंट न हो: पैसा सीधे डीबीटी के जरिए आता है, इसलिए महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना जरूरी है।

  • फैमिली आईडी में आय का मिलान: अपनी Family ID खोलकर चेक कर लें कि वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम (Verified) होनी चाहिए।

  • आधार-मोबाइल लिंक: महिला के आधार कार्ड में चालू मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि लाइव सत्यापन के समय ओटीपी की जरूरत पड़ती है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (17 सितंबर से शुरू)

  • स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल / ऐप खोलें: 17 सितंबर 2026 को लॉन्च होने वाले आधिकारिक Lado Lakshmi Portal या मोबाइल ऐप (DDLLY App) पर जाएं।

  • स्टेप 2: फैमिली आईडी से डेटा फेच करें: अपनी 8 अंकों की PPP ID दर्ज करें और रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें।

  • स्टेप 3: पात्र महिला का चयन करें: परिवार के सदस्यों की सूची में से 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिला का नाम चुनें।

  • स्टेप 4: दस्तावेज व बैंक खाता दर्ज करें: महिला का एक्टिव बैंक खाता और आईएफएससी कोड चेक करें। सास-ससुर और मायके की जरूरी जानकारी भरें।

  • स्टेप 5: लाइव फेस ऑथेंटिकेशन करें: महिला की लाइव फोटो कैमरे के सामने कैप्चर करें और फॉर्म फाइनल सबमिट करें।

  • स्टेप 6: रसीद सुरक्षित रखें: आवेदन संख्या (Registration ID) नोट कर लें। 31 अक्टूबर तक भरे गए फॉर्म्स की पहली किस्त 1 नवंबर 2026 को जारी होगी।

Haryana Lado Lakshmi Yojana Update1.80 लाख आय से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. Haryana Lado Lakshmi Yojana में ₹1.80 लाख आय वालों के फॉर्म कब से शुरू होंगे?

Ans. विभाग द्वारा पहले चरण के बाद अब ₹1,80,000 तक की सत्यापित आय वाले परिवारों के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर कभी भी एक्टिव किए जा सकते हैं।

Q2. दूसरे राज्य की ब्याही महिला का डोमिसाइल कैसे बनेगा?

Ans. यदि शादी को 15 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तो उनके पति का हरियाणा डोमिसाइल लगेगा, और यदि विवाह को 15 वर्ष या उससे अधिक हो चुके हैं तो महिला का स्वयं का हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनेगा।

Q3. क्या अविवाहित बेटियां भी Haryana Lado Lakshmi Yojana के लिए आवेदन कर सकती हैं?

Ans. हाँ, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परिवार की वयस्क अविवाहित बेटियों के नाम से भी आवेदन किया जा सकता है।

Q4. आवेदन के समय मायके के कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

Ans. विवाहित महिला के माता-पिता के आधार कार्ड, मायके की फैमिली आईडी का विवरण और यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो उनकी मृत्यु की तिथि फॉर्म में देनी होती है।

Q5. क्या फॉर्म भरते समय पुरानी फोटो अपलोड हो जाएगी?

Ans. नहीं, आवेदन के समय महिला की कंप्यूटर या मोबाइल कैमरे से मौके पर लाइव फोटो कैप्चर की जाती है।

Q6 ₹1.80 लाख आय वाले परिवारों के लिए फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे?

उत्तर: नए स्लैब के तहत ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर 2026 (सेवा संकल्प दिवस) से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक भरे जाएंगे।

Q7. ₹1.80 लाख आय सीमा वाले नए आवेदकों को ₹2100 की पहली किस्त कब मिलेगी?

उत्तर: जिन महिलाओं का पंजीकरण 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, उनके बैंक खाते में 1 नवंबर 2026 (हरियाणा दिवस) को ₹2100 की पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी।

Q8. क्या ₹3 लाख तक आय वाले परिवार भी इस योजना में शामिल होंगे?

उत्तर: जी हाँ, सरकार की योजना के अनुसार 1.80 लाख वाले चरण के सफल क्रियान्वयन के बाद आगामी चरण में ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी लाडो लक्ष्मी योजना में शामिल किया जाएगा।

Q9. क्या अविवाहित बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र हैं?

उत्तर: योजना के नियमों के अनुसार 23 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की पात्र वयस्क बेटियां और विवाहित महिलाएं दोनों ही इसके दायरे में आती हैं।

Q10. क्या फॉर्म भरते समय पुराना पासपोर्ट साइज फोटो काम करेगा?

उत्तर: नहीं। आवेदन के समय मोबाइल या वेबकैम से महिला का लाइव फेस ऑथेंटिकेशन (Liveness Detection) किया जाता है।

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