हरियाणा की बेटियों को तोहफा: कॉलेज व डिग्री के लिए एजुकेशन लोन पर सरकार देगी 5% ब्याज, ऐसे करें क्लेम

Haryana Education Loan Scheme छात्राओं के एजुकेशन लोन पर सरकार भरेगी 5% ब्याज, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

Haryana Education Loan Scheme: छात्राओं के एजुकेशन लोन पर सरकार भरेगी 5% ब्याज, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

हरियाणा सरकार राज्य की बेटियों को उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा महिला विकास निगम (HWDC) द्वारा Haryana Education Loan Scheme (शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना) का संचालन किया जा रहा है

इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन छात्राओं की आर्थिक सहायता करना है जिन्होंने उच्च अध्ययन के लिए बैंकों से एजुकेशन लोन लिया हुआ है। योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा लिए जाने वाले साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 5% की ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) सीधे बैंक को प्रदान की जाती है। इससे छात्राओं और उनके परिवारों पर लोन चुकाने का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है।

Haryana Education Loan Scheme: मुख्य विवरण

विवरण आधिकारिक नियम व शर्तें
योजना का नाम

Haryana Education Loan Scheme (शिक्षा ऋण योजना)

संचालक विभाग

हरियाणा महिला विकास निगम (HWDC)

लाभार्थी वर्ग

केवल हरियाणा की मूल निवासी छात्राएं (बालिकाएं)

सब्सिडी दर

5% प्रति वर्ष ब्याज सब्सिडी (सीधे बैंक खाते में देय)

मान्य अध्ययन क्षेत्र

भारत अथवा विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थान

पारिवारिक आय सीमा

कोई आय सीमा बाध्यकारी नहीं (No Income Limit)

आवेदन का माध्यम

ऑनलाइन (Antyodaya SARAL Portal)

सेवा अधिकार अधिनियम (RTS)

30 कार्य दिवस

सरकारी फीस

₹0 (सरल केंद्र/CSC सर्विस चार्ज मात्र ₹10)

Haryana Education Loan Interest Subsidy का गणित: कैसे मिलता है 5% का लाभ?

Haryana Education Loan Scheme कोई नया लोन स्वीकृत करने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह बैंक से लिए जा चुके लोन के ब्याज को घटाने का माध्यम है

  • सीधी ब्याज छूट: यदि किसी छात्रा ने बैंक से शिक्षा ऋण लिया है और बैंक उस पर 11% या 12% वार्षिक साधारण ब्याज ले रहा है, तो उसमें से 5% ब्याज की भरपाई सरकार करेगी

  • उदाहरण:

    • मान लीजिए आपके लोन पर बैंक का वार्षिक ब्याज ₹50,000 बनता है।

    • यदि कुल ब्याज दर 10% है और सरकार उसमें से 5% वहन करती है, तो ₹25,000 सरकार सीधे आपके बैंक लोन खाते में क्रेडिट करेगी

    • छात्रा या परिवार को केवल शेष 5% ब्याज का ही भुगतान करना होगा।

  • सीधा बैंक ट्रांसफर: सब्सिडी की राशि नकद न देकर सीधे उस बैंक लोन खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि ब्याज की मूल देनदारी कम हो सके

Haryana Education Loan Scheme: पात्रता एवं आवश्यक शर्तें (Eligibility Criteria)

Haryana Education Loan Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • हरियाणा का मूल निवासी: छात्रा का हरियाणा की स्थायी निवासी (Domicile Holder) होना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की बेटियां भी इसके लिए पूर्णतः पात्र हैं

  • सक्रिय बैंक ऋण: छात्रा के नाम पर किसी भी कमर्शियल बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से टर्म/एजुकेशन लोन स्वीकृत व वितरित (Disbursed) होना चाहिए

  • मान्य पाठ्यक्रम: छात्रा देश अथवा विदेश में उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल/टेक्निकल डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट या पोस्ट-डॉक्टरेट स्तर की पढ़ाई कर रही हो

  • बिना आय व जाति बंधन: योजना में किसी भी प्रकार की पारिवारिक आय, जाति या धर्म की कोई पाबंदी नहीं है

  • एकल लाभ नियम: छात्रा द्वारा इस लोन पर किसी अन्य सरकारी विभाग या एजेंसी से ब्याज सब्सिडी का लाभ न लिया जा रहा हो

  • सत्यापित पहचान: छात्रा का नाम परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) में दर्ज और सत्यापित होना आवश्यक है

ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी 9 दस्तावेज़ (Documents Checklist)

Antyodaya SARAL Portal पर आवेदन अपलोड करते समय इन 9 दस्तावेजों को स्कैन करके तैयार रखें:

1. Proof of Haryana Residence: हरियाणा डोमिसाइल / निवास प्रमाण पत्र

2. Bank Sanction Letter: बैंक द्वारा लोन पास होने पर जारी किया गया सैंक्शन लेटर

3. Institution Letter / Fee Receipts: कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फीस रसीद

4. Bank Loan Interest Statement: जिस बैंक से लोन चल रहा है, वहाँ से जारी ब्याज खाता विवरण (Interest Statement)

5. Bank Performa: हरियाणा महिला विकास निगम (HWDC) का निर्धारित परफॉर्मा, जिस पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक (Bank Manager) के हस्ताक्षर व मुहर लगे हों

6. Identity Proof: परिवार पहचान पत्र (Family ID) अथवा सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र

7. One Photo: आवेदक छात्रा की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

8. Certificate regarding not claiming subsidy: स्व-घोषणा प्रमाण पत्र कि आवेदक किसी अन्य एजेंसी से इस लोन पर सब्सिडी नहीं ले रहा है

9. Affidavit from parent of children studying abroad: विदेश में पढ़ रही छात्राओं के माता-पिता का शपथ पत्र (भारत में पढ़ने वालों के लिए सामान्य डिक्लेरेशन/ना लागू होने का पत्र)

SARAL Portal पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

स्टेप 1: सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं :- सबसे पहले अंत्योदय सरल हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करें

स्टेप 2: सर्विस का चयन करें :- ‘Apply for Services’ मेन्यू में जाएं और सर्च बॉक्स में “Education Loan Scheme” टाइप करें। Haryana Women Development Corporation की सर्विस लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: Family ID सत्यापन :- ‘I have Family ID’ का विकल्प चुनें, अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर सत्यापित करें

स्टेप 4: आवेदक सदस्य का चयन :- सूची में से उस छात्रा का चयन करें जिसके नाम पर लोन है। व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पता अपने आप स्क्रीन पर आ जाएंगे

स्टेप 5: लोन व शैक्षणिक विवरण भरें :- लोन अकाउंट नंबर, लोन जारी होने की तारीख, ब्याज दर, कॉलेज/यूनिवर्सिटी का नाम, डिग्री का स्तर और विषय ध्यानपूर्वक भरें

स्टेप 6: अटैचमेंट्स (Enclosures) अपलोड करें :- ‘Attach Enclosures’ वाले पेज पर मांगे गए सभी 9 दस्तावेज़ (बैंक सैंक्शन लेटर, बैंक परफॉर्मा, डोमिसाइल आदि) सही फॉर्मेट में अपलोड करें और Save Annexure पर क्लिक करें

स्टेप 7: फाइनल सबमिट करें:- भरे गए फॉर्म का पूर्वावलोकन (Preview) जांचें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन संख्या (Acknowledgement Receipt) को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित डाउनलोड कर लें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: Haryana Education Loan Scheme के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?

Ans: इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा लिए जा रहे साधारण ब्याज पर हरियाणा महिला विकास निगम (HWDC) द्वारा 5% वार्षिक दर से ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक को दी जाती है

Q2: क्या इस योजना के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम पारिवारिक आय सीमा है?

Ans: नहीं, Haryana Education Loan Scheme का लाभ लेने के लिए कोई आय सीमा (Income Limit) या जातिगत बाध्यता तय नहीं है। हरियाणा की सभी मूल निवासी छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं

Q3: क्या विदेश जाकर पढ़ाई करने वाली छात्राएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं?

Ans: हाँ, यह योजना भारत और विदेश दोनों स्थानों पर मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रोफेशनल, टेक्निकल, डिग्री या रिसर्च कोर्स की पढ़ाई के लिए मान्य है

Q4: आवेदन सबमिट होने के बाद क्लेम पास होने में कितना समय लगता है?

Ans: हरियाणा सेवा का अधिकार (Right to Service – RTS) अधिनियम के तहत आवेदन जमा होने के 30 दिनों के भीतर इस सेवा का निपटान किया जाता है

Haryana Education Loan Scheme: Important Links

महत्वपूर्ण लिंक (Important Links) डायरेक्ट लिंक (Direct Link)
सरल हरियाणा पोर्टल (Apply Online) saralharyana.gov.in
परिवार पहचान पत्र पोर्टल (PPP) meraparivar.haryana.gov.in
सरल हेल्पलाइन नंबर

0172-3968400

हरियाणा सेवा व योजना सहायता Superfast3Education Home

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