विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2023 में ऑनलाइन आवेदन। Registration Online.

Haryana Viklang Pension Yojana Form Apply Online. हरियाणा विकलांग पेंशन।

सम्पूर्ण जानकारी।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ? | Haryana Viklang Pension Yojana 2023.

Haryana Viklang Pension Yojana Apply Online | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | Haryana Viklang Pension Yojana Registration In Hindi | How to apply Haryana Viklang Pension Scheme in Hindi | विकलांग पेंशन योजना फॉर्म ऑनलाइन Haryana |

नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नई जानकारी के साथ आज हम आपको Haryana Viklang Pension Yojana Application Form के बारे में बताएंगे। विकलांग पेंशन योजना हरियाणा राज्य की योजना है। जिसे पहले किसी कारण के बंद कर दिया गया था परन्तु हरियाणा सरकार ने पुरानी खामियों को दूर करते हुए इस विकलांग पेंशन योजना को हरियाणा राज्य में फिर से लागु की है। जिसके तहत हरियाणा राज्य का विकलांग व्यक्ति ही इस योजना का पात्र होगा।  यदि आप भी इस Haryana Viklang Pension Yojana Form Apply करना चाहते है। तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है। और कौन इसका लाभ ले सकता है।

दोस्तों इस विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा में वर्ष 1981 – 1982 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अनुसार राज्य के अपाहिज या विकलांग व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक हो वही इसका लाभ ले सकता है। ताकि वह अपने परिवार के लोगो पर विकलांगता को लेकर आर्थिक रूप से बोझ न लगे। उन सभी विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार द्वारा यह विकलांगता पेंशन वितरित की जाती है।

Haryana Viklang Pension Yojana शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 

हरियाणा सरकार का दिव्यांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय मदद प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है। हरियाणा राज्य को जो व्यक्ति शारीरिक रूप से 60% से 100% तक विकलांग है। और जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। उन सभी को पालन पोषण के लिए सरकार साहयता प्रदान करती है। हालाँकि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह विकलांग पेंशन धनराशि बहुत कम है। परन्तु सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में भी विकलांग व्यक्तियों को छूट दी जाती है। ताकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।

किस तरह के विकलांग व्यक्ति इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते। 

1. हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले विकलांग लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
2. हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली विकलांग महिला भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती ।
3. यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
4. सरकारी पद पर कार्यरत विकलांग व्यक्ति भी इस इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने की पात्रता। 

इन विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण शर्ते रखी हुई हैं जो इस प्रकार है

  • इस विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति पात्र होंगे ।
  • आवेदक विकलांग पिछले तीन वर्ष से हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक विकलांग व्यक्ति के पास 60% से 100% का विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • जो व्यक्ति शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग है वो भी इस योजना का पात्र है।
  • जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता अर्थात जो अंधे है वह भी विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में ही आते है। वो भी इसका लाभ ले सकते है।
  • जो व्यक्ति कुष्ठ रोग / पोलियों रोग से ग्रस्त है। वह भी इसी विकलांग पेंशन की श्रेणी में आते है।
  • जो भी व्यक्ति किसी एक्सीडेंट की वजह से विकलांग हुआ है। वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।

Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन करने के लाभ।

अपाहिज पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगो को 2500 रूपये मासिक भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। जो की विकलांग लाभार्थी के बैंक खाते में आते है। इस योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के विकलांग लोग पात्र हैं।

पहले इस योजना के तहत जनरल राशि 50 रूपये प्रति माह थी इसे समय-समय पर बढ़ाई गई हैं जो इस प्रकार है।

1 जनवरी 2014 को रुपए 1000 प्रति महीने कर दी गई।
1 जनवरी 2015 को इसे बढ़ाकर रूपये 1200 कर दिया गया।
1 जनवरी 2016 को इसे बढ़ाकर 1400 रूपये प्रति महीने कर दिया गया।
एक नवंबर 2016 से यह पेंशन 1600 रूपये प्रति महीने कर दी गई।

और 1 नवंबर 2017 से 1800 रूपये प्रति महीने दी जाने लगी। और 1 नवंबर 2018 से  2000 रूपये। और 1-1-2020 से 2250 रूपये दिए जाते है। और अब 1 अप्रैल 2021 से 2500 रूपये प्रति महीने दी जाती है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन में लगने वाले डॉक्यूमेंट। 

Haryana Viklang Pension Yojana Document In hindi.

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार से है।

  • राशन कार्ड या BPL राशन कार्ड यदि है तो।
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
  • हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र।
  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र।
  • बैंक पासबुक। और ifc code
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • आवेदक का वोटर कार्ड।
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट।

Haryana Viklang Pension Scheme Highlights.

 योजना का नाम हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023.
 किसके द्वारा शुरू की गयी हरियाणा सरकार।
 विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग।
 लाभार्थी राज्य के विकलांग व्यक्ति।
 उद्देश्य राज्य के विकलांग लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
 ऑफिसियल वेबसाइट Website Link

हरियाणा विकलांग पेंशन आवेदन कैसे करें ? | Haryana Viklang Pension Form Apply In Hindi.

हरियाणा विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको पहले Haryana Application Form For Disability Pension Pdf Form Download करना आवश्यक है।

Steps 1:- इसके लिए हमे सबसे पहले समाजिक न्याय विभाग हरियाणा की official website पर जाना होगा।

Stpes 2 :- Department of Social Justice and Empowerment, Haryana की official Website पर जाने के बाद चित्र में दिखाए गए अनुसार आपको menu बार के अंदर Personal Portal ऑप्शन पर Click करना है।

हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने की पात्रता। 

Stpes 4 :-  Personal Portal ऑप्शन पर Click करके आपको निचे चित्र में दिखाए अनुसार Application Forms में जाना है।

हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने की पात्रता। Stpes 5 :- Application Forms  पर क्लीक करने के बाद एक वेब पेज ओपन होगा जिसमे आपको Download Application Form For Disability Pension Haryana का Application Pdf Form Search करके इस फॉर्म के लिंक पर क्लीक कर डाउनलोड कर प्रिंट कर लेना है।

Stpes 6 :- अब इस हरियाणा निःशक्त पेंशन योजना के आवेदन पत्र फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी भरने के बाद अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर / सरपंच या राजपत्रित अधिकारी की मोहर व Signature करवाए। Disability Pension Haryana Pdf Form Download Link.

Parivar Pehchan Patra Portal से होगी Haryana Viklang Pension Yojana Online Apply.

Stpes 7 :- अब इस Haryana Disabilit Pension आवेदन के साथ ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लगाकर अपने नजदीकी csc center या अटल सेवा केंद्र में जाकर इसे Haryana Parivar Pehchan Patra Portal की ऑफिसियल वेबसाइट से इस (Physical Handicap) निःशक्त पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को Online Apply करवादे।

Stpes 8 :- इसके लिए आपके पास Haryana Parivar Pehchan Patr ( Family Id ) में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। क्योकि Haryana Viklang Pension Yojana ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाते समय इस मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे।

Stpes 9 :- फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद इसे अपने नजदीकी ब्लॉक या जिले के सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करवादे है।

Note:- पहले Disability Pension Haryana का Application फॉर्म saralharyana की ऑफिसियल वेबसाइट से Apply होता था परन्तु अब ऐसा नहीं है अब Haryana Parivar Pehchan Patra Portal की ऑफिसियल वेबसाइट से Online apply किया जाता है।

Subject:-

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निष्कर्ष :-

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मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 3 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।