Haryana Domicile Certificate Apply Online 2025. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

Haryana Domicile Certificate Online Apply. Haryana Domicile Certificate File Form कैसे भरे?

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। Haryana Residence Certificate Pdf Form File कैसे भरें? 

हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Haryana Domicile Certificate) या निवास प्रमाण पत्र (Haryana Residence Certificate) राज्य के स्थाई निवास का प्रमाण होता है। अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, नौकरी या अन्य सरकारी कामों के लिए Haryana Domicile Certificate Online Apply करना चाहते हैं तो आपके लिए यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है।

आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, Haryana Residence Certificate Pdf Form File कैसे भरें, आवेदन के लिए कौन-कौन से Documents Required for Haryana Domicile Certificate लगते हैं, इस फाइल पर किन-किन के Signature होते हैं और Haryana Niwas Praman Patra Online Apply करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा।

हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Resident Certificate) क्या होता है?

हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Haryana Domicile Certificate / Haryana Residence Certificate) जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र या Resident Certificate Haryana भी कहा जाता है, एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है।

साधारण शब्दों में, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Haryana Niwas Praman Patra) यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति हरियाणा राज्य के किस जिले और किस तहसील का निवासी है। यदि आपके पास यह Haryana Domicile Certificate है, तो आप हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी माने जाते हैं।

यह सर्टिफिकेट सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, नौकरी, प्रवेश (Admission), और अन्य सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य होता है।

हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता (Haryana Domicile Certificate Validity)

हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate / Haryana Residence Certificate) बनने के बाद आमतौर पर आजीवन (Lifetime Validity) तक मान्य रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्थायी पते (Permanent Address) पर ही निवास करता है और अपना निवास स्थान (Residence) नहीं बदलता, तो यह Haryana Domicile Certificate जीवनभर वैध रहता है।

यह भी जाने

Haryana Domicile Certificate का उपयोग (Uses of Resident Certificate Haryana)

हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Haryana Domicile Certificate / Haryana Residence Certificate) का उपयोग कई सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों में किया जाता है। यह दस्तावेज़ राज्य के निवासी होने का प्रमाण देता है और विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होता है।

Haryana Domicile Certificate Uses:

  • शैक्षिक संस्थानों (Educational Institutions) में प्रवेश (Admission) और छात्रवृत्ति (Scholarship) के लिए।

  • सरकारी नौकरियों (Government Jobs) और सरकारी सेवा में आवेदन के लिए।

  • पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए।

  • सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ लेने के लिए।

  • स्थानीय कार्यों (Local Services) जैसे पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन आदि के लिए।

  • अन्य आवश्यक सरकारी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि बनवाने के लिए।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Resident Certificate) कब और कितने समय में बनता है?

डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Haryana Domicile Certificate / Haryana Residence Certificate) तब बनाया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने जन्म से या कम से कम पिछले 15 वर्षों से हरियाणा राज्य में निवास कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को हरियाणा का स्थाई निवासी (Permanent Resident of Haryana) माना जाता है और वह Haryana Niwas Praman Patra बनवा सकता है।

हरियाणा में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने का समय जिले के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। लेकिन सामान्यतः अगर आप Haryana Domicile Certificate Apply Online करते हैं तो आवेदन करने के बाद लगभग 5 से 7 कार्यदिवस (Working Days) में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

Haryana Domicile Certificate Highlight In Hindi.

हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया। 
 विभाग का नाम  Revenue Department Haryana
 लाभार्थी    हरियाणा राज्य के नागरिक।  
 आवेदन पत्र   मूल निवास प्रमाणपत्र । 
 Official Website   Saral Haryana
Haryana Resident Certificate Form Status Links  Click Here

Haryana Domicile Certificate Document (हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज़)

Haryana Resident Certificate (हरियाणा निवास प्रमाण पत्र) बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ उम्र के आधार पर अलग-अलग होते हैं।

 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • राशन कार्ड (Ration Card)

  • वोटर कार्ड / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट (इनमें से कोई एक)

  • जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट (Birth Certificate / 10th Certificate)

  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Haryana Family ID)

  • अभिभावक का आधार कार्ड / वोटर कार्ड (Guardian’s ID Proof – कम से कम एक अनिवार्य)

 18 वर्ष से कम उम्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Haryana Family ID)

  • अभिभावक (Parents) का आधार कार्ड और वोटर कार्ड – दोनों लगाना अनिवार्य

  • बच्चे का आधार कार्ड (Child Aadhaar Card)

  • बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

  • राशन कार्ड (Ration Card)

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट (Birth Certificate / 10th Certificate)

विवाहित महिलाओं के लिए हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट दस्तावेज़

यदि कोई महिला विवाह के बाद Haryana Domicile Certificate (Resident Certificate Haryana) बनवाना चाहती है, तो उसे निम्नलिखित डॉक्यूमेंट लगाने होंगे –

  • हरियाणा फैमिली आईडी कार्ड (Haryana Family ID Card)

  • वोटर कार्ड (Voter ID Card)

  • राशन कार्ड (Ration Card)

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)

  • यदि महिला के पास स्वयं का वोटर कार्ड नहीं है, तो पति का वोटर कार्ड (Husband’s Voter ID) भी लगाया जा सकता है।

Haryana Domicile Certificate Form भरते समय सावधानियां

Haryana Domicile Form (हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र फाइल) भरते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन सावधानियों को नहीं बरतते, तो आपकी फाइल गलत हो सकती है और Resident Certificate Haryana बनने में दिक्कत आ सकती है।

 Haryana Domicile File भरते समय ध्यान देने योग्य बातें:

  1. सही डॉक्यूमेंट का उपयोग करें

    • फॉर्म भरते समय हमेशा अपने 10th Certificate / Birth Certificate जैसे सही दस्तावेज़ का उपयोग करें।

    • इन दस्तावेजों में लिखी जानकारी (Name, DOB, Father’s & Mother’s Name) बिल्कुल सही होनी चाहिए।

  2. Family ID (PPP ID) की जांच करें

    • Haryana Resident Certificate Apply Online करते समय सबसे पहले आपकी Family ID (Parivar Pehchan Patra) मांगी जाती है।

    • आपकी Family ID में जो भी Name, DOB, Address, Parents Name दर्ज है, वही जानकारी ऑटोमैटिक डोमिसाइल फॉर्म में आ जाएगी।

  3. डाटा सही करवाएं

    • यदि Family ID में कोई गलती है तो उसे तुरंत सही करवा लें।

    • गलत Family ID डेटा की वजह से आपका Haryana Domicile Certificate (Niwas Praman Patra) गलत बन सकता है।

  4. ऑनलाइन अप्लाई से पहले Verification करें

    • आवेदन सबमिट करने से पहले एक बार सभी भरी हुई जानकारी को चेक करें।

    • डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय यह सुनिश्चित करें कि सभी फाइलें साफ और पढ़ने योग्य हों।

हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Haryana Domicile File) कैसे भरे?

Haryana Resident Certificate Form (हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र फाइल) भरने की प्रक्रिया उम्र और वैवाहिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग होती है। आइए जानते हैं इसे भरते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

 1. 18 वर्ष से कम (Minor Applicant) के लिए फाइल कैसे भरें?

  • फाइल के अंदर फोटो बच्चे की ही लगेगी, माता-पिता की फोटो नहीं।

  • हस्ताक्षर घोषणकर्ता / हस्ताक्षर प्रार्थी वाले कॉलम में बच्चे की जगह अभिभावक (Parents/Guardian) के सिग्नेचर होंगे।

  • फाइल अभिभावक के नाम से भरी जाएगी

  • कॉलम – “मुझे स्वयं या अपने पुत्र/सुपुत्री ……………… के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है” – में बच्चे का नाम लिखा जाएगा।

 2. 18 वर्ष से ऊपर (Adult Applicant) के लिए फाइल कैसे भरें?

  • फाइल के अंदर फोटो उसी व्यक्ति की लगेगी, जिसकी डोमिसाइल बननी है।

  • हस्ताक्षर घोषणकर्ता / हस्ताक्षर प्रार्थी वाले कॉलम में वही व्यक्ति खुद सिग्नेचर करेगा।

  • फाइल उसके स्वयं के नाम से भरी जाएगी

  • कॉलम – “मुझे स्वयं या अपने पुत्र/सुपुत्री ……………… के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है” – में “स्वयं” लिखा जाएगा।

 3. विवाहित महिलाओं (Married Women) के लिए फाइल कैसे भरें?

  • विवाहित महिलाओं के लिए अलग से Married Haryana Residence File भरी जाती है।

  • इसमें “पुत्र/सुपुत्री” की जगह पर “पत्नी” लिखा होता है।

  • इस फाइल में लड़की के मायके से किसी भी व्यक्ति से वेरीफिकेशन नहीं करवाना होता

  • वेरीफिकेशन केवल ससुराल पक्ष से करवाना होगा –

    • गांव में: नम्बरदार, सरपंच और पटवारी से

    • शहर में: पार्षद, नम्बरदार, पटवारी और सेक्रेटरी से

Haryana Domicile Certificate Online Apply Process (हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)

हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate / Haryana Resident Certificate) बनवाने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होता है।

Step 1: आवेदन फाइल प्राप्त करें

  • सबसे पहले अपनी तहसील से Haryana Domicile Certificate File (Application Form) प्राप्त करें।

Step 2: फाइल भरें

  • यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो फाइल माता-पिता में से किसी एक के नाम से भरी जाएगी।

  • यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो फाइल उसके स्वयं के नाम से भरी जाएगी।

Step 3: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें

  • उम्र के अनुसार बताए गए सभी Documents for Haryana Domicile Certificate फाइल के साथ अटैच करें।

Step 4: वेरीफिकेशन करवाएं

  • गांव (Rural Area) – फाइल को अपने गांव के सरपंच, नम्बरदार और पटवारी से वेरीफाई करवाएं (सभी के हस्ताक्षर व मोहर जरूरी)।

  • शहर (Urban Area) – फाइल को अपने क्षेत्र के पार्षद, नम्बरदार/प्रधान और नगर परिषद सचिव से वेरीफाई करवाएं (सभी के हस्ताक्षर व मोहर जरूरी)।

Step 5: कोर्ट फीस टिकट लगाएं

  • फाइल के पहले पेज पर सबसे ऊपर ₹10 की कोर्ट फीस टिकट (Court Fee Stamp) लगानी होती है।

Step 6: ऑनलाइन आवेदन करें

  • अब आपकी Haryana Domicile File पूरी तरह तैयार है।

  • इसके बाद आवेदक नजदीकी –

    • CSC केंद्र (Common Service Center)

    • ई-दिशा केंद्र (E-Disha Center)

    • सरल केंद्र (Saral Center in Tehsil)
      में जाकर Haryana Domicile Certificate Online Apply कर सकता है।

आवेदन करते समय आवेदक की एक फोटो CSC/ई-दिशा/Saral Center पर लाइव क्लिक की जाएगी।

NOTE:-

Married लड़कियों के लिए Haryana Domicil की फाइल अलग आती है। परन्तु उसको भरते ऊपर बताएं गए स्टेप्स को ही फॉलो करें। ।

हरियाणा निवास प्रमाण पत्र फॉर्म अप्लाई करने से सम्बंधित प्रश्न उत्तर (FAQ)

Q1. हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते है?

Ans. हरियाणा रेजिडेंस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर्ता का राशन कार्ड , आधार कार्ड , जन्म प्रमाण पत्र / 10 सर्टिफिकेट, माता पिता में एक का वोटर आईडी कार्ड, Haryana family id, एक पासपोर्ट फोटो व Haryana Residence Application Form आदि दस्तावेज लगते है।

Q2. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है?

Ans. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की ऑफिशियल वेबसाइट है saralharyana.gov.in। इसके अलावा आप अपने नजदीकी सरल केंद्र (Saral Center) या तहसील कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

Q3. हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें?

Ans. यदि आपने अपना Haryana Domicile Certificate Online Apply कर दिया है, तो उसका Status Check करने के लिए saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

  • लॉगिन करें → “Track Application Status” पर क्लिक करें → अपना एप्लिकेशन नंबर डालें → स्टेटस देख सकते हैं।

Q4. हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाने के बाद डाउनलोड कैसे करें?

Ans. जब आपका Resident Certificate Haryana बन जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
इसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट  edisha.gov.in पर जाकर लॉगिन करके अपना Haryana Domicile Certificate Download कर सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हमने विस्तार से जाना कि ऑनलाइन हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate Online Apply) कैसे बनवाएं, इसके लिए कौन-कौन से Documents Required होते हैं, Application Form कैसे भरें, और इसे Online Apply व Download करने की पूरी प्रक्रिया क्या है।

आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपके मन में अब भी Haryana Resident Certificate से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप हमें Comment Box में जरूर पूछें।

इस आर्टिकल को अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग Haryana Niwas Praman Patra Apply Online की जानकारी प्राप्त कर सकें।

मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

Leave a Comment