
Haryana Divyang Education Loan Scheme: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा सरकार राज्य के प्रतिभाशाली और दिव्यांग (दिव्यांगजन) विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए “Education Loan for Persons with Disabilities” योजना चला रही है। यह योजना हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (HBCKN) द्वारा राज्य के आधिकारिक अंत्योदय सरल पोर्टल (Antyodaya Saral) के जरिए संचालित की जाती है।
यदि आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग विद्यार्थी भारत या विदेश में तकनीकी (Technical) या व्यावसायिक (Professional) शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो सरकार अधिकतम ₹50 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है। इस आर्टिकल में योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी दी गई है।
Haryana Divyang Education Loan Scheme Quick: Overview
| विवरण | मुख्य जानकारी |
| योजना का नाम |
Haryana Divyang Education Loan Scheme |
| संचालक विभाग |
हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (HBCKN) |
| आवेदन पोर्टल |
अंत्योदय सरल हरियाणा (Saral Haryana) |
| अधिकतम ऋण राशि |
₹50 लाख तक (भारत व विदेश में उच्च शिक्षा हेतु) |
| न्यूनतम दिव्यांगता |
40% या उससे अधिक |
| पात्र आयु सीमा |
18 से 55 वर्ष (मानसिक दिव्यांगता में 14+ वर्ष) |
| आवेदन प्रक्रिया |
ऑनलाइन (saralharyana.gov.in) |
| सरकारी शुल्क |
₹0 (CSC/सरल सेवा शुल्क: ₹10) |
Haryana Divyang Education Loan Scheme के मुख्य लाभ
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₹50 लाख तक का ऋण: Haryana Divyang Education Loan Scheme के अंतर्गत पात्र छात्र देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम ₹50 लाख तक का लोन ले सकते हैं।
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तकनीकी व वोकेशनल कोर्सेज: यह योजना इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, डिप्लोमा, डिग्री और अन्य सभी तकनीकी व वोकेशनल पाठ्यक्रमों को कवर करती है।
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रियायती ब्याज दरें: सामान्य बैंक ऋण की तुलना में Haryana Divyang Education Loan Scheme बेहद कम और रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।
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सभी दिव्यांग श्रेणियों को लाभ: इसमें ऑर्थोपेडिक (OH), दृष्टिबाधित (VH), श्रवणबाधित (HH), और मानसिक दिव्यांगता (MR) से प्रभावित सभी विद्यार्थी शामिल हैं।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
Haryana Divyang Education Loan Scheme का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
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मूल निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी (Permanent Resident) होना चाहिए।
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दिव्यांगता प्रतिशत: सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए।
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आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, मानसिक दिव्यांगता (Mental Retardation) से ग्रसित आवेदकों के लिए आयु सीमा 14 वर्ष से अधिक रखी गई है।
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कोर्स में दाखिला: छात्र ने भारत या विदेश के किसी अधिकृत व्यावसायिक या तकनीकी संस्थान में प्रवेश (Secured Admission) प्राप्त कर लिया हो।
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परिवार पहचान पत्र: आवेदक के पास हरियाणा का Family ID (PPP) होना अनिवार्य है।
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UDID कार्ड: यदि ऋण की राशि ₹15 लाख या उससे अधिक है, तो भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPWD) के तहत UDID (Unique Disability ID) पंजीकरण अनिवार्य है।
Haryana Divyang Education Loan Scheme Documents (आवश्यक दस्तावेज)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
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पहचान व आयु प्रमाण (आधार कार्ड / 10वीं की मार्कशीट या सरकारी आयु प्रमाण पत्र)
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हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate)
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वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate – न्यूनतम 40%)
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परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra – PPP ID)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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संस्थान में प्रवेश का प्रमाण पत्र (Admission Proof / Offer Letter)
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संस्थान का आधिकारिक फीस स्ट्रक्चर (Fee Structure)
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पिछली शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र (10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट)
आवेदन शुल्क (Application Fee)
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विभागीय शुल्क (Govt. Charges): बिल्कुल मुफ्त (No Fee)
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सरल केंद्र शुल्क (Kendra Service Charges): ₹10/-
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सीएससी केंद्र शुल्क (Atal Seva Kendra Charges): ₹10/-
सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)
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सबसे पहले अंत्योदय सरल हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल (
saralharyana.gov.in) पर जाएं। -
यदि आपकी आईडी बनी है तो लॉग इन करें, अन्यथा “New User? Register Here” पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
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डैशबोर्ड पर बाईं तरफ दिए गए “Apply for Services” मेन्यू पर क्लिक करें और “View all Available Services” चुनें।
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सर्च बॉक्स में “Education Loan for Persons with Disabilities” या निगम का नाम (HBCKN) टाइप करें।
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योजना के लिंक पर क्लिक करें और अपनी Family ID (PPP) दर्ज करें।
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परिवार के जिस दिव्यांग सदस्य के नाम पर लोन लेना है, उसका चयन करें और OTP सत्यापित करें।
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अब फॉर्म में कॉलेज, कोर्स और आवश्यक लोन राशि का विवरण भरें।
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सभी मांगे गए दस्तावेज़ (PDF फॉर्मेट में) अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट करें।
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अंत में प्राप्त एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और पावती पर्ची को प्रिंट या सेव करके रख लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions – FAQs)
Q1. इस योजना के तहत अधिकतम कितना शिक्षा ऋण मिल सकता है?
उत्तर: इस योजना के तहत देश या विदेश में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम ₹50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
Q2. क्या ₹15 लाख से अधिक के लोन के लिए UDID अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, यदि ऋण राशि ₹15 लाख या उससे अधिक है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत जारी UDID कार्ड अनिवार्य है।
Q3. मानसिक रूप से दिव्यांग (MR) छात्रों के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर: सामान्यतः आयु सीमा 18 से 55 वर्ष है, लेकिन मानसिक दिव्यांगता के मामलों में 14 वर्ष से अधिक आयु के छात्र भी पात्र हैं।
Q4. क्या गैर-तकनीकी (Non-Technical) सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए भी यह लोन मिलेगा?
उत्तर: यह योजना विशेष रूप से मान्यता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक (Professional & Technical) पाठ्यक्रमों के लिए बनाई गई है।
Haryana Divyang Education Loan Scheme: Important Links
| विवरण | डायरेक्ट लिंक |
| सरल हरियाणा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल | Apply Online (Saral Haryana) |
| हरियाणा पिछड़ा वर्ग निगम आधिकारिक पोर्टल (HBCKN) | HBCKN Official Website |
| स्वावलंबन UDID कार्ड आधिकारिक पोर्टल | UDID Card Portal |
| सरल हरियाणा हेल्पलाइन नंबर | 0172-3968400[cite: 1] |
| हरियाणा सरकार की सभी सेवा | Haryana Update |





