Haryana EWS Certificate Online 2025. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ 5 Minute में।

Haryana EWS Certificate Online Apply. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ फॅमिली आईडी द्वारा बनाए।

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? डॉक्यूमेंट, योग्यता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ज़रूरी जानकारी। इस आर्टिकल में हम आपको Haryana EWS Certificate Online Apply 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे।

👉 केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS Certificate की व्यवस्था की है। इसके तहत सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

अगर आपकी आय कम है और आप सरकारी नौकरी या कॉलेज एडमिशन में जाना चाहते हैं, तो आपके पास EWS Certificate (ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र) होना आवश्यक है।

अधिकतर लोगों को अभी भी यह नहीं पता कि Haryana EWS Certificate Online कैसे बनवाएं, इसकी Eligibility Criteria क्या है, कौन-कौन से Documents Required होते हैं और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है।

इसलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में विस्तार से बताएंगे –

  • हरियाणा EWS Certificate के लिए योग्यता और पात्रता

  • EWS Certificate बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • और आवेदन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

👉 इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़ें ताकि आप बिना किसी परेशानी के 5 मिनट में Haryana EWS Certificate Online Apply 2025 कर सकें।

What is EWS Certificate? | Haryana EWS सर्टिफिकेट क्या है

भारत में पहले से ही OBC, SC और ST श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को ऐसा कोई आरक्षण नहीं मिलता था।

इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

EWS Certificate के लिए पात्रता:

  • आवेदक का परिवार सामान्य श्रेणी का होना चाहिए (OBC/SC/ST नहीं)।

  • आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

Haryana EWS Certificate शुरू करने का उद्देश्य

केंद्र सरकार ने Haryana EWS Certificate शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी सरकारी नौकरियों, सिविल सेवाओं और उच्च शिक्षा में बराबरी से अवसर पा सकें।

पहले सामान्य वर्ग के गरीब उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी या कॉलेज/विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए SC, ST या OBC श्रेणी के लोगों की तुलना में अधिक मेहनत और अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था।

EWS Certificate के तहत सरकार ने निम्न लाभ दिए हैं:

  • सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में 10% आरक्षण

  • उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी के छात्रों को प्राथमिकता।

  • गरीब परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं और सामाजिक लाभों तक आसान पहुँच।

E.W.S का पूरा नाम क्या है?

E.W.S का फुल फॉर्म है “Economically Weaker Section”, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

भारतीय संविधान के 103वें संशोधन के तहत, जनवरी 2019 से केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी (UR – Unreserved) के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) के तहत सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया।

हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पात्रता और शर्तें (Haryana EWS Certificate Eligibility)

हरियाणा सरकार ने सामान्य श्रेणी (UR) के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए EWS Certificate आवेदन की पात्रता और शर्तें निर्धारित की हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है:

  1. केवल सामान्य श्रेणी (UR) के लोग ही EWS Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  2. सालाना कुल आय: आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। ₹8 लाख से अधिक आय वाले परिवार लाभार्थी नहीं होंगे।

  3. भूमि स्वामित्व: परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

  4. आवासीय संपत्ति (Residential Property):

    • आवासीय मकान की भूमि 1000 वर्ग फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    • अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए।

    • ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए।

  5. स्थायी निवास: जो सामान्य श्रेणी (UR) का आवेदक EWS Certificate के लिए हरियाणा में आवेदन करना चाहता है, वह हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents for Haryana EWS Certificate)

Haryana EWS Certificate बनवाने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है:

  1. हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Haryana Family ID)

    • यह Family ID ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आधार डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग होती है।

  2. Family ID से लिंक मोबाइल नंबर

    • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान OTP प्राप्त करने और सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर Family ID से लिंक होना आवश्यक है।

Family ID से Haryana EWS Certificate Form Apply करते समय सावधानी

जब आप Haryana EWS Certificate के लिए Family ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

  1. आवेदन फॉर्म भरते समय आपकी फॅमिली आईडी (Haryana Family ID) का डेटा ऑटोमैटिक रूप से फॉर्म में आ जाता है।

  2. इसमें शामिल जानकारी जैसे:

    • आपका पूरा नाम

    • जन्म तिथि

    • पिता और माता का नाम

    • पता (Address)
      यह सभी डेटा Family ID में दर्ज अनुसार ही दिखाई देगा।

  3. इसलिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि Family ID में दर्ज जानकारी सही हो, और यह 10वीं सर्टिफिकेट या Birth Certificate के अनुसार हो।

  4. यदि Family ID में डेटा गलत होगा, तो आपकी EWS Certificate भी गलत बनेगी और बाद में सुधार करवाना मुश्किल होगा।

Haryana EWS Certificate बनवाने के लाभ

हरियाणा में EWS Certificate बनवाने के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। अब आवेदक सरल हरियाणा पोर्टल (Saral Haryana Portal) के माध्यम से घर बैठे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

  • 10% आरक्षण का लाभ: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन जाने के बाद आवेदक सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

  • सरल प्रक्रिया: Haryana EWS Certificate बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है।

  • कम शुल्क: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को केवल ₹30 का सरकारी शुल्क भुगतान करना होता है।

  • पात्रता: यह प्रमाण पत्र केवल हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (General Category) के नागरिकों के लिए लागू है।

  • वैधता: यह EWS Certificate केवल 1 साल तक वैध रहता है, जिसके बाद इसे रिन्यू करना आवश्यक है।

Haryana EWS Certificate Online Apply Process Highlight. 

आर्टिकल का नाम EWS Certificate Haryana Online Apply
राज्य का नाम Haryana
Document Name  हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के फायदे  सामन्य श्रेणी के गरीब परिवारों को आरक्षण में 10% छूट।
जारी करने वाला विभाग  हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
आवेदन की प्रोसेस ऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफलाइन ईडब्ल्यूएस आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड Click Here
ऑफिसियल वेबसाइट  saralharyana

Haryana EWS Certificate  Apply Online In Hindi.

How to apply online Haryana Ews Certificat – दोस्तों अलग अलग राज्यों में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का जो प्रोसेस होता वह किसी राज्य में Offline है और किसी में Online. अपने इस लेख के अनुसार यदि हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है।

हरियाणा के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपके पास Saral Haryana पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। Saral Haryana Poratl पर रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी लेने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक सकते है।

ऑनलाइन हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया (Apply Haryana EWS Certificate Online)

यदि आप हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश को फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. सरल हरियाणा पोर्टल पर विजिट करें:
    सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से Saral Haryana Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।

  2. Sign In करें:

    • होमपेज पर आपको “Sign In Here” का ऑप्शन दिखाई देगा।

    • यहाँ अपना Saral Haryana Username (Login ID), Password और Captcha Code दर्ज करें।

    • इसके बाद Submit पर क्लिक करके लॉगिन करें।

ऑनलाइन हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया। apply Haryana Ews Certificat.
  • Step 3: Apply for Services और Available Services देखें

    लॉगिन करने के बाद, Step 3 में आपको निम्न कार्य करने होंगे:

    1. “Apply for Services” पर क्लिक करें।

    2. इसके बाद “View All Available Services” के ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • Step 4: EWS Certificate सर्च करें और लिंक पर क्लिक करें

    1. Search Box में टाइप करें:
      अब आवेदक को प्रदर्शित Search Box में “EWS Certificate” लिखकर सर्च करना होगा।

    2. सर्च रिजल्ट से लिंक चुनें:

      • सर्च करने के बाद, रिजल्ट में “Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section – EWS” का लिंक दिखाई देगा।

      • इस लिंक पर क्लिक करें ताकि आप EWS Certificate आवेदन फॉर्म पर पहुँच सकें।

हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पात्रता व निम्न शर्ते  (haryana EWS Certificate Eligibility)

Donload Ews Pre-Defined From/Template

  • अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी ‘Proceed to apply‘ बटन पर क्लिक करें।

what is EWS certificate? | Haryana EWS सर्टिफिकेट क्या है:-   

  • Step 5: Family ID दर्ज करें और डेटा Fetch करें

    1. EWS Certificate फॉर्म खोलें:
      अब आपके सामने “Haryana Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section – EWS” का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

    2. Family ID का चयन करें:

      • फॉर्म में ‘I have Family ID’ विकल्प को सेलेक्ट करें।

      • इसके बाद अपना Haryana Parivar Pehchan Patra (Family ID) नंबर दर्ज करें।

    3. Family Data Fetch करें:

      • डेटा भरने के लिए “Click here to fetch Family data” पर क्लिक करें।

      • आपके Family ID के अनुसार फॉर्म में आवश्यक जानकारी ऑटोमैटिक रूप से आ जाएगी।

Haryana Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section-EWS

Haryana Ews Application Pdf Form Download

Family id से Ews Certificate कैसे बनवाएं?

  • Step 6: Family Member Select करें और OTP Verify करें

    1. Family Member List दिखेगी:

      • Family data fetch होने के बाद, आपके सामने Family Member की लिस्ट दिखाई देगी।

      • Member details के बॉक्स में सभी सदस्य दिखाई देंगे।

    2. अपने नाम का चयन करें:

      • आवेदक को उस सदस्य का नाम सलेक्ट करना है, जिसके लिए Haryana EWS Certificate बनवाना है।

    3. OTP भेजें और वेरिफाई करें:

      • इसके बाद ‘Send OTP’ बटन पर क्लिक करें।

      • Family ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का OTP प्राप्त होगा।

      • OTP को Verification Box में दर्ज करें और “Click Here to Verify OTP” पर क्लिक करें।

    4. फॉर्म ऑटो-पॉपुलेट होगा:

      • OTP Verify होने के बाद, आपके सामने Haryana EWS Certificate फॉर्म खुल जाएगा।

      • फॉर्म में आवेदक की लगभग सभी Personal Information Family ID से ऑटोमैटिक भरी हुई होगी।

ईडब्ल्यूएस हरयाणा प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करें?

Certificate Details

  • Step 7: Certificate Details भरें

    1. Apply for the Year चुनें:

      • Certificate Details सेक्शन में ‘Apply for the Year’ में उस वर्ष का चयन करें, जिसके लिए आप Haryana EWS Certificate आवेदन कर रहे हैं।

    2. Certificate Type चुनें:

      • यदि आप हरियाणा सरकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो Haryana Government चुनें।

      • यदि आप केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो Government of India चुनें।

    3. Applicant Category चुनें:

      • यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो Government Employee चुनें।

      • अन्यथा, Non Government Employee का चयन करें।

    4. Gross Annual Income जांचें:

      • Is Gross Annual Income Below वाले ऑप्शन में Yes पर क्लिक करें यदि आपकी आय 8 लाख रुपये से कम है।

    5. Assets Owned by Applicant भरें:

      • Assets Owned by Applicant वाले सभी ऑप्शन में No चुनें।

ईडब्ल्यूएस हरयाणा प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करें?

Haryana EWS Certificate Online Decleration
  • Step 8: Declaration स्वीकार करें और फॉर्म Submit करें

    1. Declaration स्वीकार करें:

      • फॉर्म के निचले हिस्से में दी गई Declaration पढ़ें।

      • “I Agree” पर टिक मार्क लगाकर इसे स्वीकार करें।

    2. जानकारी चेक करें:

      • सभी जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरी गई है या नहीं, एक बार ध्यानपूर्वक चेक करें।

    3. कैप्चा कोड दर्ज करें और Submit करें:

      • नीचे दिए गए Captcha Code को सही तरीके से दर्ज करें।

      • अंत में ‘Submit’ बटन पर क्लिक करके फॉर्म को जमा करें।

ईडब्ल्यूएस हरयाणा प्रमाण पत्र आवेदन

  • Step 9: फॉर्म Preview और Final Submit

    1. फॉर्म Preview देखें:

      • ‘Submit’ पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू स्क्रीन दिखाई देगा।

      • यहाँ एक बार फिर से सभी जानकारी ध्यानपूर्वक चेक करें।

    2. गलती होने पर Edit करें:

      • यदि कोई जानकारी गलत है, तो Edit ऑप्शन पर क्लिक करके सुधार करें।

    3. Final Submit करें:

      • सभी जानकारी सही होने के बाद, प्रीव्यू स्क्रीन में Submit बटन पर क्लिक करें।

      • इस तरह आपका Haryana EWS Certificate Application Form अंतिम रूप से सबमिट हो जाएगा।

    4. Download या Print करें:

      • फॉर्म Submit करने के बाद, आप Haryana EWS Certificate Application Form को डाउनलोड या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

Haryana EWS Certificate Application Form Status कैसे चेक करें?

हरियाणा ई डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति देखने के लिए आप नीची दी प्रक्रिया को फॉलो करे:-

  • Ews Application Status देखने के लिए आपको सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना है।
  • अब आपको चित्र में दिखाए अनुसार सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर Track Application Online लिंक  का लिंक मिलेगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।

Haryana EWS Certificate Application Form Status कैसे चेक करें?

  • Next Option में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमे आपको Revenue & Disaster Management Department को सेलेक्ट करना है। जैसा की इमेज में दिखाया गया है।
  • उसके बाद Economically Backward Person In General Caste के ऑप्शन को सेल्क्ट करें। जैसा निचे चित्र में दिखाया गया है

Haryana EWS Certificate Application Form Status कैसे चेक करें?

  • और अब आपको Application reference ID अपने Online Ews Application Print पर देख कर Enter your Application Reference Id डालकर Check Status पर क्लीक करना है।
  • अब आपके सामने नए पेज में आवेदक का हरियाणा ई डब्ल्यूएस एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस ऑनलाइन आजाएगा।

Haryana EWS Certificate Online बनवाने से संबंधित प्रश्न उत्तर।

Q1. सरल हरयाणा हेल्पलाइन नंबर व समय क्या है।

Ans. यदि आपको हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आवेदन करने में किसी भी की समस्या आ रही है तो आप अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: – 0172-3968400 पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते है। जिस दिन सरकारी छुट्टी रहेगी उस दिन भी आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी। आपको केवल वर्किंग डे में ही कॉल करना है। 

Q2. हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? – What is the validity of Haryana EWS certificate?

Ans. Haryana Ews Certificate की Validity चालू वित्तीय वर्ष पर आधारित होती है. जो की 1 अप्रैल से आरम्भ होकर Next Year की 31 मार्च तक होता है। जिसकों हम financial year बोलते है। वित्तीय वर्ष अनुसार Ews Certificate को 1 वर्ष बाद आपको नया बनवाना होता है।

Q3. हरियाणा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं?

Ans. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस EWS प्रमाण पत्र के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के कमजोर लोग ही EWS Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Q4. हरियाणा ईडब्ल्यूएस कितने रुपए में बनता है?

Ans. हरियाणा में EWS Certificate का आवेदन शुल्क 30 रूपये CSC Center पर बनवाने पर लगता है। ।

Q5. सामान्य वर्ग में EWS आरक्षण की शुरुआत कब हुई?

Ans. संविधान के 103 वें संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 को सरकारी नौकरी व उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी (UR ) के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के गरीब लोगो के लिए (ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत ) 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष :-

दोस्तों आज की हमारी पोस्ट ऑनलाइन हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं जाने हिंदी में। आपको अच्छी लगी तो इस पोस्ट को शेयर करना ना भूले। अगर अब भी कुछ कमी है। तो हमे Comment करके जरूर बताए। और ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए हमारी Website को सब्सक्राइब जरुर करे।

मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

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