Haryana Pashudhan Bima Yojana Online Form. रजिस्ट्रेशन प्रकिर्या, डॉक्यूमेंट, लाभ व पात्रता।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म। Pashudhan Bima Yojana Online Form हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। Haryana Pashudhan Bima Yojana | हरियाणा पशुधन बीमा योजना। Pashudhan Bima Yojana Haryana.
हरियाणा सरकार ने हरियाणा के नागरिको के लिए बहुत- सी योजनाओं की शुरुआत की है, आज हम उन्ही योजनाओं में से पशुधन बीमा योजना हरियाणा के बारें में जानकारी देने वाले है। हरियाणा सरकार ने इस नई योजना को लागु किया है। आज हम आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएँ, महत्वपूर्ण दस्तावेज, पात्रता, प्रीमियम राशि, मुआवजा राशि, पशुओ के आकड़े आदि सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे है। आप से निवेदन है की आप हमारे से लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
Haryana Pashudhan Bima Yojana क्या है?
हरियाणा पशुधन बीमा योजना(Haryana Pashudhan Bima Yojana) को सरकार ने हरियाणा के पशु पालकों के लिए चलाई है, ताकि बीमा कंपनियों के द्वारा पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाने, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और अन्य कारणों की वजह से होने वाले हादसों के कारण पशु मालिकों को उचित मुआवजा देगी। इस पशुधन बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा 1 साल तक के लिए पशुओं का बीमा कवर किया जायेगा। इसमें अलग अलग पशुओं के अनुसार 25 रुपये और 300 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता है । इस हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरुवात 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा की गयी थी।
Key Highlight of Haryana Pashudhan Bima Yojana.
योजना का नाम | हरियाणा पशुधन बीमा योजना |
साल | |
किसने शुरू की | हरियाणा सरकार ने |
विभाग | पशुपालन और दुग्ध विभाग |
मुख्य उद्देश्य | पशुओ की प्राकृतिक आपदाओं और अचानक मृत्यु होने पर पशुपालकों को बीमा उपलब्ध कराना |
लाभ प्राप्त करने वाले | ग्रामीण क्षेत्र से अनुसूचित जाति के पशुपालक |
श्रेणी | हरियाणा सरकार की योजनायें |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन |
प्रीमियम राशि का भुगतान | बड़े पशुओ के लिए 100/200/300रूपये प्रति पशुधन प्रतिवर्ष देकर अपने बड़े पशु का और मात्र 25 रूपये प्रति पशुधन प्रतिवर्ष देकर अपने छोटे पशु का |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.saralharyana.gov.in/ |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना उद्देश्य।
- हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं की किसी कारणवश या प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत्यु हो जाने पर मुआवजा प्रदान करना है। जिससे नए पशु खरीदे जा सके।
- इस योजना में पशुपालकों के पशुधन का बिमा करके उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि पशुपालकों के पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके नुकसान की भरपाई की जा सके । जिससे वह अपने परिवार का पालन -पोषण बिना किसी आर्थिक समस्या के कर सकें।
- इस योजना के माध्यम से सरकार पशुधन का बिमा करवार दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित कर रही है ।
Haryana Pashudhan Bima योजना के लाभ व विशेषता ।
- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के पशुपालकों के लिए Haryana Pashudhan Bima योजना शुरू की गई है।
- यदि प्राकृतिक आपदा या फिर किसी दुर्घटना के कारण पशु पालकों के पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा पशु बिमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- पशुधन बिमा करवाने के लिए पशुपालकों को पशुओं के अनुसार 25 रूपये से 300 रूपये तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के गरीब पशुपालकों को प्रदान किया जाएगा।
- पशुधन बीमा योजना के तहत हरियाणा राज्य के लगभग 1 लाख मवेशी आते हैं।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के पशुपालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
- वह हरियाणा पशुधन योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊंट, भेड़, सूअर आदि पशुओं शामिल किया गया है
- पशुपालक घर बैठे ही Pashudhan Bima योजना में ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है ।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के पशुपालको को एक वर्ष के लिए इंश्योरेंश कंपनी द्वारा बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- Pashudhan Bima योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति (SC) के नागरिक के मुफ्त में लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
पशुधन बीमा योजना हरियाणा पात्रता मापदंड।
राज्य के जो पशुपालक नागरिक पशुपालन के जरिए अपना घर चलाते हैं उन नागरिकों के लिए यह हरियाणा पशुधन बिमा योजना बहुत ही लाभकारी है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले राज्य के नागरिकों के पास निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। तभी आप इस पशुधन बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।
- पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने वाले किसान हरियाणा राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- जो किसान इस योजना में आवेदन करना चाहता है उसके पास अपने स्वयं के मवेशी/ पशु होने चाहिए।
- पशुधन बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को ही शामिल किया गया है।
- अगर राज्य का पशुपालक सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य पशुधन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह पशुपालक इस योजना का लाभ नहीं ले सकता ।
- पशुधन का पशुधन बिमा योजना के तहत बिमा करवाने के पशुपालक का बैंक अकाउंट आधार और पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
- इस योजना के तहत उन पशुपालकों के पशुधन का बिमा किया जाएगा जो किसी भी बैंक द्वारा डिफाल्टर न हो ।
- पशुपालकों का बैंक अकाउंट भी किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में होना जरूरी है।
हरियाणा पशुधन बीमा करवाने हेतु डॉक्यूमेंट।
कोई भी हरियाणा राज्य का नागरिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ (Benefits) प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो की इस प्रकार हैं।
- पशु चिकत्सा द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- वोटर कार्ड ।
- पशुधन का टैग 12 अंकों ।
- आवेदक पशुपालक अपने पशुधन के साथ फोटो ।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड फोटो कॉपी
- आय प्रमाण पत्र ( इनकम सर्टिफिकेट )
- जाति प्रमाण पत्र
- हरियाणा फॅमिली आईडी कार्ड ।
- पशुपालक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड की कॉपी।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट नंबर IFSC के साथ।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी इत्यादि।
हरियाणा पशुधन बिमा क्लेम करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट ।
- पशु डॉक्टर द्वारा लिखी गयी पशुधन उपचार रिपोर्ट ।
- पशु पोस्टमार्टम रिपोर्ट ।
- बैंक पासबुक ।
- पशु का कान का टैग ।
- बिमा पॉलिसी की फोटो कॉपी ।
- मृत पशुधन की फोटो / सुचना ।
पशुधन बिमा कवरेज के लिए पात्रता व लाभ ।
- बिमा हो जाने के बाद शुरुआत के 21 दिन तक आप केवल दुर्घटना से पशु मृत्यु का बिमा प्राप्त कर सकते है ।
- दुर्घटना से पशु मृत्यु होने पर पुलिस में सुचना देना अनिवार्य ।
- और आकस्मिक मृत्यु होने पर बिमा कवरेज 21 दिन के बाद चलु होगा ।
- पशुधन बिमा योजना में पशु चोरी का कवरेज शमिल नहीं किया गया है ।
- गाय और भैस की बिमा कवरेज राशि उनकी दुग्ध क्षमता पर निर्भर करती है । जिसकी अधिकतम राशि 83000 रूपये एवं 88000 रूपये रखी गयी है ।
- भेड़, बकरी, सूअर आदि छोटे पशु के लिए बिमा कवरेज राशि 10000 रूपये रखी गयी है।
- भारवाहक पशु जैसे घोडा, ऊँट, गधा, खच्चर आदि के लिए 50000 रूपये बिमा कवरेज रखा गया है ।
पशुधन बिमा क्लेम प्राप्त कैसे करें?
1. पशुपालकों के पशुधन की मृत्यु हो जाने पर पशुपालक एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / हिंदुस्तान एश्योरेंस लिमिटेड को आप घर बैठे 24 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 18004191415 / 18002091415 पर कॉल करके सुचना देना अनिवार्य है ।
2. फिर आपको अपने नजदीकी CSC Center पर जाकर सरल हरियाणा पोर्टल से पशु बिमा क्लेम के लिए आवेदन करना होगा।
3. इसके बाद 24 घंटे के अंदर बिमा कंपनी के अधिकारी द्वारा मृत पशु का निरक्षण किया जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत पशु का निपटान किया जा सकेगा।
4. पशुपालक द्वारा बिमा कंपनी को सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बाद बिमा क्लेम राशि का भुगतान पशुपालक के बैंक खाते में कर दिया जाता है।
Haryana Pashudhan Bima Yojana Apply ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बिमा योजना पशुओं के लिए काफी लाभकारी है। इसलिए हरियाणा राज्य के जो पशुपालक इस हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनको नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
Step 1. इस योजना में जो हरियाणा राज्य के पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवाना चाहते हैं तो उनको सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा ।
या फिर आप अपने नाजिदकी Csc Center पर जाकर इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Step 2. घर बैठे Haryana Pashudhan Bima Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लीक करके Saral Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
Steps 3. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदक को अपना Login ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है और Submit के आप्शन पर क्लिक करना है।
Step 4. इसके बाद आपके सामने सरल हरियाणा पोर्टल का डेशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब Menu Bar के अंदर दिए गए Apply for service के विकल्प पर क्लीक करना है.
Step 5. क्लीक करने के बाद आपको View All Availavel Servises के विकल्प पर क्लीक करना है. जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।
Step 6. अब आपको राइट साइड में दिए गए Search वाले आप्शन में Pt. Deendayal Upadhyaya Saamuhik Pashudhan Beema योजना लिखकर सर्च करना है
Step 7. आपके सामने Application for Livestock Insurance under Pt. Deendayal Upadhyaya Saamuhik Pashudhan Beema Yojana to NIA/HIBL Form का लिंक आएगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
Step 8. जिसमे आपको I have Family ID के विकल्प पर क्लिक कर Enter family id बॉक्स के अंदर अपनी Family id दर्ज करनी है।
Pashudhan Bima Yojana Online Application Form
Step 9. यह सब करने के बाद Click Here to Fetch Family Data पर क्लीक करना है। अब आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम Applicant Details के अंदर दिखाई दे जाएंगे।
Step 10. अब आपको परिवार के जिस व्यक्ति के नाम हरियाणा पशुधन बिमा योजना फॉर्म अप्लाई करना चाहते है उस व्यक्ति का नाम select करना है।
Step 11. इसके बाद यहां दिए गए Resend Otp पर क्लीक करना है। इसके बाद family id में दर्ज मोबाइल नंबर पर आएं हुए OTP दर्ज करना है।
Step 12. अब आपके सामने हरियाणा पशुधन बीमा योजना का फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसमे कुछ जानकारी फॅमिली आईडी द्वारा दर्ज हो जाती है और कुछ आपको दर्ज करनी होती है ।
Step 13. जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Attach Annexure ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर बताए गए सभी Document की PDF बनाकर फॉर्म में Upload कर दे।
Step 14.इसके बाद आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना का फॉर्म को Submiit कर देना है। और इसका प्रिंट आउट निकालकर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करके संबंधित विभाग में जमा करवादे।
इस प्रकार आप घर बैठे हरियाणा पशुधन बीमा योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर:-
हेल्पलाइन नंबर: 0172-2714001, 2574664
ईमेल ID: dg.ahd@hry.nic.in
पता: Animal Husbandry & Dairying,
हरियाणा, पशुधन भवन
Bays No. 9-12, Sector-2,
पंचकुला, हरियाणा (INDIA)
हरियाणा पशुधन बीमा योजना से संबंधित प्रश्न/उत्तर (FAQ)
Q1. Haryana Pashudhan Bima Yojana क्या है ?
Ans. हरियाणा पशुधन बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, जिसके द्वारा राज्य के पशुपालको को पशुओं का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा या फिर किसी दुर्घटना के कारण पशु पालकों के पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा पशु बिमा कवर प्रदान किया जाएगा। ताकि पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकें।
Q2. हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Ans. हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in है।
Q3. पशुधन बिमा योजना में आवेदक लाभार्थी को क्या लाभ दिया जाता है?
Ans. इस योजना में लाभार्थी पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा गाय और भैस के लिए अधिकतम मुआवजा राशि 83000 रूपये एवं 88000 रूपये रखी गयी है। छोटे पशु भेड़, बकरी, सूअर आदि के लिए बिमा कवरेज राशि 10000 रूपये रखी गयी है। और घोडा, ऊँट, गधा, खच्चर आदि के लिए 50000 रूपये बिमा कवरेज रखा गया है ।
Q4. पशुधन बीमा योजना में किन किन पशुओं को शामिल किया गया है?
Ans. इस हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊंट, भेड़, सूअर, घोडा, ऊँट, गधा, खच्चर आदि जानवरों को शामिल किया गया है।
Q5. Haryana Pashudhan Bima योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
Ans. Pashudhan Bima Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in है |
Q6. पशुधन बीमा योजना को और कौनसी योजना के नाम से जाना जाता है?
Ans. हरियाणा पशुधन बीमा योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से जाना जाता है।
निष्कर्ष :-
हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा पशुधन बीमा योजना की सारी जानकारी आपके साथ सांझा की है उम्मीद करते है की आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा। यदि आपका भी Haryana Pashudhan Beema Yojana Application Form से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और हमारे इस लेख को शेयर जरूर करियेगा। धन्यवाद।
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