सम्पूर्ण जानकारी।
- 1 हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएँ।Haryana Residence Certificate Pdf Form File कैसे भरें?
- 2 हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Resident Certificate) क्या होता है?
- 3 हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता कब तक रहती है?
- 4 Haryana Domicile Certificate का उपयोग कहां किया जाता है?
- 5 डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट (Resident Certificate) कब बनता है।
- 6 Apply Online Haryana Domicile Certificate Document (दस्तावेज)
- 7 18 वर्ष से कम उम्र के लिए हरियाणा मूल निवास प्रमाण डॉक्यूमेंट।
- 8 हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (File) कैसे भरे? Haryana Domicile File kaise Bhre.
- 9 Haryana Domicile Certificate बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया जाने हिंदी में।
- 10 हरियाणा निवास प्रमाण पत्र फॉर्म अप्लाई करने से सम्बंधित प्रश्न उत्तर (FAQ)
हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएँ।Haryana Residence Certificate Pdf Form File कैसे भरें?
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नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नई जानकारी के साथ आज हम आपको Haryana Domicile Certificate File Application Form भरना बताएंगे। इसको निवास प्रमाण पत्र भी कहते है। जो की राज्य का स्थाई निवास का प्रमाण देता है। इसके साथ ही आज के इस आर्टिकल में आपको हरियाणा राज्य की हरियाणा डोमिसाइल (Resident Certificate) कैसे Online करते है। और इस Haryana Domicile File पर किस किसके Signature होते है। और इस हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते है। यदि आप भी हरियाणा राज्य के निवासी है। तो आज के इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा।
हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Resident Certificate) क्या होता है?
Haryana Domicile Certificate – मूल निवास प्रमाण पत्र मुख्य रूप से भारत में रहने वाले व्यक्ति के राज्य और निवास स्थान की जानकारी देता है। साधरण शब्दों में मूल निवास प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है की राज्य में रहने वाला व्यक्ति किस राज्य और किस जिले का व किस तहसील का निवासी है। यदि व्यक्ति के पास हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र (रिहायशी प्रमाण पत्र हरियाणा) है तो व्यक्ति हरियाणा राज्य का माना जाएगा। जो की प्रत्येक राज्यों में निवास करने वाले व्यक्तियों के पास होना जरूरी है।
हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता कब तक रहती है?
Domicile Certificate Validity Period In Haryana
यदि व्यक्ति अपने मूल निवास पर ही अपना जीवन यापन कर रहा है। और अपने इस स्थान को कभी नहीं बदलता तो यह Haryana Domicile Certificate जारी होने के के बाद आजीवन तक वैध होती है। आप इसका उपयोग सरकारी कामों में कर सकते है।
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Haryana Domicile Certificate का उपयोग कहां किया जाता है?
हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का (Resident Certificate) का इस्तमाल शैक्षिक संस्थानों में, सरकारी सेवा, स्थानीय कार्यों, सरकारी नौकरियों, पासपोर्ट, लाइसेंस व इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार की तरफ से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जाता है। जो की राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। Domicile Certificate होने पर अपने राज्य के सभी जरूरी डॉक्मेंट जैसे आधार, वोटर कार्ड आदि बनवा सकते है इसके अतिरिक्त आप पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन आदि के लिए भी अप्लाई कर सकते है।
डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट (Resident Certificate) कब बनता है।
जब आप अपने जन्म से या फिर पिछले 15 वर्षों से एक ही राज्य में निवास करते है तो आप जिस भी राज्य में 15 सालों से रह रहे है वहां का Domicile Certificate बनवा सकते है। हरियाणा राज्य में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने में अलग अलग जिलों के अनुसार अलग समय लगता है। सामन्य तोर पर Haryana Domicile Certificate Online करवाने के बाद 5 से 7 दिन में बन जाति है।
Haryana Domicile Certificate Highlight In Hindi.
हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया। | |
विभाग का नाम | Revenue Department Haryana |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के नागरिक। |
आवेदन पत्र | मूल निवास प्रमाणपत्र । |
Official Website | Saral Haryana |
Haryana Resident Certificate Form Status Links | Click Here |
Apply Online Haryana Domicile Certificate Document (दस्तावेज)
हरियाणा मूल निवास प्रमाण डॉक्यूमेंट। Haryana Domicile Certificate Document.
Haryana Resident Certificate के लिए हम डॉक्यूमेंट को दो भागो में विभाजित करते है। ताकि आपको अच्छे से समझ आजाएं।
18 वर्ष से ऊपर के लिए हरियाणा मूल निवास प्रमाण डॉक्यूमेंट।
- राशन कार्ड।
- वोटर कार्ड / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट।
- जन्म प्रमाण पत्र। (10th Certificate)
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र।
- अभिभावक का आधार कार्ड / वोटर कार्ड। एक अवश्य लगाए।
18 वर्ष से कम उम्र के लिए हरियाणा मूल निवास प्रमाण डॉक्यूमेंट।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र।
- अभिभावक जिसके नाम से फाइल भरी है उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड। दोनों लगाएं
- बच्चे का आधार कार्ड।
- बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो।
- राशन कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। (10th Certificate)
Haryana Domicile File भरते समय क्या क्या सावधानी बरते?-
Haryana domicile form kaise bhare:- के लिए निम्नलिखत स्टेप्स को फॉलो करें।
- जब भी आप अपनी हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भरे उसे अपनी 10th सर्टिफिकेट या फिर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को लेकर भरे जिसमे आपकी सभी जानकारी सही हो।
- जब आप अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट फाइल भरकर ऑनलाइन अप्लाई करवाते है तो सबसे पहले आप से आपकी फॅमिली आईडी (Haryana Family Id ) मांगी जाती है।
- और जो भी आपका नाम, डेट ऑफ़ बिर्थ, फादर – मदर नाम और एड्रेस आपकी फॅमिली आईडी में है। वही डाटा ऑटोमैटिक Haryana Resident Certificate Online आवेदन के अंदर आजाएगा।
- इसलिए सबसे पहले अपनी फॅमिली आईडी वाले डाटा को तुरंत सही करवाले। अपने 10th सर्टिफिकेट अनुसार अन्यथा आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट गलत बन जाएगी।
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (File) कैसे भरे? Haryana Domicile File kaise Bhre.
haryana resident certificate form kaise bhare:- यह जानने के लिए आपको निचे दिए गए Steps को फॉलो करना है।
दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र फाइल भरते समय जो 18 + है और जो 18 – है। दोनों ही कंडीशन में फोटो जिसकी Domicile Certificate बननी है उसी की लगानी है। माता-पिता की फोटो नहीं लगेगी।
और फाइल के अंदर हस्ताक्षर घोषणकर्ता / हस्ताक्षर प्रार्थी वाले कॉलम के अंदर जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनमे अभिभावक के सिग्नेचर होंगे और अभिभावक के नाम से ही फाइल भरी जाएगी। बच्चे का नाम केवल
( मुझे स्वयं या अपने पुत्र/सुपत्री। .............. के लिए निवास/ आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ) इस कॉलम के अंदर ही बच्चे का नाम आएगा।
18 वर्ष से ऊपर वाले अपने फाइल के अंदर हस्ताक्षर घोषणकर्ता / हस्ताक्षर प्रार्थी वाले कॉलम के अंदर अपने सिग्नेचर करेंगे और फाइल भी उन्ही के नाम से भरी जाएगी। इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको स्वयं लिखना है।
( मुझे स्वयं या अपने पुत्र/सुपत्री। .............. के लिए निवास/ आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। )
Haryana domicile form kaise bhare Married Women के लिए अलग से Married Haryana Residence File भरी जाती है उस फाइल में पुत्र/सुपत्री के स्थान पर पत्नी लिखा आता है। फाइल भरने के बाद इसमें लड़की के मायके की तरफ से किसी से भी वेरीफाई नहीं करवाना। केवल ससुराल के नम्बरदार, सरपंच और पटवारी (गांव) पार्षद, नम्बरदार, पटवारी और सेक्टरी (शहर) से वेरीफाई करवानी होती है
Haryana Domicile Certificate बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया जाने हिंदी में।
Haryana Resident Certificate Apply Online in Hindi.
- Haryana Domicile Certificate बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी तहसील से Haryana Domicile Certificate File लेके आना होगा।
- फिर आपको इस मूल निवास प्रमाण पत्र फाइल को भर लेना है। दोस्तों यह Haryana Resident Certificate File जिसकी उम्र 18 से कम है उसको यह फाइल अपने माता -पिता में से एक के नाम भरनी है।
- और जो 18 वर्ष से ज्यादा के है वो यह फाइल अपने नाम से भरेंगे।
- फाइल को भर कर उम्र के अनुसार ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट इस फाइल के साथ अटैच करें।
- इसके बाद यदि आप गांव (Rural Area) में निवास करते है तो आपको अपने गांव के सरपंच, नम्बरदार और पटवारी के पास वेरीफाई करवाना है। ( इन तीनो के सिग्नेचर और मोहर लगवानी है फाइल पर )
- यदि आप शहर ( Urban Area ) में निवास करते है तो आपको अपने नजदीकी पार्षद, नम्बरदार/ प्रधान और सचिव नरपरिषद से वेरीफाई करवाना होता है। ( इन तीनो के सिग्नेचर और मोहर लगवानी है फाइल पर )
- आपको इस फाइल पर एक 10 रूपये की टिकट लगानी है। जो की Court Fee के नाम से आती है। इसको आपको फाइल के पहले पेज पर सबसे ऊपर लगाना है।
- अब आपकी Haryana Domicile Certificate File पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तैयार है।
- इसके बाद आवेदक अपने नजदीकी सीएससी केंद्र (Csc Center), ई-दिशा केंद्र पर या फिर अपनी तहसील के Sarl केंद्र में जाकर ऑनलाइन अप्लाई करवादे।
- (Csc Center), ई-दिशा केंद्र पर जिसकी डोमिसाइल बन रही है उसकी एक फोटो भी क्लीक की जाएगी।
NOTE:-
Married लड़कियों के लिए Haryana Domicil की फाइल अलग आती है। और उसको भरते समय कुछ इनफार्मेशन जहां पर शादी हुई है वहां की होती है। और कुछ आपके मायके की। इसलिए फाइल भरते समय इसे ध्यान पूर्वक भरे।
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र फॉर्म अप्लाई करने से सम्बंधित प्रश्न उत्तर (FAQ)
Q1. हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते है?
Ans. हरियाणा रेजिडेंस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर्ता का राशन कार्ड , आधार कार्ड , जन्म प्रमाण पत्र / 10 सर्टिफिकेट, माता पिता में एक का वोटर आईडी कार्ड, Haryana family id, एक पासपोर्ट फोटो व Haryana Residence Application Form आदि दस्तावेज लगते है।
Q2. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
Ans. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी सरल केंद्र या फिर तहसील में जाकर करवा सकते है हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in है।
Q3. अपने निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन स्टेटस कैसे पता करें?
Ans. यदि अपने भी अपने निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन करवा दिया है तो आप हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आवेदन स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
Q4. हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाने के बाद डाउनलोड कैसे करे?
Ans. हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन के कुछ दिनों बाद आपके रेजिस्टर्ड मोबाइल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाने का sms आजाएगा। इसके बाद आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की ऑफिसियल edisha.gov.in पर जाकर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है।
Subject:-
Haryana Domicile Certificate Kaise Banaye | Haryana Domicile Certificate Ki Jankari | Haryana Domicile Certificate Kaise Banega. |
- Haryana Marriage Cerificate Download करें।
- Haryana Income Certificate कैसे बनवाएं?
- Haryana Domicile Certificate Download करें।
- हरियाणा आय प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
निष्कर्ष :-
दोस्तों आज की हमारी पोस्ट ऑनलाइन हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं जाने हिंदी में। आपको अच्छी लगी तो इस पोस्ट को शेयर करना ना भूले। अगर अब भी कुछ कमी है। तो हमे Comment करके जरूर बताए। और ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए हमारी Website को सब्सक्राइब जरुर करे।
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