हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व दस्तावेज़.

हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 20000 रूपये। National Family Benefit Scheme.

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

Haryana Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025 | पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

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BPL परिवार के मुखिया की मृत्यु पर आर्थिक सहायता योजना – हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

नमस्कार दोस्तों  आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। इस लेख में हम आपको हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Haryana Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2025) के बारे में विस्तार से बताएंगे।

इस योजना के तहत यदि किसी गरीब BPL परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।


इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को कठिन परिस्थिति में सहारा देना है, ताकि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

यदि आप भी गरीब (BPL) परिवार से आते हैं और आपके परिवार में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे –

  • हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की पात्रता

  • आवश्यक दस्तावेज़

  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • और योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि Haryana NFBS Yojana 2025 में कैसे आवेदन करें और आर्थिक सहायता प्राप्त करें।

हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS) की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों की मदद के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और परिवार में उनके अलावा कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होता।

👉 इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसे प्रभावित परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहारा मिल सके ताकि वे अपने जीवन-यापन को जारी रख सकें।

👉 हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से पात्र BPL परिवारों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी तात्कालिक जरूरतें पूरी हो सकें और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का उद्देश्य | Main Objective of Haryana NFBS

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हरियाणा (Haryana National Family Benefit Scheme) का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है।

1. इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को लाभ दिया जाता है, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होता है।

2. परिवार की आय का स्रोत खत्म हो जाने पर, सरकार द्वारा ₹20,000 की आर्थिक सहायता राशि सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

3. इस सहायता का उद्देश्य है कि प्रभावित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद मिल सके ताकि वे अपने जीवन-यापन और जरूरी खर्चों को पूरा कर सकें।

हालाँकि यह राशि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यह योजना गरीब परिवारों के लिए कठिन परिस्थिति में एक बड़ा सहारा साबित होती है।

हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत मिलने वाला लाभ

National Family Benefit Scheme Haryana के अंतर्गत राज्य के ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL Category) जीवन-यापन करते हैं।

1. इस योजना के तहत यदि किसी गरीब परिवार के महिला या पुरुष मुखिया की मृत्यु हो जाती है और परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला सदस्य नहीं है, तो ऐसे परिवार को ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. यह राशि सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

3. सरकार का उद्देश्य है कि अचानक हुए इस संकट के समय गरीब परिवार को कुछ हद तक आर्थिक सहारा मिल सके और उनकी रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें।

Haryana Rastriya Parivarik Labh Yojana 2025 – Key Highlights.

योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा
शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा (Social Justice & Empowerment Department Haryana)
लागू वर्ष 2025
लाभार्थी बीपीएल (BPL) श्रेणी के गरीब परिवार
उद्देश्य परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि ₹20,000 (एकमुश्त राशि)
पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in
ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (PDF) Click Here

हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन हेतु पात्रता / योग्यता शर्तें

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Haryana के अंतर्गत वित्तीय सहायता पाने के लिए आवेदक परिवार को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है –

 

 

  1. मूल निवास: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

  2. मुख्य कमाने वाले सदस्य: मृतक व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए।

  3. आत्महत्या: यदि मृत्यु आत्महत्या (Suicide) से हुई है, तो परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा।

  4. आधार आय: परिवार केवल मृतक व्यक्ति की आय पर आश्रित होना चाहिए।

  5. बीपीएल परिवार: परिवार बीपीएल (BPL) श्रेणी में होना अनिवार्य है।

  6. लाभ प्राप्ति का समय: लाभ केवल तभी मिलेगा जब कमाने वाले पुरुष या महिला मुखिया की मृत्यु हो चुकी हो।

  7. मृतक की आयु: मृतक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

  8. अन्य योजनाओं का लाभ: यदि परिवार पहले से सरकार की किसी समान योजना का लाभ ले रहा है, तो इसे यह योजना नहीं मिलेगी।

  9. आवेदन की समयसीमा: आवेदन मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।

    • यदि आवेदन 1 साल के बाद किया गया तो लाभ नहीं मिलेगा।

  10. ऑनलाइन आवेदन में सत्यापन:

    • आवेदन करते समय सभी जानकारी हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP ID) और दस्तावेजों के अनुसार सही-सही होनी चाहिए।

    • नाम, जन्मतिथि, पता और मृतक से संबंध जैसी जानकारी PPP ID में दर्ज जानकारी से मेल खानी चाहिए

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा हेतु आवश्यक दस्तावेज़।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा का आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे –

1️⃣ परिवार का बीपीएल राशन कार्ड
2️⃣ मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
3️⃣ आवेदक की बैंक पासबुक (खाता संख्या व IFSC कोड सहित)
4️⃣ शपथ पत्र (Affidavit)
5️⃣ आवेदक का मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
6️⃣ दो पासपोर्ट साइज फोटो
7️⃣ आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
8️⃣ NFBS Declaration Pdf Form Haryana
9️⃣ हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP)
🔟 हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)

महत्वपूर्ण सूचना (Important Note):

  • NFBS Declaration Pdf Form Haryana को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लें।

  • फॉर्म को नीले पेन से भरें।

  • इसमें आवेदक के सिग्नेचर और फोटो चस्पा करें।

  • फॉर्म को अपने गांव के सरपंच / शहर के वार्ड पार्षद से सत्यापित (Verified) करवा कर उनके सिग्नेचर व मुहर (Stamp) लगवाना अनिवार्य है।

  • इसके बाद इस फॉर्म को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी है।

Haryana Rashtriya Parivarik Labh Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।

हरियाणा राज्य के अंदर जितने भी पीड़ित परिवार है जो बीपीएल श्रेणी अंतर्गत आते है अगर वे इस योजना का आवेदन Online अप्लाई करना चाहते है तो आपको हमारे द्वारा बताये गए तरिके को फॉलो करना होगा, तभी ही आप इस योजना की ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को जान पाएंगे। इसलिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।

Step 1. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। 

Steps 2. इसके बाद जब आप वेबसाइट वाले पेज में आ जायेगे, तो आपको होम पेज में Sign in Here वाला सेक्शन दिखाई देगा उसमे आपको Login id को भरना है ।

Step 3. जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके द्वारा पहले कोई पंजीकरण सरल हरियाणा पोर्टल पर नहीं किया गया है तो वह New user ? Register here के विकल्प पर क्लीक करें। अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए लिंक पर क्लीक करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।

Saral Haryana Portal पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? 

Steps 4. जब आपका रजिस्ट्रेशन सरल हरियाणा पोर्टल पर  हो जाए तो आपको अपनी Login id और Password दर्ज करके निचे दिए कैप्चा कोड दर्ज करना है फिर निचे दिए गए Submit के बटन पर क्लिक कर दे ।

हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। 

Step 5. लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड के अंदर मेनू बार में “Apply for Services”  पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको “View all Available Services” का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।

Haryana National family Scheme for Bpl Families Online Form.

Steps 6. अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। जिसमे आपके सामने सभी हरियाणा की सभी योजनाओं की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको Search वाले ऑप्शन में Haryana National family Scheme for Bpl Families लिख कर Search करना होगा।

Step 7. सर्च करने पर सर्च रिजल्ट में आपके सामने “Haryana National family Scheme for Bpl Families” का Link दिखाई देगा आपको इस पर क्लीक करना है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन

Steps 8. आगे के नए पेज में अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। जिसमे “Haryana National family Scheme for Bpl Families” Pdf Form Download करने का ऑप्शन आएगा। यदि आपने पहले से ही इस फॉर्म को भर कर वेरीफाई करवा लिया है तो आपको “Proceed to apply” बटन पर क्लिक करें।

Step 9. अगले Page में आपके सामने “Assistance to the Deceased’s Family Living Below Poverty Line Under the National Family Benefit Scheme” का फॉर्म खुल जायेगा।

Steps 10. जब आप I have Family ID  के विकल्प को चुनेगे तो, इसके बाद आपको Family ID Number को  Enter करना होगा,फिर आप click here to fetch family data के ऑप्शन पर क्लिक करे।

Step 11. इसके बाद आपके सामने परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आजाएगी। आपको आवेदक के नाम को सेलेक्ट करना है। फिर Send Otp पर क्लीक करना है।

Steps 12. अब Family Id से लिंक Mobile Number पर Otp आएगा आपको 4 डिजिट ओटीपी नंबर को Verification box  के अंदर डालकर “Click Here to Verify Otp” पर क्लीक करना है।

Step 13. इसके बाद आवेदन कर्त्ता की कुछ जानकारी अपने आप फॉर्म में के अंदर परिवार पहचान पत्र अनुसार आजाएगी। और कुछ आपको दर्ज करनी है।

Steps 14. इसके बाद आवेदक की एक Passport Size Photo Upload करनी है। व साथ ही आवेदन कर्ता का एड्रेस भी दर्ज करना है।

Details of the Deceased (मृतक का विवरण )

Step 15. इसके बाद आपको परिवार के मृत व्यक्ति की डिटेल्स दर्ज करनी है जैसे की मृत्यु का स्थान, पुलिस स्टेशन नाम, मृत्यु की तिथि।

Steps 16. मृतक परिवार केBPL Ration Card number व मृत व्यक्ति का व्यवसाय दर्ज करने है।

Step 17. क्या मृतक परिवार का मुख्य जीवोकोपार्जक है इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको Yes करना है।

Details of the dependents of the deceased’s family (मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण )

Steps 18. मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण में आपको परिवार के लोगो का नाम व उनकी आयु और मृत व्यक्ति के साथ उनके संबंध आदि की जानकारी दर्ज करनी है।

Step 19. आगे के प्रोसेस में Declartaion में I Agree के विकल्प में आपको टिक मार्क करना होगा। फिर नीचे दिए गए Capcha कोड को दर्ज करके Submit को एंटर करना है.

Steps 20. जब आप नए पेज में आ जायेगे तो आपके द्वारा हरयाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन फॉर्म में दर्ज की गयी सभी जानकारी मिल जाएगी आपको इस जानकारी को अच्छे से चेक करनी। कोई गलती होने पर निचे दिए गए Edit वाले ऑप्शन पर क्लीक करे अन्यथा‘Attach Annexure‘ ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 21. फिर आगे आवेदन के अंदर आप से जितने भी Document की लिस्ट आपको ऊपर बताई गयी है उनकी स्कैन कॉपी करके फॉर्म के साथ अपलोड करना है इसके बाद आवेदन फॉर्म को Submiit कर देना।

इस प्रकार आपका राष्ट्रीय परिवार लाभ  योजना  हरियाणा का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और फिर Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana का Application Form Download या प्रिंट आउट निकाल लें।

हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्टेटस कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है |
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
  • यहां पर आपको “Track Application / Appeal” वाले ऑप्शन पर क्लीक करना है।

Haryana National family Scheme for Bpl Families application Status Check

  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर Haryana National family Scheme for Bpl Families application Status Check करने का विकल्प आजाएगा।
  • Select Departmet के अंदर आपको “Social Justice And Empowerment” Select करना है।
  • Select Service के अंदर आपको “National family benefits scheme for BPL families” Select करनी है.
  • Last आपको Application Refrerence Id जो की आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के प्रिंट पर मिल जाएंगे। दर्ज करनी है।
  • इसके बाद आपको Check Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन स्टेटस

  • अब आपके सामने राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन स्टेटस का विवरण खुलकर आ जाएगा। इस तरह आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।

हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025 – सामान्य प्रश्न (FAQ)

Q1. हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

Ans. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) हरियाणा के गरीब (BPL) परिवारों के लिए चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला सदस्य नहीं है, तो सरकार उस परिवार को ₹20,000 की आर्थिक सहायता देती है।

Q2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Ans. योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों को कठिन परिस्थिति में आर्थिक सहारा प्रदान करना है ताकि वे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकें और जीवन-यापन कर सकें।

Q3. हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?

Ans. इस योजना के तहत पात्र BPL परिवार को एकमुश्त ₹20,000 की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर होती है।

Q4. सहायता राशि कब और कैसे मिलेगी?

Ans. सत्यापन पूरा होने के बाद ₹20,000 की राशि सीधे लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Subject :-

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निष्कर्ष :-

इस आर्टिकल में हमने आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हरियाणा (Rashtriya Parivarik Labh Yojana Haryana) से जुड़ी पूरी जानकारी दी है – जैसे कि पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें।

अगर आपके परिवार या किसी जानने वाले परिवार का मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है और वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो यह योजना उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है।

👉 हमारा उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार तक इस योजना की सही जानकारी पहुँचे ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।

आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया (Facebook, WhatsApp, Twitter) पर शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

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मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

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