फॅमिली आईडी द्वारा हरियाणा ओबीसी प्रमाण पत्र कैसे बनाये? | Haryana OBC Caste Certificate Online Apply 2025
हेलो दोस्तों! आज हम फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप फॅमिली आईडी के माध्यम से हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र (Haryana OBC Caste Certificate) कैसे बना सकते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) और जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) होना बहुत जरूरी है। हरियाणा ओबीसी प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और वैध दस्तावेज है, जिसका उपयोग—
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शैक्षणिक संस्थानों में Scholarship (छात्रवृत्ति) लेने के लिए,
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विभिन्न सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए,
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तथा अन्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को राज्य सरकार के Revenue Department (राजस्व विभाग) द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं में आरक्षण (Reservation) और अन्य लाभ मिलते हैं।
अब सरकार ने प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। पहले जहाँ आपको कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और फाइलें लगानी पड़ती थीं, वहीं अब केवल Haryana Family ID (परिवार पहचान पत्र) के माध्यम से आपका OBC प्रमाण पत्र बन जाता है।
👉 इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे –
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हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र क्या है?
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Haryana OBC Certificate के लिए पात्रता और जरूरी शर्तें
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फॅमिली आईडी से हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं?
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OBC Certificate के फायदे और उपयोग
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तथा इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि Haryana OBC Caste Certificate Online Apply 2025 की पूरी प्रक्रिया क्या है।
OBC Category Reservation क्या है? | अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण
भारतीय संविधान में OBC (Other Backward Class) वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) वर्ग के लिए आरक्षण (Reservation) देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान करती हैं।
👉 आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास करना, उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं में बराबरी का अवसर देना है।
भारत में आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले हंटर कमीशन (Hunter Commission) 1882 के दौरान हुई थी। उस समय समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा (Higher Education) के अवसर देने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1942 में डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना हुई, जिसने आरक्षण प्रणाली को मजबूत आधार प्रदान किया।
आज OBC Category Reservation के तहत शिक्षा, सरकारी नौकरी, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं में आरक्षित वर्ग (Reserved Category) के नागरिकों को विशेष लाभ दिए जाते हैं।
हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र कितने प्रकार की होती है?
आपको बता दे हरियाणा में जाति प्रमाण ( Haryana Obc Caste Certificate ) दो प्रकार की होती है। जो की इस प्रकार से है।
Other Backward Class Haryana Government:- यह Haryana OBC Jaati Praman Patra हरियाणा सरकार द्वारा जारी योजना व अन्य शैक्षिणक का लाभ उठाने के बनवाया जाता है।
Other Backward Class Central Government :- यह Haryana OBC Jaati Praman Patra केंद्र सरकार द्वारा योजना में व शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने तथा केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार की भर्तियों का फॉर्म अप्लाई करते समय किया जाता है।
हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लाभ।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ताकि भारत के ओबीसी श्रेणी में आने वाले नागरिकों को लाभ प्रदान किया जा सके।
हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र केवल उन्ही नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो लगो भारत व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी के अंतर्गत आते है।
- ऐसे नागरिकों को कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु ओबीसी उम्मीदवार के लिए सरकार की नीतियों के अनुसार पहले से ही सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है।
- इसके साथ ही ओबीसी प्रमाण पत्र धारक को सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रियाओं में आयु सीमा के साथ शुल्क में भी में छूट दी जाति है।
- राज्य सरकार और केंद्र सरकार ओबीसी छात्रों के लिए विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता योजना के रूप में प्रदान करती हैं।
- इससे ओबीसी छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलती है. इसलिए हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्यक है।
- ओबीसी उम्मीदवारों को स्थानीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण का लाभ मिलता है। यह जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में ओबीसी समुदायों का प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करता है।
नोट:-
लाभ और आरक्षण नीतियां सरकारी विनियमों और नीतियों के आधार पर बदलती रहती हैं। हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों को देखने की सलाह दी जाति है।
अगर आप भी हरियाणा का Obc Caste Certificate बनवाने के लिए आवेदन कर रहें है तो आपको इस हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की पात्रताओं का ज्ञान होना जरूरी है। जो की इस प्रकार है।
- यह Haryana OBC Jaati Praman Patra उन्ही समुदाय या जाति से संबंध रखने वाले लोगो का बनता है जिसे हरियाणा में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। हरियाणा ओबीसी समुदायों की सूची में देख कर आप चेक कर सकते है की आप ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आते है या नहीं।
- इसके साथ ही आवेदन करने वाला व्यक्ति भी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम हरियाणा सरकार द्वारा जारी Family id में भी होनी चाहिए।
Haryana OBC Certificate Online Apply हेतु आवश्यक दस्तावेज।
दोस्तों OBC Certificate Online Apply करने के लिए नीचे बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी जो निम्न प्रकार है
- आवेदक की फॅमिली आईडी।
- आवेदक के माता – पिता की फॅमिली आईडी।
- माता – पिता की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
Haryana OBC Jaati Praman Patra Highlight.
आर्टिकल | हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ऐसे बनाएं |
वर्ष | |
विभाग | हरियाणा राजस्व विभाग (revenue department) |
उद्देश्य | Haryana OBC Caste Certificate पत्र देना |
लाभार्थी | हरियाणा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग |
लाभ | ओबीसी प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु। |
आवश्यकता | आरक्षण का लाभ लेने हेतु |
वर्ष | |
ऑफिसियल वेबसाइट | Saralharyana.gov.in |
OBC फुल फॉर्म | Other Backword caste (अन्य पिछड़ी जातियाँ) |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑनलाइन हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनायें? | Haryana OBC Caste Certificate Apply Online
अगर आप हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको अब कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से Haryana OBC Caste Certificate Online Apply कर सकते हैं।
Step 1.
सबसे पहले आपको हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलेगा। यहां आपको Sign In Here वाले कॉलम पर क्लिक करना है।
Step 2.
क्लिक करने के बाद आपके सामने Login ID Page ओपन हो जाएगा, जैसा कि पोर्टल पर दिखाया गया है।
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इसमें अपनी Login ID और Password भरें।
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फिर Submit बटन पर क्लिक करें।
अगर आपने अभी तक Saral Haryana पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप पहले saralharyana.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
tep 3.
लॉगिन करने के बाद पोर्टल के Menu में जाएँ और Application for Services सेक्शन का चयन करें। यहाँ आपको Available Service List दिखाई देगी।
Step 4.
अगले पेज में Search Box में “Caste Certificate” टाइप करें और सर्च करें। इसके बाद आपके सामने Caste Certificate का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करें।
Step 5.
अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको “मेरे पास परिवार आईडी है” विकल्प का चयन करना है।
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इसके बाद अपनी Family ID दर्ज करें और Fetch Data पर क्लिक करें।
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Family Data से आवेदक का नाम चुनें और Send OTP पर क्लिक करें।
Step 6.
आपकी Family ID से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को दर्ज करके Verify पर क्लिक करें।
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अब आवेदक की जानकारी Family ID से अपने आप आ जाएगी।
Step 7.
इसके बाद आपको आवेदक के माता-पिता की Family ID दर्ज करनी होगी और उनका डाटा भी Fetch करना होगा।
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फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को सही-सही भरें।
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अगर माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उनका Death Certificate अपलोड करें।
Step 8.
सभी विवरण भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को Submit कर दें।
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आवेदन सफल होने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS आ जाएगा।
इस प्रकार आपका हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन (Haryana OBC Caste Certificate Online Apply Process) पूरा हो जाएगा।
Haryana OBC Certificate Application Status कैसे चेक करें?
अगर आपने हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र (Haryana OBC Caste Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो अब आप उसका स्टेटस आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
Step 1.
सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर विजिट करना है।
Step 2.
होमपेज पर जाएँ और वहाँ पर दिए गए Track Application/Appeal Status विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3.
अगले पेज में आपको Select Department का विकल्प मिलेगा। इसमें से Revenue & Disaster Management Department चुनें।
Step 4.
अब Select Service के अंदर Other Backward Class Certificate का चयन करें।
Step 5.
यहाँ आपको अपना Application Reference ID दर्ज करना होगा, जो आपको आवेदन करते समय मिला था।
Step 6.
सबसे अंत में Check Status पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आपका Haryana OBC Certificate Application Status स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
हरियाणा OBC जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
अगर आपने हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र (Haryana OBC Caste Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और अब उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
Step 1.
सबसे पहले आपको edisha.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Step 2.
होमपेज पर आपको Status of Application का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें।
Step 3.
अब नए पेज में आपको Enter eDisha/Saral ID वाले बॉक्स में अपना OBC Caste Certificate Application Reference Number दर्ज करना है।
Step 4.
इसके बाद अगले बॉक्स में Mobile Number या फिर Family ID डालकर Search विकल्प पर क्लिक करें।
Step 5.
अब आपके सामने आपके Haryana OBC Certificate Download Link दिखाई देगा।
Step 6.
आपको Download Certificate पर क्लिक करके अपनी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की कॉपी डाउनलोड कर लेनी है।
👉 वैकल्पिक रूप से, आप सीधे Saral Haryana Portal पर लॉगिन करके Submit Data सेक्शन में जाकर भी अपना OBC Certificate Download कर सकते हैं।
हरियाणा OBC जाति प्रमाण पत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर (FAQs)
Q1. हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans. हरियाणा OBC Certificate के लिए नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया में नागरिकों को अपने तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र से OBC आवेदन फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे और फिर इसे संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नागरिक saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Q2. हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
Ans. इसके लिए आपको saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ Track Application / Appeal Status पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर/रेफरेंस नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Q3. हरियाणा OBC Certificate ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?
Ans. हरियाणा OBC Caste Certificate डाउनलोड करने के लिए नागरिक edisha.gov.in पर जाकर Status of Application सेक्शन में अपनी एप्लीकेशन ID और मोबाइल नंबर/फॅमिली ID डालकर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
Q4. OBC Certificate चेक करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?
Ans. हरियाणा OBC जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करने के लिए नागरिक के पास ये जानकारी होनी चाहिए:
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फॅमिली आईडी
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OBC Certificate एप्लीकेशन/रजिस्ट्रेशन नंबर
Q5. हरियाणा OBC जाति प्रमाण पत्र कितने दिनों में बन जाता है?
Ans. आवेदन करने के बाद सामान्यतः हरियाणा OBC जाति प्रमाण पत्र 3 से 7 कार्यदिवसों में जारी कर दिया जाता है।
Q6. OBC Certificate बनवाने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है?
Ans. हरियाणा OBC Caste Certificate बनवाने के लिए नागरिकों को केवल ₹30 (सरकारी शुल्क) का भुगतान करना होता है।
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निष्कर्ष :-
दोस्तों, आज की पोस्ट में हमने विस्तार से जाना कि ऑनलाइन हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको हरियाणा OBC Certificate Online Apply करने में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे।
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