
Haryana EWS Certificate Online 2026: मे Family id से अप्लाई कैसे करें?
Haryana EWS Certificate Online: सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए सरकारी भर्तियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। हरियाणा में अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है; आप सरल हरियाणा पोर्टल और परिवार पहचान पत्र (Family ID) के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
What is EWS Certificate?
भारत में पहले से ही OBC, SC और ST श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को ऐसा कोई आरक्षण नहीं मिलता था।
इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
Haryana EWS Certificate Overview
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
| प्रमाण पत्र का नाम | हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (Income & Asset Certificate) |
| आरक्षण का लाभ | सामान्य वर्ग (General) को नौकरियों व दाखिले में 10% आरक्षण |
| पात्रता श्रेणी | केवल आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी (UR – Unreserved) |
| पारिवारिक आय सीमा | सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम |
| सरकारी फीस (CSC/Portal) | लगभग ₹30/- |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (Saral Haryana Portal) |
| मुख्य दस्तावेज | हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Family ID) |
| सर्टिफिकेट की वैधता | 1 वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) |
| ऑफिशियल पोर्टल | saralharyana.gov.in |
हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की पात्रता और शर्तें (Eligibility Criteria)
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सामान्य श्रेणी: केवल सामान्य वर्ग (General/UR) के नागरिक आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें SC, ST या OBC आरक्षण का लाभ न मिल रहा हो।
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पारिवारिक वार्षिक आय: परिवार की सभी स्रोतों से कुल सालाना आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
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कृषि भूमि सीमा: परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
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आवासीय संपत्ति (मकान/प्लॉट) के नियम:
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1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट/मकान न हो।
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अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक का आवासीय प्लॉट न हो।
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ग्रामीण या गैर-अधिसूचित क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय प्लॉट न हो।
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स्थायी निवासी: आवेदक हरियाणा का मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
Documents Required for Haryana EWS Certificate (आवश्यक दस्तावेज)
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Applicant’s Family ID: आवेदन का मुख्य आधार परिवार पहचान पत्र (PPP) ही है।
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Mobile Number Linked with Family ID: ऑनलाइन आवेदन के समय OTP वेरिफिकेशन के लिए फैमिली आईडी से लिंक चालू मोबाइल नंबर।
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Parents’ Family ID (If Separate): यदि आवेदक की फैमिली आईडी अलग है और माता-पिता किसी दूसरी फैमिली आईडी में दर्ज हैं, तो माता-पिता की फैमिली आईडी अनिवार्य है।
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Maika Paksh Family ID (For Married Women): विवाहित महिला आवेदक के मामले में उनके मायके पक्ष (माता-पिता) की फैमिली आईडी की आवश्यकता होती है।
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Parents’ Death Certificate: यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) अपलोड करना अनिवार्य है।
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Passport Size Photo: आवेदन फॉर्म में अपलोड करने के लिए आवेदक की हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।
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Self Declaration: पोर्टल पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन और सहमति के लिए स्व-घोषणा पत्र।
Important Note: आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि Family ID में आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पता 10वीं की मार्कशीट से 100% मेल खाता हो। यदि कोई अंतर है, तो पहले फैमिली आईडी में सुधार करवाएं।
Haryana EWS Certificate ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
यदि आप हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश को फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सरल हरियाणा पोर्टल पर विजिट करें:
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से Saral Haryana Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ। -
Sign In करें:
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होमपेज पर आपको “Sign In Here” का ऑप्शन दिखाई देगा।
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यहाँ अपना Saral Haryana Username (Login ID), Password और Captcha Code दर्ज करें।
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इसके बाद Submit पर क्लिक करके लॉगिन करें।
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Step 3: Apply for Services और Available Services देखें
लॉगिन करने के बाद, Step 3 में आपको निम्न कार्य करने होंगे:
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“Apply for Services” पर क्लिक करें।
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इसके बाद “View All Available Services” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
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Step 4: EWS Certificate सर्च करें और लिंक पर क्लिक करें
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Search Box में टाइप करें:
अब आवेदक को प्रदर्शित Search Box में “EWS Certificate” लिखकर सर्च करना होगा। -
सर्च रिजल्ट से लिंक चुनें:
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सर्च करने के बाद, रिजल्ट में “Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section – EWS” का लिंक दिखाई देगा।
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इस लिंक पर क्लिक करें ताकि आप EWS Certificate आवेदन फॉर्म पर पहुँच सकें।
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- अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी ‘Proceed to apply‘ बटन पर क्लिक करें।

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Step 5: Family ID दर्ज करें और डेटा Fetch करें
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EWS Certificate फॉर्म खोलें:
अब आपके सामने “Haryana Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section – EWS” का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। -
Family ID का चयन करें:
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फॉर्म में ‘I have Family ID’ विकल्प को सेलेक्ट करें।
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इसके बाद अपना Haryana Parivar Pehchan Patra (Family ID) नंबर दर्ज करें।
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Family Data Fetch करें:
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डेटा भरने के लिए “Click here to fetch Family data” पर क्लिक करें।
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आपके Family ID के अनुसार फॉर्म में आवश्यक जानकारी ऑटोमैटिक रूप से आ जाएगी।
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Family id से Ews Certificate कैसे बनवाएं?
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Step 6: Family Member Select करें और OTP Verify करें
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Family Member List दिखेगी:
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Family data fetch होने के बाद, आपके सामने Family Member की लिस्ट दिखाई देगी।
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Member details के बॉक्स में सभी सदस्य दिखाई देंगे।
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अपने नाम का चयन करें:
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आवेदक को उस सदस्य का नाम सलेक्ट करना है, जिसके लिए Haryana EWS Certificate बनवाना है।
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OTP भेजें और वेरिफाई करें:
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इसके बाद ‘Send OTP’ बटन पर क्लिक करें।
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Family ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का OTP प्राप्त होगा।
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OTP को Verification Box में दर्ज करें और “Click Here to Verify OTP” पर क्लिक करें।
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फॉर्म ऑटो-पॉपुलेट होगा:
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OTP Verify होने के बाद, आपके सामने Haryana EWS Certificate फॉर्म खुल जाएगा।
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फॉर्म में आवेदक की लगभग सभी Personal Information Family ID से ऑटोमैटिक भरी हुई होगी।
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Certificate Details
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Step 7: Certificate Details भरें
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Apply for the Year चुनें:
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Certificate Details सेक्शन में ‘Apply for the Year’ में उस वर्ष का चयन करें, जिसके लिए आप Haryana EWS Certificate आवेदन कर रहे हैं।
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Certificate Type चुनें:
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यदि आप हरियाणा सरकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो Haryana Government चुनें।
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यदि आप केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो Government of India चुनें।
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Applicant Category चुनें:
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यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो Government Employee चुनें।
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अन्यथा, Non Government Employee का चयन करें।
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Gross Annual Income जांचें:
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Is Gross Annual Income Below वाले ऑप्शन में Yes पर क्लिक करें यदि आपकी आय 8 लाख रुपये से कम है।
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Assets Owned by Applicant भरें:
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Assets Owned by Applicant वाले सभी ऑप्शन में No चुनें।
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Haryana EWS Certificate Online Decleration
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Step 8: Declaration स्वीकार करें और फॉर्म Submit करें
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Declaration स्वीकार करें:
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फॉर्म के निचले हिस्से में दी गई Declaration पढ़ें।
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“I Agree” पर टिक मार्क लगाकर इसे स्वीकार करें।
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जानकारी चेक करें:
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सभी जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरी गई है या नहीं, एक बार ध्यानपूर्वक चेक करें।
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कैप्चा कोड दर्ज करें और Submit करें:
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नीचे दिए गए Captcha Code को सही तरीके से दर्ज करें।
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अंत में ‘Submit’ बटन पर क्लिक करके फॉर्म को जमा करें।
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Step 9: फॉर्म Preview और Final Submit
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फॉर्म Preview देखें:
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‘Submit’ पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू स्क्रीन दिखाई देगा।
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यहाँ एक बार फिर से सभी जानकारी ध्यानपूर्वक चेक करें।
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गलती होने पर Edit करें:
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यदि कोई जानकारी गलत है, तो Edit ऑप्शन पर क्लिक करके सुधार करें।
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Final Submit करें:
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सभी जानकारी सही होने के बाद, प्रीव्यू स्क्रीन में Submit बटन पर क्लिक करें।
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इस तरह आपका Haryana EWS Certificate Application Form अंतिम रूप से सबमिट हो जाएगा।
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Download या Print करें:
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फॉर्म Submit करने के बाद, आप Haryana EWS Certificate Application Form को डाउनलोड या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
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Haryana EWS Certificate Application Status कैसे चेक करें?
हरियाणा ई डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति देखने के लिए आप नीची दी प्रक्रिया को फॉलो करे:-
- Ews Application Status देखने के लिए आपको सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना है।
- अब आपको चित्र में दिखाए अनुसार सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर Track Application Online लिंक का लिंक मिलेगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।

- Next Option में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमे आपको Revenue & Disaster Management Department को सेलेक्ट करना है। जैसा की इमेज में दिखाया गया है।
- उसके बाद Economically Backward Person In General Caste के ऑप्शन को सेल्क्ट करें। जैसा निचे चित्र में दिखाया गया है

- और अब आपको Application reference ID अपने Online Ews Application Print पर देख कर Enter your Application Reference Id डालकर Check Status पर क्लीक करना है।
- अब आपके सामने नए पेज में आवेदक का हरियाणा ई डब्ल्यूएस एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस ऑनलाइन आजाएगा।
Haryana EWS Certificate Online: महत्वपूर्ण लिंक्स (Direct Links)
| सेवा / लिंक का नाम | सीधा लिंक (Direct Link) |
| सरल हरियाणा पोर्टल (लॉगिन / रजिस्ट्रेशन) | saralharyana.gov.in |
| परिवार पहचान पत्र पोर्टल (Family ID Login) | meraparivar.haryana.gov.in |
| हरियाणा ईडब्ल्यूएस स्टेटस ट्रैक करें | Track Application Status |
| सरकारी योजना व शिक्षा अपडेट्स | Superfast3Education |
Haryana EWS Certificate Online बनवाने से संबंधित प्रश्न उत्तर।
Q1. सरल हरयाणा हेल्पलाइन नंबर व समय क्या है।
Ans. यदि आपको हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आवेदन करने में किसी भी की समस्या आ रही है तो आप अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: – 0172-3968400 पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते है। जिस दिन सरकारी छुट्टी रहेगी उस दिन भी आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी। आपको केवल वर्किंग डे में ही कॉल करना है।
Q2. हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? – What is the validity of Haryana EWS certificate?
Q3. हरियाणा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं?
Ans. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस EWS प्रमाण पत्र के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के कमजोर लोग ही EWS Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q4. हरियाणा ईडब्ल्यूएस कितने रुपए में बनता है?
Ans. हरियाणा में EWS Certificate का आवेदन शुल्क 30 रूपये CSC Center पर बनवाने पर लगता है। ।
Q5. E.W.S का पूरा नाम क्या है?
Ans. E.W.S का फुल फॉर्म है “Economically Weaker Section”, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। भारतीय संविधान के 103वें संशोधन के तहत, जनवरी 2019 से केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी (UR – Unreserved) के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) के तहत सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया।





