हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2025 : ₹8000 प्रति एकड़ सहायता. ऐसे करें आवेदन।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा आवेदन। Mera Pani Meri Virasat Yojana लाभ, पात्रता और दस्तावेज।

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना आवेदन। Mera Pani Meri Virasat Yojana Registration.

Haryana Mera Pani Meri Virasat Yojana | मेरा पानी – मेरी विरासत योजना के लाभ / उद्देश्य / पात्रता / दसतावेज | हरियणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना पंजीकरण | मेरा पानी – मेरी विरासत योजना फॉर्म कैसे भरें। | 

नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नई जानकारी के साथ आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा किसानो को धान की फसल छोड़ने और कम पानी वाली फसलों की उपज को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजना मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में बताएंगे।

यदि आप भी इस Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana में Online Registration कर 8000 रूपए प्रति एकड़ का लाभ उठाना चाहते तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े। क्योकि इस आर्टिकल में Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana आवेदन प्रक्रिया , पात्रता, दस्तावेज़ आदि की सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है।

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है और कौन इसका लाभ ले सकता है।

इस योजना के नाम से ही पता चल रहा है की यह योजना हरियाणा राज्य में निवास करने वाले किसानों के लिए है। इस योजना की पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा 6 मई 2020 को शुरू की गयी।

सरकार की इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ऐसे किसानो को लाभ दिया जाएगा जो अपने खेतो में धान की खेती की बजाय पानी की बचत करने वाली दूसरी फसलों की बुआई करंगे।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य में 19 ब्लॉक को चयनित किया है। जिनमे पानी का सकंट है। इस Haryana Mera Pani Meri Virasat Scheme के तहत वो क्षेत्र भी शामिल किये गए है। जहां खेतों में लगे ट्यूबवेल की क्षमता 50 हार्स पावर से ज्यादा हो वहां अगर धान बोते भी हैं तो पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत धान की बुआई करें। तभी इस योजना में आवेदन कर सकते है।

Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana के तहत आने वाले ब्लॉक।  

  • जहां भूमिगत जल की गहराई 40 मीटर से अधिक हो गयी है।
  • जहां खेतों में लगे ट्यूबवेल की क्षमता 50 हार्स पावर से ज्यादा हो। ऐसे ही क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है।
  • जहाँ पानी की गहराई 35 मीटर से नीचे है। ऐसे क्षेत्र में पंचायती जमीन पर धान की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • राज्य से 19 ब्लॉक का चयन किया हैं, जिसमे से राज्य में 11 ब्लॉक ऐसे हैं, जहां धान की खेती नहीं होती।
  • बचे हुए 8 ब्लॉक जिनका नाम रतिया, सीवान, गुहला, पीपली, शाहबाद, बाबैन, ईस्माइलाबाद और सिरसा ऐसे है। जिन्हे मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत रखा गया है।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू करने का उद्देश्य व लाभ । 

इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू करने का मुख्य कारण यही की इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में घटते भूमिगत जल स्तर के संरक्षण को बढ़ावा देना है। सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा राज्य में 36 ब्लॉक ऐसे चिन्हित किये गए हैं, जहां 12 सालों में लगातार भूमिगत जल स्तर में पानी की गिरावट दोगुनी हुई है.

और धान की खेती में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हरियाणा सरकार ने किसानों को धान की खेती करने के स्थान पर अन्य फसल जैसे मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी आदि की खेती करने वाले किसानों को Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana के अंतर्गत 8000 रूपए प्रति एकड़ धनराशि दी जाएगी।

Haryana Mera Pani Meri Virasat Yojana के बारें में जानकारी। 

योजना का नाम। मेरा पानी मेरी विरासत योजना.
शुरू करने वाला राज्य। हरियाणा
किसके द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर
योजना का उद्देश्य।  भूमिगत जल का संरक्षण।
ऑनलाइन पंजीकरण। Mera Pani Meri Virasat Registration.
Official Website fasal.haryana.gov.in
Benefits Scheme  धान के स्थान पर दूसरी खेती करने पर ₹ 8000 प्रति एकड़

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की प्रमुख विशेषताएं.

  1. जल संरक्षण को बढ़ावा:
    यह योजना भूमिगत जल स्तर को स्थिर बनाए रखने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

  2. धान की जगह वैकल्पिक फसलें:
    जिन किसानों की भूमि डार्क जोन (जहां पानी की कमी है) में आती है, उन्हें धान की जगह मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास और सब्जियों जैसी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

  3. आर्थिक सहायता ₹8000 प्रति एकड़:
    धान छोड़कर वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से ₹8000 प्रति एकड़ की आर्थिक मदद दी जाती है।

  4. पेड़ लगाने पर ₹10,000 प्रति एकड़:
    यदि किसान धान की जगह प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाते हैं, तो उन्हें ₹10,000 प्रति एकड़ की राशि दी जाती है।

  5. 80% तक सब्सिडी:
    वैकल्पिक खेती करने वाले किसानों को फार्म मशीनरी, माइक्रो-इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

  6. अनियमित खेती पर कार्रवाई:
    जिन किसानों को धान की खेती से मना किया गया है, यदि वे फिर भी धान उगाते हैं, तो उन्हें मिलने वाली सब्सिडी और सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लाभ.

  • भूमिगत जल स्तर में सुधार

  • किसानों की आय में वृद्धि

  • पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

  • कृषि में विविधता और फसलों की स्थिर पैदावार

  • भविष्य के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करना

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  1. हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate) —  आवेदक किसान हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  2. आधार कार्ड (Aadhaar Card) — पहचान और पते की सत्यता के लिए जरूरी।

  3. पहचान पत्र (ID Proof) — जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस।

  4. बैंक पासबुक (Bank Account Passbook) — ताकि सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जा सके।

  5. भूमि दस्तावेज़ (Land Ownership Papers) — आवेदक किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि के कागज़ होने चाहिए।

  6. मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) — आवेदन की स्थिति और अपडेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक।

  7. हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP – Parivar Pehchan Patra) — परिवार की पहचान और सत्यापन के लिए अनिवार्य दस्तावेज़।

Mera Pani Meri Virasat Yojana Haryana Online Form Apply कैसे करें?

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन करने से पहले आपको एक बात बतादूँ की यह रजिस्ट्रेशन तभी सम्भव है जब आपने पिछली बार गिरदावरी के अंदर धान लिखवाए थे। और अब उसी जमीन पर आप धान को छोड़कर 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र पर अन्य फसल की पैदावार ले रहे है। क्योकि यह रजिस्ट्रेशन भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हो रहा है।

हरियाणा राज्य के इच्छुक किसान जो इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे।

  • सबसे पहले आवेदक किसान को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद निचे चित्र में दिखाए अनुसार होम पेज खुल जायेगा।
  • Apply Now पर क्लीक करने पर आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा की official website पर विजिट कर जाएगे इसके बाद आपको होम पेज पर बने किसान पंजीकरण हरियाणा  के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

मेरा जल मेरी विरासत योजना की आवेदन प्रक्रिया

  • नेक्स्ट पेज पर आप से हरियाणा परिवार पहचान पत्र भरना होगा और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आपके परिवार के सभी सदस्य के नाम आ जाएंगे। आपको आवेदक के नाम को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लीक है।
  • ऐसा करने पर आपके हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उस पर otp आएगा आपको otp दर्ज करके next पर क्लीक करना है।
  •  बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरा पानी मेरी विरासत योजना फॉर्म ओपन हो जाएगा आपको आवेदक फार्मर डिटेल्स, टोटल लैंड होल्डिंग और फिर फसल डिटेल्स भरनी होगी। जैसे हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी सरसों और बाजरे की फसल भरते है।
  • इसके बाद आपके सामने “चुने गए खसरे के लिए आप मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेना चाहते है.” इस तरह का पॉप विंडों होगा। यदि लाभ लेना चाहते है तो Yes पर Click करें अन्यथा No पर।  
  • और अंत में सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना से संबंधित प्रश्नोत्तर (FAQs)

Q1. हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है?

Ans:  हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2025 हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें (जैसे मक्का, कपास, बाजरा, मूंग, सब्ज़ियाँ आदि) उगाने पर ₹8000 प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि कोई किसान पॉप्लर या सफेदा की खेती करता है तो उसे भी ₹8000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि मिलती है।

Q2. हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन कब तक कर सकते हैं?

Ans: हरियाणा के वे किसान जो धान की जगह अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं, वे जुलाई 2025 तक इस योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।

Q3. मेरा पानी मेरी विरासत योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Ans : आप मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको हरियाणा सरकार की वेबसाइट https://fasal.haryana.gov.in पर जाना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।

Q4. मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans: अगर आवेदन करते समय या योजना से जुड़ी किसी जानकारी में दिक्कत आती है तो किसान भाई टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं।  यह हेल्पलाइन नंबर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित है।

Q5. हरियाणा किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Ans:  हरियाणा राज्य के सभी कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी के लिए आप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 👉 https://agriharyana.gov.in पर जा सकते हैं। यहाँ पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, फसल बीमा योजना जैसी कई स्कीम की जानकारी दी गई है।

Q6. मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू हुई थी?

Ans: इस योजना की शुरुआत 6 मई 2020 को हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना अब 2025 में अपडेट होकर ₹8000 प्रति एकड़ की सहायता राशि प्रदान कर रही है,

Q7. Haryana Mera Pani Meri Virasat Yojana के तहत सरकार कितनी आर्थिक सहायता देती है?

Ans:  हरियाणा सरकार किसानों को ₹8000 प्रति एकड़ (पहले ₹7000 थी) की वित्तीय सहायता देती है। यह राशि उन किसानों को दी जाती है जो धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाते हैं या पॉप्लर/सफेदा की खेती करते हैं।

Subject- 

How to Apply Haryana Mera Pani Meri Virasat Online In Hindi. | हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना में नामांकन कैसे करें ? | ऑनलाइन हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना का फॉर्म कैसे अप्लाई करें | 

 Read More:-

मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

Leave a Comment