
PUC Certificate New Rule Haryana: संक्षिप्त परिचय
हरियाणा में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने और प्रदूषण जांच केंद्रों की फर्जी कार्यप्रणाली पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC Certificate) बनवाने के लिए वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (One Time Password) भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन (OTP Verification) के बिना किसी भी वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार 500 नई इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदने जा रही है।
PUC Certificate New Rules 2026: Overview
| विवरण (Parameter) | मुख्य जानकारी (Details) |
| योजना / नियम का नाम | वाहन पीयूसी सर्टिफिकेट नया नियम (PUC OTP Verification Rule) |
| संबंधित राज्य | हरियाणा (परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार) |
| फोकस कीवर्ड | PUC Certificate New Rule |
| नया नियम | पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अनिवार्य OTP सत्यापन |
| उद्देश्य | फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्रों पर रोक और पारदर्शिता लाना |
| अतिरिक्त कदम | 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू |
| आधिकारिक पोर्टल | Parivahan Sewa |
प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centers) के लिए क्यों जरूरी हुआ OTP नियम?
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के तहत राज्य में संचालित सभी पीयूसी केंद्रों की निगरानी कड़ी की जा रही है। कुछ समय पहले विभाग द्वारा की गई जांच में सामने आया था कि कई केंद्रों पर बिना वास्तविक वाहन पहुंचे या बिना सही जांच किए सीधे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे।
इस धांधली को जड़ से खत्म करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है:
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सत्यापन की अनिवार्यता: वाहन की जांच प्रक्रिया शुरू होते ही वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक सुरक्षित ओटीपी आएगा।
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पारदर्शिता: ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर वह ओटीपी दर्ज करने के बाद ही जांच रिपोर्ट और प्रमाण पत्र का प्रिंट निकलेगा।
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वैधता की डिजिटल निगरानी: वाहन मालिक के नंबर के सत्यापन के साथ-साथ अब प्रमाण पत्र की समय-सीमा और वैधता की सीधी निगरानी केंद्रीय सर्वर से रहेगी।
यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर बंद या खो गया हो तो क्या करें?
कई बार वाहन चालकों का पुराना मोबाइल नंबर बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में विभाग ने वाहन मालिकों को सहूलियत दी है:
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यदि आपका आरसी (RC) में दर्ज मोबाइल नंबर बंद है या उपलब्ध नहीं है, तो आप पीयूसी केंद्र पर जाकर अपना नया चालू मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं।
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नए नंबर पर तुरंत ओटीपी प्राप्त करके वाहन की प्रदूषण जांच सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार खरीदेगी 500 इलेक्ट्रिक बसें
परिवहन मंत्री अनिल विज के अनुसार, हरियाणा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए सरकार 500 नई इलेक्ट्रिक बसें (Electric Buses) खरीदने जा रही है।
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परिवहन विभाग ने इन बसों की खरीद के लिए टेंडर और तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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इन इलेक्ट्रिक बसों को राज्य के प्रमुख रूटों और शहरों के बीच संचालित किया जाएगा, जिससे पारंपरिक डीजल बसों से होने वाले धुएं और कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी।
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परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर चलने वाले निजी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट की चेकिंग को लेकर पुलिस और आरटीए (RTA) टीमें लगातार अभियान चलाएंगी।
PUC Certificate ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
यदि आपके वाहन की जांच हो चुकी है, तो आप घर बैठे परिवहन पोर्टल से डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
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स्टेप 1: परिवहन सेवा के आधिकारिक पीयूसी पोर्टल (
vahan.parivahan.gov.in/puc/) पर जाएँ। -
स्टेप 2: मेन्यू में दिए गए ‘PUC Certificate’ विकल्प पर क्लिक करें।
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स्टेप 3: अपना Registration Number (गाड़ी नंबर) और Chassis Number (चेचिस नंबर के अंतिम 5 अंक) दर्ज करें।
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स्टेप 4: स्क्रीन पर दिया गया सिक्योरिटी कैप्चा कोड भरें।
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स्टेप 5: ‘PUC Details’ पर क्लिक करें; आपके सामने आपके वाहन का वैध प्रमाण पत्र आ जाएगा, जिसे आप पीडीएफ में सेव या प्रिंट कर सकते हैं।
Important Links
| विवरण | सीधा लिंक |
| PUC सर्टिफिकेट स्टेटस व डाउनलोड | Parivahan PUC Portal |
| परिवहन सेवा मुख्य पोर्टल | Parivahan Sewa Official |
| लेटेस्ट हरियाणा सरकारी योजनाएं व अपडेट | Superfast3Education |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या अब बिना ओटीपी के पीयूसी (PUC) प्रमाण पत्र बन सकता है?
उत्तर: नहीं, नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के सत्यापन के बिना पीयूसी जारी नहीं किया जा सकता।
Q2. बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर कितना चालान कटता है?
उत्तर: मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का चालान या 3 से 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है।
Q3. नए वाहन के लिए पीयूसी कब बनवाना पड़ता है?
उत्तर: नई गाड़ी खरीदने की तारीख से एक वर्ष तक पीयूसी बनवाने की आवश्यकता नहीं होती। 1 साल पूरा होने के बाद नियमित अंतराल पर जांच कराना अनिवार्य होता है।





