Haryana Expired Learning Licence: 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Expired Learning Licence Reissue 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Haryana Learning Licence Renew: एक्सपायर होते ही तुरंत करें री-इश्यू

यदि आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और 6 महीने की तय समय सीमा के भीतर आप पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। परिवहन विभाग के नियमों के तहत आपको शुरू से नया लाइसेंस बनवाने या दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से आप सीधे Expired Learner Licence Issue Again विकल्प का उपयोग करके पुराना लाइसेंस नंबर बरकरार रखते हुए इसे तुरंत री-इश्यू करा सकते हैं।

Haryana Expired Learning Licence Reissue : Overview

विवरण (Particulars) जानकारी (Details)
योजना / सेवा का नाम Expired Learning Licence Reissue
संबंधित विभाग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व हरियाणा परिवहन विभाग
आधिकारिक पोर्टल parivahan.gov.in / sarathi.parivahan.gov.in
लाइसेंस की मूल वैधता जारी होने की तारीख से 6 महीने तक
लाइसेंस नंबर की स्थिति पुराना लर्निंग लाइसेंस नंबर ही मान्य रहेगा
ड्राइविंग टेस्ट की अनिवार्यता दोबारा टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है
संबंधित सेवा लिंक Learning Driving Licence Apply Online
फीस भुगतान व स्टेटस Online Driving Licence Fees Payment / Driving Licence Application Status

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने दिन की होती है?

  • 6 महीने की कानूनी वैधता: परिवहन नियमों के अनुसार, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की तिथि से ठीक 6 महीने तक वैध रहता है।

  • पक्के लाइसेंस की समय-सीमा: आवेदक को लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद से लेकर 6 महीने के अंदर कभी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।

  • अवधि समाप्त होने पर री-इश्यू की सुविधा: यदि 6 महीने पूरे हो जाते हैं और आवेदक पक्के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाता, तो पोर्टल पर पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही लाइसेंस पुनः जारी (Reissue) कर दिया जाता है।

Haryana Expired Learning Licence Reissue के लिए आवश्यक दस्तावेज़

लाइसेंस को दोबारा री-इश्यू करने के लिए निम्न विवरण और प्रतियों की आवश्यकता होती है:

  • पुराना एक्सपायर्ड लर्निंग लाइसेंस नंबर: आवेदन फॉर्म लोड करने के लिए अनिवार्य।

  • पहचान प्रमाण पत्र: पहचान सत्यापन के लिए सरकारी पहचान पत्र या पैन कार्ड।

  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Family ID): राज्य के निवासियों के स्थायी पते और पहचान सत्यापन हेतु।

  • निवास प्रमाण पत्र (Address Proof): राशन कार्ड, बिजली बिल या मूल निवास प्रमाण पत्र।

  • जन्म तिथि प्रमाण: 10वीं की मार्कशीट अथवा जन्म प्रमाण पत्र।

Haryana Expired Learning Licence Reissue: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आपके साथ भी ऐसा हो गया तो घबराने की बात नहीं आपका Learning Driving Licence Expire हो जाने पर फिर से बनाया जा सकता है। आपके Learning Driving Licence Number पहले वाले ही रहेंगे। Learning Driving Licence Expire होने पर फिर से लर्निंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप by स्टेप इस प्रकार है।

Step 1.

Learning Driving Licence Expire हो जाने पर फिर से बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan.gov.in पर जाना होगा।

Step 2.

यदि आप अभी परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहते है तो आप https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर क्लीक करें। और ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।

Step 3.

परिवहन सेवा की ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर विजिट करने पर आपको Main Menu के अंदर विकल्पों में से Online Services पर क्लिक करना है।  जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।

Haryana Expired Learning Licence: 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Step 4.

ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने पर आपके सामने ड्राप डाउन Menu ओपन हो जाएगा। जिसमे से आपको Driving Licence Related Services के विकल्प पर क्लीक करना है।

Haryana Expired Learning Licence: 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Step 5.

चयन करते ही अगला पेज में आप जिस भी State से है उस State का नाम Drop Down Menu से Select कर लेना है। हम Haryana State से है इसलिए हम हरियाणा का चयन करेंगे।

Haryana Expired Learning Licence: 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Step 6.

Next Page के अंदर आप को Main Menu के अंदर दिए गए Learner Licence के ऑप्शन पर क्लिक कर ड्राप डाउन Menu से Expired Learner Licence Issue Again के विकल्प पर क्लीक करना है।

Haryana Expired Learning Licence: 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Step 7.

क्लिक करते ही आपको अगले पेज पर Expire Learning Driving Licence रिन्यूअल हेतु Application for Learner’s Licence (LL) का पेज ओपन होगा।

Step 8.

जिसमे आपको Expire Learning Driving Licence Apply करने के लिए निचे दिए गए बॉक्स के अंदर अपने Expire Learning Driving Licence दर्ज करके Date of Birth दर्ज कर Submit के विकल्प पर क्लीक करना है।

Haryana Expired Learning Licence: 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Step 9.

इसके बाद आपके Name, Father Name से संबंधित सभी Information आ जाएगी। जिसमे आपको इनफार्मेशन Check करके Confirm वाले विकल्प पर क्लीक करना है।

Haryana Expired Learning Licence: 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Step 10

अब नेक्स्ट आपके Learning Driving Licence लिंक Mobile Number आपको देखने को मिलेंगे आपको Send otp पर क्लीक करना है। और फिर मोबाइल पर आए हुए Otp को दर्ज करके Authenticate With Sarthi पर क्लीक करना है। 

Haryana Expired Learning Licence: 1 मिनट में तुरंत Renew करें पुराना नंबर, रद्द होने से पहले

Step 11.

अब आपके Old Expire Learning Driving Licence से संबंधित सभी information फॉर्म के अंदर Automatic दर्ज हो जाएगी। 

step 12.

आपको केवल Motor Cycle with Gear (Non Transport) (MCWG) चुने। OR कार, जीप आदि के लिए LIGHT MOTOR VEHICLE ( LMV) को Select  करने के लिए निचे चित्र में दिखाए अनुसार Arrow का उपयोग करें।

Step 13.

अंत में Learning Driving Licence Expire होने पर फिर से से बनवाने की सभी प्रोसेस कम्पलीट करने के लिए Submit के विकल्प पर क्लीक करें।

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Step 14.

अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमे Expire Learning Driving Licence Application Form Print out निकालने है।

Application Form (Per filled), Print form1, Print form1-A, Print Acknowledgement,

ऊपर बताए गए सभी प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका का काम कम्पलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको Renewal Fees Pay करनी है। जैसा की निचे बताया गया है।

Haryana Learning Licence Renewal Fees कैसे जमा करें?

  • ऑनलाइन माध्यम (Online Mode): सारथी पोर्टल के मेन्यू में जाकर Fee Payment विकल्प चुनें। अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड से Online Driving Licence Fees Payment पूरा करें और रसीद डाउनलोड करें।

  • ऑफलाइन माध्यम (Offline Mode): यदि ऑनलाइन भुगतान में समस्या आ रही है, तो भरे हुए फॉर्म और रसीद के साथ अपने नजदीकी RTO/SDM कार्यालय के सिंगल विंडो काउंटर पर जाकर सीधे फीस जमा कर सकते हैं।

Expired Learning Licence Reissue : Appointments

  • अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें: पोर्टल पर Appointments विकल्प में जाकर नजदीकी आरटीओ कार्यालय के लिए तारीख और समय चुनें।

  • दस्तावेज़ वेरिफिकेशन: निर्धारित तिथि पर प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म और मूल दस्तावेजों के साथ RTO जाएं।

  • लाइसेंस डाउनलोड: अधिकारी द्वारा अप्रूवल मिलते ही 3 से 7 दिनों के भीतर नया लर्निंग लाइसेंस डिजिटल रूप में तैयार हो जाता है, जिसे आप Driving Licence Application Status से ट्रैक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

Haryana Expired Learning Licence Renewal: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर क्या पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी होगी?

उत्तर: नहीं। यदि आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आपको नए सिरे से आवेदन करने या नया यूजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सारथी पोर्टल पर ‘Expired Learner Licence Issue Again’ विकल्प से सीधे पुराने डेटा पर ही नया अप्रूवल ले सकते हैं।

Q2. एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस दोबारा बनवाने पर लाइसेंस नंबर बदल जाता है क्या?

उत्तर: नहीं, री-इश्यू होने के बाद भी आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर वही पुराना वाला ही रहता है।

Q3. क्या एक्सपायर होने के बाद दोबारा ऑनलाइन टेस्ट (LL Test) देना पड़ता है?

उत्तर: सामान्यतः एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस री-इश्यू कराने पर दोबारा कंप्यूटर टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका पुराना टेस्ट रिकॉर्ड विभाग के डेटाबेस में पहले से सुरक्षित रहता है।

Q4. क्या Expired Learning Licence Reissue के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट (First Aid Certificate) दोबारा लगेगा?

उत्तर: नहीं, री-इश्यू के मामलों में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट दोबारा अनिवार्य नहीं होता। यह दस्तावेज मुख्य रूप से नए कमर्शियल अथवा पहली बार आवेदन करते समय आवश्यक होता है।

Q5. लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर होने के कितने दिनों के भीतर री-इश्यू करवाना जरूरी है?

उत्तर: एक्सपायर होने के तुरंत बाद या नियमानुसार तय समय-सीमा के भीतर इसे दोबारा री-इश्यू करवाया जा सकता है। अत्यधिक देरी होने पर RTO नियमों के अनुसार अतिरिक्त विलंब शुल्क या प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।

Q6. Expired Learning Licence Reissue कराने की अनुमानित सरकारी फीस कितनी है?

उत्तर: हरियाणा में लर्निंग लाइसेंस री-इश्यू कराने की सामान्य विभागीय फीस लगभग ₹600 से ₹750 के बीच होती है, जो चयनित वाहन श्रेणी (MCWG/LMV) और विलंब शुल्क पर निर्भर करती है। सटीक राशि फीस भुगतान पेज पर दिखाई देती है।

Expired Learning Licence Reissue: Important Direct Links

महत्वपूर्ण सेवा (Important Links) डायरेक्ट लिंक (Direct Link)
Expired Learner Licence Apply Online यहाँ सीधे आवेदन करें
Parivahan Sewa Official Website parivahan.gov.in पर जाएँ
Online Fees Payment Portal यहाँ फीस जमा करें
Driving Licence Application Status Check यहाँ लाइव स्टेटस देखें
New Learning Driving Licence Online Apply नया लर्निंग लाइसेंस गाइड
वाहन रजिस्ट्रेशन विवरण ऑनलाइन जांचें यहाँ चेक करें

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