
हरियाणा लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाएं? फीस, दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन पूरी जानकारी
सड़क पर कोई भी गाड़ी—चाहे बाइक हो या कार—चलाने की शुरुआत हमेशा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (LL) से होती है। हरियाणा में अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए बार-बार RTO या SDM दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
परिवहन विभाग ने पूरी व्यवस्था डिजिटल कर दी है। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप घर बैठे e-KYC के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट देकर अपना लाइसेंस मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं।
Haryana Learning Licence: Overview
| विवरण (Parameter) | मुख्य जानकारी (Details) |
| सेवा का नाम | हरियाणा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learner Licence) |
| प्रदाता विभाग | राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा / MoRTH |
| फोकस कीवर्ड | Haryana Learning Licence Apply Online |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (आधार e-KYC आधारित) |
| मान्यता अवधि (Validity) | जारी होने की तिथि से 6 महीने तक |
| पक्का DL आवेदन की समय-सीमा | लर्निंग बनने के 30 दिन (1 माह) बाद |
| आधिकारिक पोर्टल | sarathi.parivahan.gov.in |
| संबंधित सेवाएं | Learning Licence Download, Category: Driver Licence |
हरियाणा लर्निंग लाइसेंस के लिए उम्र और पात्रता की शर्तें
लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले अपनी गाड़ी की श्रेणी के अनुसार आयु सीमा जांच लें:
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16 वर्ष की आयु: 50cc तक या बिना गियर वाले हल्के दोपहिया वाहन / ई-बाइक के लिए। (अभिभावक की सहमति अनिवार्य)।
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18 वर्ष की आयु: मोटरसाइकिल (गियर वाली), स्कूटर और कार (LMV – Light Motor Vehicle) के लिए।
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21 वर्ष की आयु: कमर्शियल या भारी वाहन (Transport / Heavy Vehicle) के लिए।
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40 वर्ष से अधिक उम्र: यदि आवेदक की उम्र 40 साल से अधिक है, तो फॉर्म 1-A (Medical Certificate) डॉक्टर से प्रमाणित करवाकर अपलोड करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आधार आधारित ऑनलाइन आवेदन (Faceless/e-KYC) में किसी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, सारा डाटा आधार से ऑटोमैटिक फेच हो जाता है। सामान्य रूप से निम्नलिखित रिकॉर्ड तैयार रखें:
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पहचान व पते का प्रमाण: आधार कार्ड (जिसमें मोबाइल नंबर लिंक और चालू हो)।
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आयु प्रमाण: 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट।
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हस्ताक्षर (Signature): सफेद कागज पर साफ काली स्याही से किए गए दस्तखत की स्कैन कॉपी (जेपीजी फॉर्मेट में)।
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प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र: रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जारी किया गया First Aid Training Certificate (हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यह आवश्यक शर्त है)।
हरियाणा लर्निंग लाइसेंस के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट (First Aid Certificate)
हरियाणा में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए रेड क्रॉस का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसे दो तरीकों से बनाया जा सकता है:
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1. ऑनलाइन मोड (घर बैठे):
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हरियाणा रेड क्रॉस पोर्टल पर रजिस्टर करके ₹300 फीस भरें।
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फीस भरने के 3 दिन के अंदर ऑनलाइन वीडियो क्लास पूरी करनी होती है, वरना रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है।
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वीडियो पूरी होने के बाद पोर्टल पर ही एक छोटा ऑनलाइन टेस्ट देना होता है।
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टेस्ट पास करते ही सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड हो जाता है।
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2. ऑफलाइन मोड:
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अपने जिले या तहसील के Red Cross Office जाकर फॉर्म भरें और फीस जमा करें।
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क्लास अटेंड करने के बाद ऑफिस से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है।
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नोट: ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद मिला सर्टिफिकेट प्रिंट करके फाइल के साथ RTO/SDM टेस्ट के दिन साथ ले जाना अनिवार्य है।
Online New Learning Driving Licence Apply किसी भी राज्य का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Road Transport and Highways) की ऑफिसियल वेबसाइट सारथी पर विजिट करना होगा।
Step 1: सारथी पोर्टल पर जाएं और Driving Licence Services चुनें
अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउज़र में parivahan.gov.in या सीधे sarathi.parivahan.gov.in पोर्टल खोलें। मुख्य पेज पर मेन्यू बार में दिए गए Online Services विकल्प पर जाएँ और वहाँ से Driving Licence Related Services पर क्लिक करें।

Step 2: अपना राज्य (State) चुनें
स्क्रीन पर सभी राज्यों की सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ ड्रॉप-डाउन लिस्ट में से अपना राज्य (जैसे: Haryana) चुनें। राज्य चुनते ही संबंधित राज्य का मुख्य परिवहन डैशबोर्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

Step 3: ‘Apply for Learner Licence’ विकल्प पर क्लिक करें
हरियाणा डैशबोर्ड खुलने के बाद स्क्रीन पर सबसे पहला विकल्प Apply for Learner Licence दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया से जुड़े सामान्य दिशा-निर्देश (Instructions) दिखाई देंगे, उन्हें पढ़कर नीचे दिए गए Continue बटन पर क्लिक करें।

Step 4: कैटेगरी सेलेक्ट करके Submit करें
स्क्रीन पर Application for New Learning Licence (LL) का पेज खुलेगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से “Applicant does not hold any Driving/Learner Licence” चुना हुआ रहेगा। इसमें कोई बदलाव किए बिना सीधे नीचे दिए गए Submit बटन पर क्लिक करें।

Step 5: ‘Submit via Aadhaar Authentication’ विकल्प चुनें
अब e-KYC प्रमाणीकरण का विकल्प आएगा। यहाँ दो विकल्प दिखेंगे:
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Submit via Aadhaar Authentication
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Submit without Aadhaar Authentication
घर बैठे बिना किसी दस्तावेज़ को मैन्युअल भरे आवेदन करने के लिए “Submit via Aadhaar Authentication” को चुनें और नीचे दिए गए Submit बटन पर क्लिक करें।

Step 6: आधार नंबर दर्ज करें और Generate OTP पर क्लिक करें
स्क्रीन पर Aadhaar Authentication फॉर्म खुलेगा।
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यहाँ Aadhaar Number वाले गोले (Radio Button) को चुनें।
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अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
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नीचे दिए गए Generate OTP बटन पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का सुरक्षा कोड (OTP) भेजा जाएगा।
Step 7: OTP दर्ज करें और Authenticate पर क्लिक करें
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मोबाइल पर प्राप्त हुआ OTP “Enter OTP here” वाले बॉक्स में भरें।
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नीचे दिए गए तीनों डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर सही का निशान (✔️) लगाएं।
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इसके बाद नीचे दिए गए नीले रंग के “Authenticate” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 8: Learning Licence Online Form भरना
Aadhaar Authentication के बाद आपके सामने Learning Licence Online Form ओपन हो जाएगा, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है।
इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि आदि पहले से भरी हुई दिखाई देगी। आपको केवल फॉर्म की जानकारी को ध्यान से चेक करना है और सुनिश्चित करना है कि सभी विवरण सही हैं।

Step 9: फॉर्म में विवरण जांचें और RTO व गाड़ी का प्रकार चुनें
आधार वेरिफिकेशन सफल होते ही आपकी निजी जानकारी (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो और पता) स्क्रीन पर स्वतः भर जाएगी।
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इस जानकारी की अच्छी तरह जांच करें।
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अपना नजदीकी RTO / SDM ऑफिस चुनें।
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वाहन का प्रकार चुनें (बाइक के लिए MCWG और कार के लिए LMV)।
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अंगदान से जुड़े डिक्लेरेशन पर सहमति दें और अंत में फॉर्म को Submit कर दें। सबमिट होते ही आपका Application Number जनरेट हो जाएगा।
स्टेप 10: Application Form प्रिंट आउट निकालना
Submit करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको Haryana Learning Licence Application Form का प्रिंट आउट निकालना है।
प्रिंट करने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट्स निकालें:
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Application Form (Pre-filled)
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Print Form 1
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Print Form 1-A
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Print Acknowledgement
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