हरियाणा लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाएं: घर बैठे मोबाइल से करें आवेदन, फीस व नियम

हरियाणा लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाएं फीस, दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन पूरी जानकारी

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

हरियाणा लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाएं? फीस, दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन पूरी जानकारी

सड़क पर कोई भी गाड़ी—चाहे बाइक हो या कार—चलाने की शुरुआत हमेशा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (LL) से होती है। हरियाणा में अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए बार-बार RTO या SDM दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

परिवहन विभाग ने पूरी व्यवस्था डिजिटल कर दी है। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप घर बैठे e-KYC के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट देकर अपना लाइसेंस मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं।

Haryana Learning Licence: Overview

विवरण (Parameter) मुख्य जानकारी (Details)
सेवा का नाम हरियाणा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learner Licence)
प्रदाता विभाग राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा / MoRTH
फोकस कीवर्ड Haryana Learning Licence Apply Online
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (आधार e-KYC आधारित)
मान्यता अवधि (Validity) जारी होने की तिथि से 6 महीने तक
पक्का DL आवेदन की समय-सीमा लर्निंग बनने के 30 दिन (1 माह) बाद
आधिकारिक पोर्टल sarathi.parivahan.gov.in
संबंधित सेवाएं Learning Licence Download, Category: Driver Licence

हरियाणा लर्निंग लाइसेंस के लिए उम्र और पात्रता की शर्तें

लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले अपनी गाड़ी की श्रेणी के अनुसार आयु सीमा जांच लें:

  • 16 वर्ष की आयु: 50cc तक या बिना गियर वाले हल्के दोपहिया वाहन / ई-बाइक के लिए। (अभिभावक की सहमति अनिवार्य)।

  • 18 वर्ष की आयु: मोटरसाइकिल (गियर वाली), स्कूटर और कार (LMV – Light Motor Vehicle) के लिए।

  • 21 वर्ष की आयु: कमर्शियल या भारी वाहन (Transport / Heavy Vehicle) के लिए।

  • 40 वर्ष से अधिक उम्र: यदि आवेदक की उम्र 40 साल से अधिक है, तो फॉर्म 1-A (Medical Certificate) डॉक्टर से प्रमाणित करवाकर अपलोड करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

आधार आधारित ऑनलाइन आवेदन (Faceless/e-KYC) में किसी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, सारा डाटा आधार से ऑटोमैटिक फेच हो जाता है। सामान्य रूप से निम्नलिखित रिकॉर्ड तैयार रखें:

  1. पहचान व पते का प्रमाण: आधार कार्ड (जिसमें मोबाइल नंबर लिंक और चालू हो)।

  2. आयु प्रमाण: 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट।

  3. हस्ताक्षर (Signature): सफेद कागज पर साफ काली स्याही से किए गए दस्तखत की स्कैन कॉपी (जेपीजी फॉर्मेट में)।

  4. प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र: रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जारी किया गया First Aid Training Certificate (हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यह आवश्यक शर्त है)।

हरियाणा लर्निंग लाइसेंस के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट (First Aid Certificate)

हरियाणा में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए रेड क्रॉस का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसे दो तरीकों से बनाया जा सकता है:

  • 1. ऑनलाइन मोड (घर बैठे):

    • हरियाणा रेड क्रॉस पोर्टल पर रजिस्टर करके ₹300 फीस भरें।

    • फीस भरने के 3 दिन के अंदर ऑनलाइन वीडियो क्लास पूरी करनी होती है, वरना रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है।

    • वीडियो पूरी होने के बाद पोर्टल पर ही एक छोटा ऑनलाइन टेस्ट देना होता है।

    • टेस्ट पास करते ही सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड हो जाता है।

  • 2. ऑफलाइन मोड:

    • अपने जिले या तहसील के Red Cross Office जाकर फॉर्म भरें और फीस जमा करें।

    • क्लास अटेंड करने के बाद ऑफिस से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है।

नोट: ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद मिला सर्टिफिकेट प्रिंट करके फाइल के साथ RTO/SDM टेस्ट के दिन साथ ले जाना अनिवार्य है।

आधार कार्ड से लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाएं? आसान तरीका- Step by Step

Online New Learning Driving Licence Apply किसी भी राज्य का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Road Transport and Highways) की ऑफिसियल वेबसाइट सारथी पर विजिट करना होगा।

Step 1: सारथी पोर्टल पर जाएं और Driving Licence Services चुनें

अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउज़र में parivahan.gov.in या सीधे sarathi.parivahan.gov.in पोर्टल खोलें। मुख्य पेज पर मेन्यू बार में दिए गए Online Services विकल्प पर जाएँ और वहाँ से Driving Licence Related Services पर क्लिक करें।

लर्निंग लाइसेंस की फाइल ऑनलाइन कैसे तैयार करे ?

 

Step 2: अपना राज्य (State) चुनें

स्क्रीन पर सभी राज्यों की सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ ड्रॉप-डाउन लिस्ट में से अपना राज्य (जैसे: Haryana) चुनें। राज्य चुनते ही संबंधित राज्य का मुख्य परिवहन डैशबोर्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

Haryana New Learning Licence In Hindi )

Step 3: ‘Apply for Learner Licence’ विकल्प पर क्लिक करें

हरियाणा डैशबोर्ड खुलने के बाद स्क्रीन पर सबसे पहला विकल्प Apply for Learner Licence दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया से जुड़े सामान्य दिशा-निर्देश (Instructions) दिखाई देंगे, उन्हें पढ़कर नीचे दिए गए Continue बटन पर क्लिक करें।

 Haryana Apply new लर्निंग Licence पर क्लिक करना

Step 4: कैटेगरी सेलेक्ट करके Submit करें

स्क्रीन पर Application for New Learning Licence (LL) का पेज खुलेगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से “Applicant does not hold any Driving/Learner Licence” चुना हुआ रहेगा। इसमें कोई बदलाव किए बिना सीधे नीचे दिए गए Submit बटन पर क्लिक करें।

लर्निंग लाइसेंस की फाइल ऑनलाइन कैसे तैयार करे ?

Step 5: ‘Submit via Aadhaar Authentication’ विकल्प चुनें

अब e-KYC प्रमाणीकरण का विकल्प आएगा। यहाँ दो विकल्प दिखेंगे:

  1. Submit via Aadhaar Authentication

  2. Submit without Aadhaar Authentication

घर बैठे बिना किसी दस्तावेज़ को मैन्युअल भरे आवेदन करने के लिए “Submit via Aadhaar Authentication” को चुनें और नीचे दिए गए Submit बटन पर क्लिक करें।

हरियाणा लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाएं: घर बैठे मोबाइल से करें आवेदन, फीस व नियम

Step 6: आधार नंबर दर्ज करें और Generate OTP पर क्लिक करें

स्क्रीन पर Aadhaar Authentication फॉर्म खुलेगा।

  • यहाँ Aadhaar Number वाले गोले (Radio Button) को चुनें।

  • अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

  • नीचे दिए गए Generate OTP बटन पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का सुरक्षा कोड (OTP) भेजा जाएगा।

Step 7: OTP दर्ज करें और Authenticate पर क्लिक करें

  • मोबाइल पर प्राप्त हुआ OTP “Enter OTP here” वाले बॉक्स में भरें।

  • नीचे दिए गए तीनों डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर सही का निशान (✔️) लगाएं।

  • इसके बाद नीचे दिए गए नीले रंग के “Authenticate” बटन पर क्लिक करें।

हरियाणा लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाएं: घर बैठे मोबाइल से करें आवेदन, फीस व नियम

स्टेप 8: Learning Licence Online Form भरना

Aadhaar Authentication के बाद आपके सामने Learning Licence Online Form ओपन हो जाएगा, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है।

इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि आदि पहले से भरी हुई दिखाई देगी। आपको केवल फॉर्म की जानकारी को ध्यान से चेक करना है और सुनिश्चित करना है कि सभी विवरण सही हैं।

लर्निंग लाइसेंस की फाइल ऑनलाइन कैसे तैयार करे ?

Step 9: फॉर्म में विवरण जांचें और RTO व गाड़ी का प्रकार चुनें

आधार वेरिफिकेशन सफल होते ही आपकी निजी जानकारी (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो और पता) स्क्रीन पर स्वतः भर जाएगी।

  • इस जानकारी की अच्छी तरह जांच करें।

  • अपना नजदीकी RTO / SDM ऑफिस चुनें।

  • वाहन का प्रकार चुनें (बाइक के लिए MCWG और कार के लिए LMV)।

  • अंगदान से जुड़े डिक्लेरेशन पर सहमति दें और अंत में फॉर्म को Submit कर दें। सबमिट होते ही आपका Application Number जनरेट हो जाएगा।

स्टेप 10: Application Form प्रिंट आउट निकालना

Submit करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको Haryana Learning Licence Application Form का प्रिंट आउट निकालना है।
प्रिंट करने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट्स निकालें:

  1. Application Form (Pre-filled)

  2. Print Form 1

  3. Print Form 1-A

  4. Print Acknowledgement

  5. Next

Haryana Learning Licence: डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस भुगतान व RTO फाइल जमा करने की सही प्रक्रिया

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अक्सर आवेदक डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस पेमेंट और स्लॉट बुकिंग के क्रम में गलती कर देते हैं। सारथी पोर्टल के नियमों के अनुसार सही क्रम यह होता है: सिग्नेचर अपलोड ➔ ऑनलाइन फीस पेमेंट ➔ टेस्ट स्लॉट बुकिंग ➔ फाइल तैयार करना ➔ RTO में टेस्ट देना।

1. डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर ऑनलाइन अपलोड करें

  • स्टेप 1: Upload Documents विकल्प पर जाएं

    फॉर्म सबमिट करने के बाद अगले पेज पर Upload Documents / Scanned Images का विकल्प मिलेगा। ‘Next’ या ‘Proceed’ पर क्लिक करें।

  • स्टेप 2: सिग्नेचर अपलोड करें

    यदि आपने आधार e-KYC से आवेदन किया है, तो आपकी फोटो आधार रिकॉर्ड से अपने आप आ जाती है। आपको केवल सफेद कागज पर किए गए अपने साफ हस्ताक्षर (Signature) स्कैन करके अपलोड करने होते हैं (फाइल साइज 10 KB से 20 KB के बीच, JPEG/JPG फॉर्मेट में रखें)।

  • स्टेप 3: अपलोड सेव करें

    फाइल सेलेक्ट करके ‘Upload and View files’ पर क्लिक करें और अंत में ‘Save Photo and Signature’ दबाकर प्रोसेस पूरा करें।

2. ऑनलाइन फीस भुगतान (Fees Payment)

  • स्टेप 4: फीस पेमेंट विकल्प चुनें

    डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद Fee Payment वाले स्टेप पर जाएँ और ‘Proceed’ पर क्लिक करें।

  • स्टेप 5: पेमेंट पूरा करें

    स्क्रीन पर आपके द्वारा चुने गए वाहन (MCWG / LMV) के आधार पर सरकारी फीस दिखेगी। Payment Gateway (e-Gras Haryana या SBI ePay) चुनें और Netbanking, UPI या Debit Card से भुगतान करें।

  • स्टेप 6: फीस रसीद प्रिंट करें

    पेमेंट सफल होते ही Payment Receipt का प्रिंट निकाल लें। यह रसीद फाइल में लगाना अनिवार्य है।

3. टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें (LL Test Slot Booking)

  • स्टेप 7: स्लॉट बुकिंग पेज खोलें

    फीस भरने के बाद LL Test Slot Booking वाले विकल्प पर क्लिक करें।

  • स्टेप 8: तारीख और समय चुनें

    कैलेंडर में हरे रंग की उपलब्ध तारीखों में से अपनी सुविधानुसार RTO/SDM कार्यालय जाने का दिन और टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके कन्फर्म करें।

  • स्टेप 9: अपॉइंटमेंट स्लिप प्रिंट करें

    स्लॉट बुक होते ही Appointment Slip स्क्रीन पर आ जाएगी, इसका प्रिंट निकाल लें।

4. RTO के लिए फिजिकल फाइल कैसे तैयार करें?

अपॉइंटमेंट वाले दिन RTO/SDM कार्यालय ले जाने के लिए एक फोल्डर/फाइल कवर में निम्नलिखित सभी दस्तावेज़ क्रम से लगाएं:

  1. आवेदन फॉर्म प्रिंटआउट: ऑनलाइन भरा हुआ Application Form (जिस पर निर्धारित स्थान पर अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें)।

  2. फॉर्म 1 (सेल्फ डिक्लेरेशन): मेडिकल फिटनेस का भरा हुआ प्रिंटआउट।

  3. अपॉइंटमेंट व फीस रसीद: LL Test Slot Confirmation Slip और Payment Receipt की मूल कॉपी।

  4. पहचान व पता प्रमाण: आधार कार्ड की फोटोकॉपी (मूल प्रति साथ रखें)।

  5. आयु प्रमाण: 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।

  6. रेड क्रॉस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट: ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग पूरा करने के बाद मिला First Aid Certificate (इसके बिना हरियाणा में फाइल स्वीकार नहीं की जाती)।

5. RTO कार्यालय में टेस्ट और लाइसेंस जारी होना

  • डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी: चुने गए समय पर RTO/SDM दफ्तर जाएं। काउंटर पर अधिकारी आपकी फाइल और मूल दस्तावेजों की जांच करेंगे।

  • कंप्यूटर टेस्ट (LL Exam): स्क्रूटनी के बाद आपको कंप्यूटर लैब में ऑनलाइन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। इसमें ट्रैफिक नियमों, सड़क संकेतों (Traffic Signs) और सुरक्षा से संबंधित 10–15 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं।

  • लाइसेंस अप्रूवल: टेस्ट पास करते ही आपका लर्निंग लाइसेंस सिस्टम में अप्रूव हो जाता है और रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है। इसे आप उसी दिन सारथी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

Important Links

सेवा (Service) सीधा लिंक (Direct Link)
सारथी पोर्टल (डॉक्यूमेंट अपलोड / स्लॉट बुकिंग) Click Here (sarathi.parivahan.gov.in)
लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें Check Status Online
परिवहन सेवा मुख्य पोर्टल (MoRTH) Parivahan Portal
लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड करें Learning Licence Download
लर्निंग लाइसेंस फीस भुगतान गाइड Learning Licence Fees Payment
लाइसेंस टेस्ट अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें Driving Licence Appointment Book
हरियाणा फर्स्ट एड ट्रेनिंग ऑनलाइन कैसे करें? First Aid Training Haryana
फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करें First Aid Certificate Download
ड्राइविंग व कंडक्टर लाइसेंस सभी सेवाएं Driver Licence Category

हरियाणा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. हरियाणा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनवाया जाता है?

Ans: यह एक प्रकार का टेम्पररी लाइसेंस होता है। इस लाइसेंस के मिलने से आप रोड पर वाहन चलाना सीख सकते हैं या किसी संस्थान से ड्राइवर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस ही डीएल (Driving Licence) और Heavy Vehicle Licence के लिए पहली सीढ़ी है। इसलिए शुरुआत में इसे बनवाना आवश्यक है।

Q2. Haryana Learning Licence के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

Ans: हरियाणा लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है। आप इस लेख को पढ़कर स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया समझ सकते हैं।

Q3. लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

Ans:

  • गियर वाले वाहनों के लिए: 18 वर्ष या उससे ऊपर

  • बिना गियर वाले वाहनों (Without Gear Vehicles) के लिए: 16 वर्ष या उससे ऊपर

Q4. Learning Licence बनवाने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

Ans: हरियाणा में लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा:
https://sarathi.parivahan.gov.in

Q5. ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने से पहले लर्निंग लाइसेंस जरूरी है?

Ans: हाँ, Learning Licence होने पर ही आप Driving Licence (DL) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है, तो पहले इसे बनवाना आवश्यक है।

Q6. MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans:

Q7. लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं?

Ans: लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देते समय आवेदकों से वाहन और ट्रैफिक नियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

Q8. क्या आधार कार्ड से लर्निंग लाइसेंस बन सकता है?

Ans: हाँ, अब Aadhaar e-KYC के माध्यम से भी Learning Driving Licence के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

Read More:-

Leave a Comment