दूसरे लड़के के जन्म पर सीधे खाते में आ रहे ₹5,000: हरियाणा की महिलाएं ऐसे उठाएं ₹5000 मातृत्व सहायता का लाभ

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा  दूसरे बच्चे पर मिलेंगे सीधे ₹5,000 सरल पोर्टल से ऐसे करें आवेदन

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

Matritva Sahayata Yojana Haryana 2026: दूसरे बच्चे के जन्म पर मिलेंगे ₹5000, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपने दूसरे बच्चे को जन्म पुत्र के रूप में देती हैं, ताकि वे प्रसव से पहले और बाद में स्वयं तथा अपने शिशु की सही देखभाल कर सकें।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और मातृत्व देखभाल को सुदृढ़ बनाना है, जिससे नवजात शिशु का जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। अगर आप हरियाणा की निवासी हैं और Haryana Matritva Sahayata Yojana 5000 online apply करना चाहती हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।

यहाँ हम आपको इस योजना से जुड़ी पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका जैसी सभी जरूरी जानकारियाँ विस्तार से बता रहे हैं, ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ समय पर उठा सकें।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा – मुख्य विवरण

बिंदु विवरण
योजना का नाम मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा
राज्य हरियाणा
शुरुआत की तारीख 8 मार्च 2022
शुरू करने वाला विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
लाभार्थी राज्य की महिलाएं (जो दूसरे बच्चे को जन्म पुत्र के रूप में देती हैं)
मुख्य उद्देश्य माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार
सहायता राशि ₹5,000 की एकमुश्त सहायता (DBT द्वारा)
भुगतान का माध्यम सीधे बैंक खाते में (Aadhaar Seeding अनिवार्य)
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन (SARAL Haryana Portal)
आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in / saralharyana.gov.in

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा की पात्रता (Eligibility)

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा का लाभ राज्य की उन महिलाओं को दिया जाता है, जिन्होंने 8 मार्च 2022 या उसके बाद अपने दूसरे बच्चे (लड़के) को जन्म दिया है।

यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो गर्भावस्था और प्रसव के समय अपनी कामकाजी आय से वंचित हो जाती हैं, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके और वे प्रसव के बाद अपने स्वास्थ्य और बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकें।

अगर आप नीचे दी गई किसी भी श्रेणी में आती हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

पात्र महिलाएँ –

  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएँ।

  • विकलांग महिलाएँ, जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो।

  • बीपीएल कार्ड (BPL Ration Card) धारक महिलाएँ।

  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) या आयुष्मान भारत की लाभार्थी महिलाएँ।

  • ई-श्रम कार्ड रखने वाली महिलाएँ।

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत महिला किसान।

  • मनरेगा जॉब कार्ड रखने वाली महिलाएँ।

  • जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है।

  • गर्भवती या स्तनपान कराने वाली आशा, आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर।

  • और अन्य महिलाएँ जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार द्वारा पात्र घोषित किया गया हो।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा – आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन फॉर्म भरने और “Attach Annexure” पर क्लिक करने के बाद, आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:

  • Income Certificate (आय प्रमाण पत्र): यह प्रमाणित करता है कि आपके परिवार की वार्षिक आय ₹8,00,000 की पात्रता सीमा के अंदर है।

  • Family ID / PPP (परिवार पहचान पत्र): यह आपके परिवार की पहचान सुनिश्चित करता है और आवेदन को सही परिवार से लिंक करता है।

  • Bank Passbook (Linked with Aadhaar): आर्थिक सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए पासबुक में आधार से लिंक खाता होना जरूरी है।

  • MCP Card (मातृ शिशु संरक्षण कार्ड): यह कार्ड आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रमाण है और योजना की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है।

  • 2nd Child Birth Certificate: दूसरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

  • 1st Child Birth Certificate: पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

  • माता-पिता का पहचान प्रमाण पत्र: माता और पिता के पहचान संबंधी दस्तावेज़।

  • Haryana Domicile Certificate: हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा का आवेदन SARAL Haryana Portal के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। इस योजना के तहत पात्र महिलाएं आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे स्टेप वाइज दी गई है:

  • Step 1: SARAL Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने ब्राउज़र में [https://saralharyana.gov.in](https://saralharyana.gov.in) टाइप करें या गूगल पर “SARAL Haryana Portal” सर्च करें। यह हरियाणा सरकार का आधिकारिक पोर्टल है, जहां राज्य की सभी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।

  • Step 2: लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं: अगर आपके पास पहले से SARAL ID और Password है, तो सीधे Login Section में जाकर लॉगिन करें। अगर आप पहली बार आवेदन कर रही हैं, तो “New User? Register Here” पर क्लिक करके अपनी बुनियादी जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड) डालकर नया अकाउंट बनाएं। इसके बाद OTP सत्यापन पूरा करें और फिर पोर्टल में लॉगिन करें।

  • Step 3: सेवा (Service) चुनें: लॉगिन करने के बाद पोर्टल के मुख्य मेन्यू में जाएं और वहाँ से “Apply for Services” पर क्लिक करें। इसके बाद “View All Available Services” पर क्लिक करें ताकि सभी योजनाओं की सूची आपके सामने आ जाए।

Mukhya Mantri Matritva Sahayata Yojana Haryana Online

  • Step 4: योजना खोजें: सर्च बॉक्स में Mukhya Mantri Matritva Sahayata Yojana टाइप करें। जैसे ही यह योजना सूची में दिखाई दे, उसके सामने दिए गए “Apply” बटन पर क्लिक करें।

Mukhya Mantri Matritva Sahayata Yojana Haryana application form

  • Step 5: आवेदन फॉर्म खोलें व Family ID दर्ज करें: अब आपके सामने ऑनलाइन Application Form खुलेगा। यहां आपको सबसे पहले “Please Select Choice” में से “I Have Family ID (मेरे पास फैमिली आईडी है)” का चयन करना होगा।

    इसके बाद अपनी Family ID दर्ज करें और “Click Here to Fetch Family Data” बटन पर क्लिक करें। पोर्टल अपने आप आपकी फैमिली डिटेल्स दिखा देगा। अब आपको बच्चे की माँ “Beneficiary Mother Name” को Select करके “Send OTP” पर क्लिक करना है।

  • Step 6: OTP सत्यापन करें: अब आपके Family ID से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उसे निर्धारित बॉक्स में दर्ज करें और “Verify OTP” पर क्लिक करें। OTP सही दर्ज होते ही आवेदन फॉर्म पूरी तरह खुल जाएगा।

  • Step 7: लाभार्थी का विवरण भरें: फॉर्म के इस हिस्से में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी (कुछ जानकारी Family ID द्वारा अपने आप आ जाती है, कुछ आपको दर्ज करनी होती है):

    • लाभार्थी का नाम

    • जन्म तिथि

    • श्रेणी (SC/ST/BC/BPL आदि)

    • परिवार की वार्षिक आय

    • बच्चे का जन्म क्रम (2nd child)

    • MCTS/RCH ID नंबर

    • मातृ शिशु संरक्षण (MCP) कार्ड का नंबर

    • प्रसव पूर्व जांच (ANC) की तिथि

    • बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि और टीकाकरण की तिथियाँ (BCG, OPV, DPT, Hepatitis-B आदि)

      (सारी जानकारी सही-सही दर्ज करें ताकि आवेदन सत्यापन में किसी प्रकार की समस्या न आए।)

  • Step 8: पता और बैंक विवरण दर्ज करें: अब अपना पूरा पता भरें (राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव/शहर, पिनकोड आदि)।

    इसके बाद बैंक विवरण दर्ज करें:

    • बैंक का नाम

    • शाखा का नाम

    • IFSC कोड

    • बैंक खाता संख्या

  • Step 9: आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। अगर सब कुछ सही है, तो “Submit” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने भरे गए आवेदन से संबंधित सभी जानकारी आ जाएगी। एक बार अपनी जानकारी पुनः चेक करें।

  • Step 10: दस्तावेज़ अपलोड करें (Attach Annexure): आवेदन फॉर्म चेक करने के बाद, आपको “Attach Annexure” के बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आप अगले पेज पर पहुंचेंगे, जहां आपको अपने आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने का विकल्प मिलेगा।

  • Step 11: फाइनल सबमिशन व स्टेटस ट्रैकिंग: सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद नीचे दिए गए Submit बटन पर क्लिक करें। आवेदन करने के बाद, आप SARAL Haryana Portal के “Track Application Status” सेक्शन में जाकर अपना आवेदन नंबर डालकर स्टेटस देख सकती हैं। यहां आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या प्रक्रिया में है।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा: महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)

महत्वपूर्ण सेवा / लिंक का नाम सीधा लिंक
सरल हरियाणा पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन) यहाँ से आवेदन करें (saralharyana.gov.in)
हरियाणा सरकार के सभी ऑफलाइन फॉर्म Download
आवेदन की स्थिति ट्रैक करें (Application Status) स्टेटस चेक करें (Track SARAL Status)
परिवार पहचान पत्र (PPP) पोर्टल फैमिली आईडी पोर्टल (meraparivar.haryana.gov.in)
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जन्म प्रमाण पत्र में नाम कैसे जोड़ें पूरी प्रक्रिया यहाँ पढ़ें
फैमिली आईडी (PPP) इनकम अपडेट कैसे करें इनकम अपडेट करने का तरीका
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चिरायु (आयुष्मान) योजना हरियाणा ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से फॉर्म भरें
जन्म प्रमाण पत्र के नए नियम नए नियम यहाँ देखें

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा – महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

Q1. क्या यह योजना पहले बच्चे के जन्म पर लागू होती है?

Ans. नहीं, पहले बच्चे के जन्म पर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) का लाभ मिलता है। हरियाणा सरकार की यह योजना विशेष रूप से दूसरे बच्चे (लड़के) के जन्म पर लागू की गई है।

Q2. आवेदन के कितने दिन बाद सहायता राशि बैंक खाते में आती है?

Ans. आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों (MCP कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि) के सत्यापन और प्राथमिक अनिवार्य टीकाकरण का चक्र पूरा होने के बाद आमतौर पर 30 से 45 दिनों के भीतर ₹5,000 की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

Q3. क्या प्राइवेट अस्पताल में प्रसव होने पर भी यह लाभ मिलेगा?

Ans. हाँ, यदि प्रसव किसी पंजीकृत प्राइवेट अस्पताल में हुआ है तब भी लाभ मिलेगा, बशर्ते बच्चे का आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र बना हो और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी से मातृ-शिशु संरक्षण (MCP) कार्ड विधिवत सत्यापित व हस्ताक्षरित हो।

Q4. SARAL पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?

Ans. आवेदन की स्थिति जांचने के लिए SARAL Haryana पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाएं, होमपेज पर “Track Application Status” विकल्प चुनें, अपना विभाग (Women and Child Development) व योजना का नाम सिलेक्ट करें और Application Reference Number डालकर वर्तमान स्थिति देख सकते हैं।

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