हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
नमस्कार दोस्तों,
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना (Haryana Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojana) से जुड़ी पूरी जानकारी। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे –
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अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
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Haryana Inter Caste Marriage Yojana Online Apply कैसे करें?
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आवेदन की पात्रता और आवश्यक शर्तें।
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योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़।
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योजना के लाभ और उद्देश्य।
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना की पूरी जानकारी हिंदी में।
हरियाणा सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
अंतरजातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा का उद्देश्य समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत यदि विवाह करने वाले दंपत्ति में से लड़का या लड़की में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से संबंध रखता हो, तो ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है।
राज्य सरकार इस प्रकार के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता (शगुन राशि) प्रदान करती है, ताकि दंपत्ति को सामाजिक और आर्थिक सहयोग मिल सके और समाज में जातिगत भेदभाव को कम किया जा सके।
हरियाणा सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य समाज से जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और विभिन्न जातियों के बीच आपसी भाईचारे व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत यदि विवाह करने वाले दंपत्ति में से एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से संबंध रखता हो और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से, तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस प्रकार, योजना का मकसद है कि जात-पात के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो और सभी वर्गों में समानता के साथ सामाजिक एकता कायम हो सके।
हरियाणा इंटर कास्ट मैरिज योजना के लाभ.
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अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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यह राशि लड़के और लड़की के संयुक्त खाते (Joint Account) में जमा होगी।
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ध्यान दें कि यह धनराशि 3 वर्षों की अवधि के लिए लॉक रहेगी।
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इस योजना से समाज में जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
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साथ ही, यह योजना समाज में सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना की पात्रता
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जातिगत शर्त
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दंपत्ति में से एक व्यक्ति का संबंध अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति गैर-अनुसूचित जाति से।
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उदाहरण:
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लड़का सवर्ण जाति का हो और लड़की अनुसूचित जाति की।
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या लड़की सवर्ण जाति की हो और लड़का अनुसूचित जाति का।
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आयु सीमा
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लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
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लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
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निवास प्रमाण
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विवाह करने वाले लड़का और लड़की दोनों हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
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पहली शादी पर लागू
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यह आर्थिक सहायता केवल पहली शादी के लिए ही दी जाएगी।
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समय सीमा
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विवाह की तारीख से 3 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
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मैरिज रजिस्ट्रेशन
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योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) करवाना आवश्यक है।
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हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज.
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लड़का और लड़की दोनों के जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट
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दोनों के आधार कार्ड
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युवक-युवती की पासपोर्ट साइज फोटो
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दोनों के जॉइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
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दोनों के वोटर आईडी कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
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लड़का और लड़की दोनों के जाति प्रमाण पत्र
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विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
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शादी का कार्ड (Invitation Card)
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हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Family ID Card)
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हरियाणा मुख्य तथ्य।
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा |
शुरू किया गयी | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | राज्य के इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले लाभार्थी |
उद्देश्य | प्रोत्साहन राशि प्रदान |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
सरल हरियाणा पोर्टल से Inter Caste Marriage Yojana Online Apply कैसे करें?
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना का आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना आवश्यक है।
👉 यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप हमारे आर्टिकल “सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें” पढ़कर घर बैठे अपना खाता बना सकते हैं।
स्टेप 1:
सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। फिर अपनी रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल में Login करें। (जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है)।
स्टेप 2:
सरल हरियाणा पोर्टल पर Login करने के बाद, आपको Apply For Services सेक्शन में जाना है।
यहाँ पर View All Available Services पर क्लिक करें।
अब दाएँ तरफ दिए गए Search Box में 👉 “Mukhyamantri Samajik Antarjatiya Samrasta Yojna” टाइप करें और योजना को चुनें।
Stpes 3 :-
Search करने पर चित्र में दिखाए अनुसार Mukhya Mantri Samajik Antarjayatia Samrasta Yojna के लिंक पर क्लिक करना है।
स्टेप 4:
लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने Haryana Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojana का Application Form खुल जाएगा। (जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है)।
स्टेप 5:
अब सबसे पहले “I Have Family ID” पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आपके सामने Haryana Family ID दर्ज करने का ऑप्शन खुलेगा।
अपना परिवार पहचान पत्र (Family ID Number) दर्ज करें और फिर “Click Here to Fetch Family Data” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6:
“Click Here to Fetch Family Data” पर क्लिक करते ही आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे।
अब Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojna Haryana का फॉर्म भरने के लिए, सूची में से अपना नाम चुनकर उस पर क्लिक करें।
स्टेप 7:
इसके बाद आपके परिवार पहचान पत्र (Family ID) में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक One Time Password (OTP) आएगा।
मिले हुए OTP को दर्ज करें, फिर नीचे दिए गए Captcha Code भरें और अंत में Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 8:
Submit बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
यहाँ आपका Inter Caste Marriage Yojana Haryana Online Application Form ओपन हो जाएगा।
अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ सावधानीपूर्वक भरनी हैं और भरने के बाद सभी विवरण को अच्छी तरह जांच (Check) लेना है।
स्टेप 9:
अब आपको विवाह करने वाले लड़का और लड़की के सभी आवश्यक दस्तावेज (Documents) स्कैन करके अपलोड करने हैं।
सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद, अंत में दिए गए Submit बटन पर क्लिक करें।
फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद उसका प्रिंटआउट (Print Out) निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
अंतरजातीय विवाह योजना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कहां जमा करें।
स्टेप 10:
अंतरजातीय विवाह योजना का आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
इसके बाद लड़का और लड़की दोनों के आवश्यक दस्तावेज़ों (जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया है) के साथ इस फॉर्म का एक सेट तैयार करें।
तैयार किया गया सेट अपने जिले या तहसील के सामाजिक कल्याण विभाग (भीमराव अंबेडकर सामाजिक कल्याण विभाग) में जाकर जमा करें।
नोट :- इस पोस्ट का उद्देश्य आप लोगों को जानकारी देना है। पोस्ट में दी गई सभी योजनाओं की जानकारी सरकार के अनुसार बदलती रहती हैं। इसलिए आप कोई भी आवेदन करने से पहले सरकार की Official Website अवश्य चेक कर लें।
निष्कर्ष :-
दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी आज की पोस्ट “Haryana Inter Caste Marriage Yojana Online Apply कैसे करें” पसंद आई होगी। अब आप आसानी से इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरकर लाभ ले सकते हैं।
अगर आपको इस आर्टिकल में कोई कमी लगे या कोई सवाल हो, तो हमें Comment Box में जरूर बताएं।
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