Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 कुंवारो और विधुरों की पेंशन के लिए इस प्रकार करे आवेदन।

Haryana Unmarried Pension Yojana कुंवारो की पेंशन के लिए इस प्रकार करे आवेदन।

Haryana Unmarried Pension Yojana 2023. विधुर पेंशन हरियाणा।

हेलो दोस्तों आज हम हाजिर है एक नयी जानकारी और नए आर्टिकल Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 के साथ। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है। की हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई Unmarried, Widower पेंशन योजना क्या? इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नागरिक आवेदन कर सकते है। इसके साथ साथ इस योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। योजना के आवेदन के लिए पात्रता क्या है। आदि तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले है। योजना की सम्पूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को जानने के लिए पेज को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े।

Haryana Unmarried Pension योजना क्या है ?

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चालित योजना है जो हरियाणा राज्य के Unmarried, Widower नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह हरियाणा सरकार की एक स्वागत योग्य पहल है। जो 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये प्रदान करती है। जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख अस्सी हजार रुपये से कम है। कुंवारो और विधुरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

Haryana Unmarried, Widower Pension योजना का उद्देश्य। 

हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कुंवारो और विधुरो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर के द्वारा चलाई गयी इस योजना के तहत क्षेत्र के सभी कुंवारो और विधुरों को 2750 रूपये महीना पेंशन के तौर पर दिए जायेंगे। मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है।

इस योजना का उद्देश्य कुंवारो और विधुर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। इसके साथ ही यह योजना Unmarried, Widower लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।  इससे हरियाणा क्षेत्र के कुंवारो और विधुर नागरिको को आर्थिक सहायता मिलेगी। और वह अपना जीवन अच्छे से जी सकें। फ़िलहाल हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना चूका है जहाँ कुंवारो और विधुरों को पेंशन दी जा रही है।

Haryana Unmarried Pension Yojana के बारें में जानकारी। 

योजना का नामHaryana Unmarried Pension Yojana 2023
घोषणा की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के अविवाहित महिला – पुरुष और विधुर नागरिक
उद्देश्यअविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक साहयता प्रदान करना
राज्यहरियाणा
साल2023
आवेदन प्रक्रियाAutomatic Family id द्वारा।
आधिकारिक वेबसाइटpension.socialjusticehry.gov.in/

 How To Apply For Haryana Unmarried Pension Yojna :

इस योजना की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। योजना के तहत हरियाणा क्षेत्र के अविवाहित पुरुष और महिला नागरिको को सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन योजना के अंतर्गत वो कुंवारे और विधुर नागरिक जिनकी आयु 40 से 60 के बीच होगी उन लाभार्थियों को सरकार द्वारा पेंशन के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वो आत्मनिर्भर और मजबूत बन सके साथ ही साथ उनको किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस पेंशन से वो अपनी दैनिक जरूरतों और आजीविका चलने में सक्षम होंगे।

हरियाणा में इस योजना के तहत 71,000 नागरिको को फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार को हर महीने 20 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हरयाणा राज्य द्वारा इस योजना के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गयी है। इसके तहत सभी कुंवारो और विधुरों को लाभ मिलेगा और बता दे की हरियाणा सरकार फिलहाल 18 लाख बुजर्ग पुरुष और महिलाओ को वृद्धावस्था पेंशन दे रही है।  इसके आलावा भी सरकार 8 लाख से ज्यादा महिलाओ को विधवा पेंशन प्रदान कर रही है।

Haryana Unmarried Pension योजना के तहत कौन कौन आवेदन कर सकते है।

हरियाणा Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 के तहत तो दो केटेगरी के लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जाएगी। जो उमीदवार इन दोनों केटेगरी के अंतर्गत आते है के वही नागरिक इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है जो इस प्रकार है :-

  1. दूसरी केटेगरी के अंतर्गत वह विधुर (Widower) लाभार्थी जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच है। इसके साथ साथ जिनकी पारिवारिक आय सालाना तीन लाख से काम है। वो इस Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 के अंतर्गत लाभान्वित होंगे।
  1. अविवाहित पुरुष और महिला जिनकी आयु जिनकी आयु 45 से 60 के बीच होगी। और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से निचे होगी। उन लाभार्थियों को इस योजना के तहत पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Haryana Unmarried Pension Yojana आवेदन के लिए पात्रता क्या है

हरियाणा विधुर और Unmarried पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको इस योजना के सभी मापदंडो और पात्रता को पूरा करना होगा। इसकी पात्रता और मापदंडो को पूरा करके आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 के आवेदन के लिए निम्नलिखित मापदंडो को पूरा करना होगा जो इस इस प्रकार है;-

  • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना में केवल अविवाहित महिला-पुरुष, विधुर (Widower) नागरिक ही लाभान्वित होंगे।
  • अविवाहित पुरुष और महिला उमीदवार की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए वार्षिक होनी चाहिए।
  • विधुर (Widower) लाभार्थी है और जिनकी परिवार की आय सालाना 3 लाख से कम है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते है इसके लिए आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • नागरिक के पास आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
  • एक वैलिड मोबाइल नंबर जो की फॅमिली आईडी से लिंक हो होना चाहिए।
  • Haryana Family id में नाम होना जरुरी है।
  • आपको सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए।
  • आपको किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या उसकी शादी हो जाती है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी।

Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए Document.

हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उमीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावजों का होना आवश्यक है। Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार है :-

  1. परिवार पहचान पत्र
  2. आधार कार्ड
  3. पैन कार्ड
  4. बैंक पासबुक
  5. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  6. फॅमिली आईडी लिंक मोबाइल नंबर
  7. जन्म प्रमाण पत्र
  8. अगर विधुर है तो विधुर प्रमाण पत्र।
  9. पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र
  10. फैमिली आईडी और उसमें लिखा हुआ विधुर या अविवाहित
  11. उपरोक्त दस्तावजों के साथ नागरिक अपना ऑनलाइन हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टेप BY स्टेप

Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया निचे स्टेप By स्टेप प्रदान की गयी है। उमीदवार इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप को ध्यान में रख कर आवेदन कर सकते है। जो निम्न प्रकार से है :-

  1. परिवार पहचान पत्र में अविवाहित पुरुष / महिला का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए।
  2. अविवाहित पुरुष / महिला का फॅमिली आईडी के अंदर Unmarried होना आवश्यक है।
  3. विधुर पेंशन योजना हरियाणा का लाभ लेने वाले लाभार्थी का भी Family id के अंदर Widower होना जरूरी है।
  4. इसके साथ साथ फॅमिली आईडी से जुड़े सभी दस्तावजों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए यदि कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करवाए।
  5. पैन कार्ड में नाम और आधार कार्ड में कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि है तो जल्द से जल्द ठीक करवाए।
  6. अपने सभी दस्तावेज जैसे 10th सर्टिफिकेट ,  पहचान पत्र , आधार कार्ड , पैन कार्ड , में नाम , जन्म तिथि , पिता का नाम , सभी दस्तावेजों में सही होना चाहिए।
  7. अपने सभी दस्तावेजों को फॅमिली आईडी में उपलोड करवा देना है।
  8. उमीदवार की बैंक डिटेल जैसे Bank Account Number, ifsc Code आदि Family Id में अपडेट करना है।
  9. उमीदवार का जन्म प्रमाण पत्र के रूप में Voter Card अपडेट करवाना है।
  10. मोबाइल नंबर से फॅमिली आईडी लिंक होनी है क्युकी Verification होती है तो आपके पास Call आएगी।
  11. सभी दस्तावेज फॅमिली आईडी में अपडेट करने के बाद आपको कहि भी विजिट नहीं करना है।
  12. Family id में डाटा सही करवाने के लिए जरूरी डॉक्मेंट के साथ अपने नजदीकी CSC Center पर विजिट करें।

कुवारों और विधुरों की पेंशन योजना 2023 क्या है ?

कुवांरो और विधुरों की पेंशन योजना 2023  हरयाणा सरकार द्वारा चालयी गयी है। इस योजना की घोषणा हरयाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गयी है। इस योजना का लाभ 45-60  वर्ष की आयु वाले उन पुरुषो और महिलाओं को दिया जो अविवाहित है। इसके अलावा इस योजना का लाभ 40-60 वर्ष की आयु के विधुरों /विधवाओं  को भी दिया जायेगा।

कुवांरो और विधुरों की पेंशन योजना के द्वारा उन लोगों को प्रति माह 2750 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपय से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उन् लोगो को नहीं दिया जायेगा जो तलाक सुदा हैं और न ही उन लोगो को दिया जाएगा जो सह समबंध (लिव इन रिलेशनशिप ) में हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सरकार को बिना बताए शादी कर लेता है और पेंशन का लाभ लेता रहता है  तो सरकार उस व्यक्ति से पेंशन की राशि का 12% ब्याज वसूल करेगी।

Note :-

हमारी वेबसाइट हरियाणा राज्य की हर योजना के बारें में विस्तार से बिलकुल स्टिक जानकारी प्रदान करती है। आप सभी हरियाणा वासियों से अनुरोध है की हमारी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे। क्योकि हमारा प्रयास आपको सही जानकारी प्रदान करना है।  Haryana Unmarried Pension Yojana पर बहुत से लेख आपको अन्य वेबसइट पर मिल जाएंगे। जहां पर आपको आधी अधूरी और गलत जानकारी दी गयी है।

इस Haryana Unmarried Pension Yojana के अंदर आपको अपनी Family id के अंदर अविवाहित नागरिक Unmarried और जो विधुर है। वो Widower का ऑप्शन दर्ज करवाएँ। और ऊपर बताएं गए सभी डॉक्यूमेंट Family में सही दर्ज व अपलोड करें। इसके अलावा आपको कहि भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका डाटा Check होने पर आपके पास Pension Vibhag द्वारा फ़ोन किया जाएगा। उसके बाद आपकी Haryana Unmarried Pension बनेगी।

इस Haryana Unmarried Pension Yojana का Offline form कहि नहीं है। और ना ही Online. इसलिए आपसे अनुरोध है आप Haryana Unmarried Pension Yojana का Application Form लेने के लिए हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर विजिट न करें। वहां आपको कोई फॉर्म नहीं मिलेगा। इस portal पर विजिट करके आप Financial Assitance to Widower and Unmarried Persons के विकल्प पर क्लीक करके Haryana Unmarried Pension List Check कर सकते है। 

हेल्पलाइन नंबर:-  

  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नम्बर व जीमेल आईडी इस प्रकार है :- 0172-2715090, [email protected].

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मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 3 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।