
Haryana Unmarried Pension List 2025 में अपना नाम कैसे देखे?
हेलो दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नयी जानकारी और नए आर्टिकल आज के इस लेख में हम आपको बताएँगे की आप किस प्रकार से अपना Haryana Unmarried Pension List में नाम चेक कर सकते है। हरियाणा के 40 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित और विधुर पुरुषो को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है। आज के इस आर्टिकल में हम Haryana Unmarried Pension List Download करने के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाले है।
जैसा की आप जानते है की हरियाणा सरकार अविवाहित और विधुर पेंशन लिस्ट के तहत उन लोगो को लाभ प्रदान करने वाली है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ऐसे लोगो को सरकार द्वारा हर महीने 3250 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की आयु सीमा के आधार पर पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिन उमीदवारो ने इसका आवेदन कर दिया है। उसके लिए haryana pension beneficiary list में चेक कर सकते है। और इसके साथ ही अपने गांव की लाभार्थियों की लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते है।
Haryana Unmarried Pension योजना क्या है। हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन लिस्ट कैसे डाउनलोड करे
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नागरिको के हितो को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अविवाहित और विधुर पेंशन योजना को जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र के उन अविवाहित और विधुर पुरुषो और महिलाओ को शामिल किया गया है। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है या जिनकी पति/पत्नी का /की मृत्यु हो गयी है। ऐसे पुरुष और महिलाओ के लिए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए 3250 रूपये किस मासिक सहायता प्रदान करती है।
जिन लाभार्थियों ने हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रखा है और इसकी पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते है। तो बता दे की इसके लिए सरकार ने नागरिको की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है अब लाभार्थी इसका ऑनलाइन पेंशन लिस्ट चेक कर सकते है।
इसके साथ साथ उमीदवार इसकी ऑनलाइन माध्यम से पेंशन के तहत दी जाने वाली राशि का भी पता कर सकते है। ऑनलाइन हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन लिस्ट चेक करने की जानकारी लेख में दी गयी है। आर्टिकल Haryana Unmarried Pension List में नाम कैसे चेक करे. से जुडी सम्पूर्ण जानकारी के लिए लेख के अंत तक बने रहे।
Haryana Unmarried Pension List Check करने के बारें में जानकारी।
योजना का नाम | Haryana Unmarried Pension List Download |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित नागरिक |
उद्देश्य | हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन लिस्ट में अपना नाम देखना |
राज्य | हरियाणा |
साल | |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करे स्टेप By स्टेप।
Haryana Unmarried Pension List में नाम चेक करने के लिए आपको हमारे द्वारा निचे दिए गए स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है। इसके बाद आप हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना की ऑनलाइन माध्यम से लिस्ट में नाम चेक कर सकते है। Haryana Unmarried Pension List को डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है :-
स्टेप 1.
हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर विजिट करना है।
स्टेप 2.
इसके बाद आपके सामने इसका वेबपेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries पर क्लीक करना है जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।
स्टेप 3.
लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries के ऑप्शन पर क्लीक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।
स्टेप 4.
इसके बाद आपको पेज मांगी सभी जानकारियों को भर लेना है। सबसे आपको जिला वाले कॉलम में अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिये की आपका जिला चरखी दादरी है तो आपको इस कॉलम में चरखी दादरी को सेलेक्ट कर लेना है।
स्टेप 5.
इसके बाद आपको Area/क्षेत्र के बारे में जानकारी भरना है तो अब आपको Area के कॉलम में अपने क्षेत्र का नाम भर देना है यदि आप गांव से है तो इसमें Rural और अगर शहर से है तो Urban ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है।
स्टेप 6.
अगले स्टेप में आपको अपने Block /Muncipality के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस City और Muncipality के अंदर आते है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है।
स्टेप 7.
इसके बाद आपको अपने Ward और Sector को सेलेक्ट कर लेना है।
स्टेप 8.
इसके बाद आपको पेंशन का नाम / Pension Type में Finanacial Assistance to Widower and Unmarried Persons के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है।
स्टेप 9.
Pension Type के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नाम , पेंशन आईडी , खाता नंबर में से किसी एक के कॉलम पर टिक कर लेना है
स्टेप 10.
इसके बाद आपको निचे दिए गए Captcha कोड को भर लेना है। और View Beneficiary List के बटन पर क्लीक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने आपके गांव /शहर या ब्लॉक की पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ से आप इसमें अपना नाम सर्च करके देख सकते है की आप इस योजना के तहत लाभपात्र है या नहीं।
स्टेप 11.
हमारे द्वारा ऊपर दिए स्टेप को फॉलो करके लाभार्थी अपना ऑनलाइन हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना के तहत लिस्ट में नाम चेक कर सकते है। साथ ही साथ Haryana Unmarried Pension List Pdf रूप में सेव करके अपने पास रख सकते है।
निष्कर्ष :-
इस प्रकार से आज के इस आर्टिकल Haryana Unmarried Pension List में नाम कैसे चेक करे ऑनलाइन के द्वारा हमने आपको बहुत ही आसान स्टेप के साथ जानकारी प्रदान की है। साथ ही साथ इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। उम्मीद करते है आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आपको अब भी Haryana Unmarried Pension List में अपना नाम देखने में किसी प्रकार की समस्या है। तो आप हमे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। धन्यवाद्
Haryana Unmarried Pension List से संबंधित प्रश्न उत्तर (FAQ)
प्रश्न 1. हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना में किन नागरिकों का नाम सूची में शामिल किया जायेगा ?
उत्तर 1 :- 40 वर्ष से ऊपर की आयु वाले अविवाहित और विधुर नागरिको का नाम योजना लिस्ट में शामिल किया जाता है। जिन्होंने योजना के तहत आवेदन किया है।
प्रश्न 2 . हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर 2 :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के अविवाहित और विधुर नागरिको को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें मजबूत बनाना है। ताकि वो अपनी आजीविका चला सके।
प्रश्न 3. हरियाणा अविवाहित और विधुरपेंशन लिस्ट को लाभार्थी कैसे चेक कर सकते है ?
उत्तर :- इसके लिए लाभार्थी बिना किसी समस्या के pension.socialjusticehry.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के तहत अविवाहित पेंशन लिस्ट को चेक कर सकते है।
प्रश्न 4. हरियाणा अविवाहित पेंशन पात्रता व लाभ।
उत्तर :- हरियाणा अविवाहित पेंशन रुपये की मासिक पेंशन है। 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए 3250 रुपये, जिनकी वार्षिक आय रुपये से कम है। 1.80 लाख. 40 से 60 वर्ष की आयु की विधुर, जिनकी वार्षिक आय रु. 3 लाख, पेंशन के लिए भी पात्र हैं।
प्रश्न 5. Haryana Unmarried Pension List Download कैसे करें?
उत्तर :- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर “विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता” लिंक पर क्लिक करके Haryana Unmarried Pension List की जांच कर सकते हैं। अपना बैंक, जन्मतिथि और आधार नंबर देना होगा।
प्रश्न 6. Haryana Unmarried Pension List Helpline Number.
उत्तर :- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090। विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:- sje@hry.nic.in। पर सम्पर्क कर सकते है।
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