सम्पूर्ण जानकारी।
- 1 Haryana National Family Benefit Scheme Online Registration कैसे करें?
- 2 हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन हेतु पात्रता / योग्यता की शर्तें। Haryana NFBS Registration Eligibility Criteria.
- 3 हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया।
- 4 Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana Application status Check कैसे करें?
Haryana National Family Benefit Scheme Online Registration कैसे करें?
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Bpl परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र।
नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नए लेख के साथ। इस लेख में हम आपको हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के बारे में जानकारी देंगे। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा के तहत राज्य के गरीब परवारों उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक लाभ दिया जाता है। यदि आप भी गरीब परिवार से है और आपके परिवार में भी ऐसी घटना हो गयी है तो। आप भी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम का लाभ ले सकते है। इस आर्टिकल में हम इस हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ (NFBS) योजना की पात्रता डॉक्यूमेंट व ऑनलाइन आवेदन से जुडी सभी जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते है।
हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है? – What is Haryana National Family Benefit Scheme?
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा का शुभ आरंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इस हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ (NFBS) योजना के तहत ऐसे गरीब परिवारों को लाभ दिया जाएगा। जिन परिवारों में परिवार के मुखिया की किसी कारण मृत्यु हो गई हो। तथा पीड़ित परिवार में मुखिया के अलावा घर में कोई कमाने वाला न हो इस तरह के गरीब परिवारों को National Family Benefit Scheme Haryana के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। है।
हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शुरू करने का उद्देश्य? Main objective of Haryana National Family Benefit Scheme.
Rastriya Privarik Labh Yojana Haryana का मुख्य उद्देश्य यह है की जिस गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी हो और मरने वाला व्यक्ति परिवार में एक मात्र कमाने वाला था और अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, अर्थात आय का कोई साधन नहीं है इस तरह के गरीब परिवाओं को इस (National Family Benefit Scheme) योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 20 हजार रूपए की राशि दी जा रही है। यह राशि सीधे ऐसे परिवार के लोगों के बैंक खाते में सरकार द्वारा दी जाती है ताकि गरीब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बन सके और भवष्यि में वह इस साहयता से अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। हालाँकि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह साहयता काफी कम है।
हरियाणा नैशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम के तहत मिलने वला लाभ।
इस National Family Benefit Scheme Haryana के अंतर्गत गरीब पीड़ित परिवार जो गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करते है ऐसे परिवारों को 20 हजार रूपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना के अनुसार जिस परिवार में कमाऊ महिला या पुरुष मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। और उनके परिवार में अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। ऐसे परिवार को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजार रहे है। हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (National Family Benefit Scheme Haryana) सरकार की ओर से पीड़ित परिवार के लिए मदद की जा रही है ताकि उनकी आय का साधन बना रहे।
Haryana Rastriya Parivarik Labh Yojana Key Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा |
योजना की शुरुआत | केंद्र सरकार के द्वारा |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरियाणा Social Justice And Empowerment Haryana |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | बीपीएल श्रेणी के अंर्तगत आने वाले गरीब परिवार |
उद्देश्य | परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद पीड़ित परिवार की आर्थिक रूप से मदद करना |
सहायता राशि | 20 हजार रूपए |
पंजीकरण | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
offline form pdf | Click Here |
हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन हेतु पात्रता / योग्यता की शर्तें। Haryana NFBS Registration Eligibility Criteria.
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Haryana के तहत वित्तीय सहायता राशि का लाभ लेने के लिए पीड़ित परिवार को नीचे बताये जा रहे निम्न प्रकार के तरीको को फॉलो करना होगा, जो इस प्रकार है:-
- इस योजना के तहत हरियाणा राज्य का मूल निवासी है वहीं आवेदन करने का पात्र होगा और योजना का लाभ ले सकेगा।
- इस योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति परिवार में कमाने वाला होना चाहिए। जिसकी आय पर उसका सारा परिवार आश्रित हो।
- जिस व्यक्ति ने आत्महत्या (suicide) कर ली है उस व्यक्ति के परिवार को इस National Family Benefit Scheme Haryana योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर परिवार में किसी मुख्य कमाने वाले व्यक्ति महिला या फिर किसी पुरुष की मृत्यु हो गयी है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
- ऐसे परिवार जो केवल बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हो और उनके परिवार में कमाऊ महिला या पुरुष मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। वही इस NFBS Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंर्तगत मरने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- अगर कोई परिवार सरकार की ऐसी ही किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है तो वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा का आवेदन मृतक व्यक्ति का परिवार व्यक्ति की मृत्यु के एक साल के भीतर करना बहुत जरूरी है।
- मृतक व्यक्ति की मृत्यु के एक साल के बाद अगर यह आवेदन किया गया तो उस परिवार को NFBS Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana के तहत इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा
- ऑनलाइन आवेदन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखे की आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि, एड्रेस व मृत व्यक्ति के साथ आपके संबंध आदि जानकारी आपकी हरियाणा परिवार पहचान पत्र अनुसार सही होनी चाहिए।
- क्योकि फॉर्म भरते समय आपकी जो इनफार्मेशन हरियाणा परिवार पहचान पत्र में दर्ज है वही जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अपने आप आ जाएगी।
- इसलिए Haryana Family id में आपकी Detials आपके Documents अनुसार सही होनी चाहिए।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा के दस्तावेज – Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana Required Documents
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा का आवेदन करने के लिए पीड़ित परिवार को निम्न प्रकार के Document की जरूरत पड़ेगी। जिसका वर्णन इस प्रकार है:-
- आवेदन कर्ता के परिवार का बीपीएल राशन कार्ड।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवेदन कर्ता की बैंक पासबुक।
- एक शपथ पत्र (Affidavit).
- आवेदन करता का वोटर कार्ड पहचान पत्र।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- आधार कार्ड आवेदन कर्ता का।
- NFBS Declaration Pdf Form Haryana.
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र ( Family Id)
- हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र। (Domicile)
Note:- NFBS Declaration Pdf Form Haryana का प्रिंट आउट निकालकर उसको पैन द्वारा भरकर अपने गावं / शहर के सरपंच / वार्ड पार्षद के सिग्नेचर व मौहर अवश्य लगवाए। अर्थात वेरीफाई करवाएं। व आवेदन कर्ता के सिग्नेचर भी करवाएं व एक फोटो भी चस्पा करनी है। क्योकि फॉर्म के अंत में इस फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करना होता है।
हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया।
हरियाणा राज्य के अंदर जितने भी पीड़ित परिवार है जो बीपीएल श्रेणी अंतर्गत आते है अगर वे इस योजना का आवेदन Online अप्लाई करना चाहते है तो आपको हमारे द्वारा बताये गए तरिके को फॉलो करना होगा, तभी ही आप इस योजना की ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को जान पाएंगे। इसलिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
Step 1. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Steps 2. इसके बाद जब आप वेबसाइट वाले पेज में आ जायेगे, तो आपको होम पेज में Sign in Here वाला सेक्शन दिखाई देगा उसमे आपको Login id को भरना है ।
Step 3. जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके द्वारा पहले कोई पंजीकरण सरल हरियाणा पोर्टल पर नहीं किया गया है तो वह New user ? Register here के विकल्प पर क्लीक करें। अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए लिंक पर क्लीक करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।
Saral Haryana Portal पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
Steps 4. जब आपका रजिस्ट्रेशन सरल हरियाणा पोर्टल पर हो जाए तो आपको अपनी Login id और Password दर्ज करके निचे दिए कैप्चा कोड दर्ज करना है फिर निचे दिए गए Submit के बटन पर क्लिक कर दे ।
Step 5. लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड के अंदर मेनू बार में “Apply for Services” पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको “View all Available Services” का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।
Haryana National family Scheme for Bpl Families Online Form.
Steps 6. अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। जिसमे आपके सामने सभी हरियाणा की सभी योजनाओं की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको Search वाले ऑप्शन में Haryana National family Scheme for Bpl Families लिख कर Search करना होगा।
Step 7. सर्च करने पर सर्च रिजल्ट में आपके सामने “Haryana National family Scheme for Bpl Families” का Link दिखाई देगा आपको इस पर क्लीक करना है।
Steps 8. आगे के नए पेज में अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। जिसमे “Haryana National family Scheme for Bpl Families” Pdf Form Download करने का ऑप्शन आएगा। यदि आपने पहले से ही इस फॉर्म को भर कर वेरीफाई करवा लिया है तो आपको “Proceed to apply” बटन पर क्लिक करें।
Step 9. अगले Page में आपके सामने “Assistance to the Deceased’s Family Living Below Poverty Line Under the National Family Benefit Scheme” का फॉर्म खुल जायेगा।
Steps 10. जब आप I have Family ID के विकल्प को चुनेगे तो, इसके बाद आपको Family ID Number को Enter करना होगा,फिर आप click here to fetch family data के ऑप्शन पर क्लिक करे।
Step 11. इसके बाद आपके सामने परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आजाएगी। आपको आवेदक के नाम को सेलेक्ट करना है। फिर Send Otp पर क्लीक करना है।
Steps 12. अब Family Id से लिंक Mobile Number पर Otp आएगा आपको 4 डिजिट ओटीपी नंबर को Verification box के अंदर डालकर “Click Here to Verify Otp” पर क्लीक करना है।
Step 13. इसके बाद आवेदन कर्त्ता की कुछ जानकारी अपने आप फॉर्म में के अंदर परिवार पहचान पत्र अनुसार आजाएगी। और कुछ आपको दर्ज करनी है।
Steps 14. इसके बाद आवेदक की एक Passport Size Photo Upload करनी है। व साथ ही आवेदन कर्ता का एड्रेस भी दर्ज करना है।
Details of the Deceased (मृतक का विवरण )
Step 15. इसके बाद आपको परिवार के मृत व्यक्ति की डिटेल्स दर्ज करनी है जैसे की मृत्यु का स्थान, पुलिस स्टेशन नाम, मृत्यु की तिथि।
Steps 16. मृतक परिवार केBPL Ration Card number व मृत व्यक्ति का व्यवसाय दर्ज करने है।
Step 17. क्या मृतक परिवार का मुख्य जीवोकोपार्जक है इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको Yes करना है।
Details of the dependents of the deceased’s family (मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण )
Steps 18. मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण में आपको परिवार के लोगो का नाम व उनकी आयु और मृत व्यक्ति के साथ उनके संबंध आदि की जानकारी दर्ज करनी है।
Step 19. आगे के प्रोसेस में Declartaion में I Agree के विकल्प में आपको टिक मार्क करना होगा। फिर नीचे दिए गए Capcha कोड को दर्ज करके Submit को एंटर करना है.
Steps 20. जब आप नए पेज में आ जायेगे तो आपके द्वारा हरयाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन फॉर्म में दर्ज की गयी सभी जानकारी मिल जाएगी आपको इस जानकारी को अच्छे से चेक करनी। कोई गलती होने पर निचे दिए गए Edit वाले ऑप्शन पर क्लीक करे अन्यथा‘Attach Annexure‘ ऑप्शन पर क्लिक करें.
Step 21. फिर आगे आवेदन के अंदर आप से जितने भी Document की लिस्ट आपको ऊपर बताई गयी है उनकी स्कैन कॉपी करके फॉर्म के साथ अपलोड करना है इसके बाद आवेदन फॉर्म को Submiit कर देना।
इस प्रकार आपका राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और फिर Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana का Application Form Download या प्रिंट आउट निकाल लें।
Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana Application status Check कैसे करें?
- सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है |
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
- यहां पर आपको “Track Application / Appeal” वाले ऑप्शन पर क्लीक करना है।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर Haryana National family Scheme for Bpl Families application Status Check करने का विकल्प आजाएगा।
- Select Departmet के अंदर आपको “Social Justice And Empowerment” Select करना है।
- Select Service के अंदर आपको “National family benefits scheme for BPL families” Select करनी है.
- Last आपको Application Refrerence Id जो की आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के प्रिंट पर मिल जाएंगे। दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपको Check Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन स्टेटस का विवरण खुलकर आ जाएगा। इस तरह आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
Subject :-
हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन | Parivarik Labh Yojana Haryana | Haryana Rastriya Parivarik Labh Yojna Application Form Download 2023 | हरियाणा पारिवारिक लाभ योजना पात्रता |
निष्कर्ष:-
हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सभी जानकारी को आपके साथ साँझा किया है ताकि आप इस योजंना का लाभ ले सके और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई परेशानी न हो। आपको हमारे द्वारा बताई गयी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप कोई ऐसा परिवार जानते है तो इस जानकारी उस परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।
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