
DAYALU-II Yojana Haryana 2025: लाभ, पात्रता, मुआवजा व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों को आवारा पशुंओं के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए DAYALU-II Yojana Haryana 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते है जिनके पास Haryana Family id हो।
इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज DAYALU-II योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अब हरियाणा में यदि किसी नागरिक की आवारा पशु या कुत्ते के हमले से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो प्रभावित परिवार को दयालु-II योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य के नागरिकों को सुरक्षा और राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह योजना परिवार पहचान पत्र (PPP) वाले सभी हरियाणा निवासियों को कवर करती है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेहद आसान बना दी गई है। अगर आप DAYALU-II Yojana के तहत लाभ पाना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको—लाभ, पात्रता, मुआवजा, ज़रूरी दस्तावेज़, और पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आसान भाषा में मिलेगी।
DAYALU-II Yojana Haryana का क्या मतलब है?
DAYALU-II Yojana Haryana एक सरकारी योजना है, जिसे हरियाणा सरकार ने उन नागरिकों की मदद के लिए शुरू किया है जो आवारा पशु, कुत्ते या जंगली जानवर के हमले की वजह से घायल, दिव्यांग या मृत हो जाते हैं।
इस योजना का पूरा नाम है: Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – II
इसका सीधा-सा मतलब है — पशुओं के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देना।
इस योजना के तहत सरकार:
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चोट लगने पर।
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70% से कम या ज्यादा विकलांगता पर।
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मृत्यु होने पर।
10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देती है।
DAYALU-II Yojana Haryana 2025 – Overview.
| योजना का नाम | DAYALU-II Yojana Haryana 2025 |
|---|---|
| लॉन्च किया गया | हरियाणा सरकार द्वारा |
| शुभारंभ किया | मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने |
| उद्देश्य | आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता देना |
| किसके लिए है? | हरियाणा के सभी नागरिक |
| लाभार्थी को क्या मिलेगा? | मृत्यु, गंभीर चोट या दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजा राशि |
| पोर्टल लॉन्च | DAYALU-II योजना पोर्टल |
| ऑनलाइन आवेदन | योजना पोर्टल के माध्यम से |
| सहायता राशि | सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार |
| मुख्य फोकस | आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों की आर्थिक मदद |
DAYALU-II Yojana Haryana 2025 में कौन-कौन से जानवर कवर होते हैं?
DAYALU-II योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है, जिसमें पालतू, आवारा और जंगली — सभी प्रकार के पशुओं से होने वाली दुर्घटनाएँ शामिल की गई हैं। यदि किसी नागरिक को किसी भी पशु के हमले या टक्कर से चोट, दिव्यांगता या मृत्यु होती है, तो परिवार को सरकारी मुआवज़ा मिलता है।
नीचे इस योजना में कवर किए गए पशुओं की विस्तृत सूची दी गई है:
| श्रेणी (Category) | कवर किए गए पशु (Animals Covered) |
|---|---|
| आवारा पशु (Stray Animals) | – आवारा कुत्ता (Stray Dog) – आवारा गाय – आवारा बैल – सांड – आवारा भैंस |
| पालतू पशु (Pet Animals) | – पालतू कुत्ता (Pet Dog) – गाय – भैंस – बैल – बछड़ा – बकरी आदि |
| जंगली पशु (Wild Animals) | – नीलगाय – जंगली सुअर – सांभर – अन्य जंगली जानवर |
| अन्य पशु (Other Animals) | – गधा – खच्चर – ऊँट – घोड़ा |
DAYALU-II Yojana 2025 के लाभ – कौन कितनी राशि पाएगा?
राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ अपनी उम्र और चोट की गंभीरता के आधार पर उठा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार एक विस्तृत लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि मृत्यु या 70% से अधिक स्थायी विकलांगता होने पर कितनी सहायता राशि मिलेगी। जो की इस प्रकार है।
| आयु | मुआवजा राशि |
|---|---|
| 0–12 वर्ष | ₹1,00,000 |
| 12–18 वर्ष | ₹2,00,000 |
| 18–25 वर्ष | ₹3,00,000 |
| 25–45 वर्ष | ₹5,00,000 |
| 45 वर्ष से ऊपर | ₹3,00,000 |
70% से कम विकलांगता पर कितनी सहायता मिलेगी?
यदि किसी व्यक्ति को 70% से कम स्थायी विकलांगता (Partial Disability) होती है, तो उसकी सहायता राशि दो आधारों पर तय होती है:
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व्यक्ति की आयु (Age Factor)
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Employee Compensation Act, 1923 के Disability Percentage के अनुसार
इस कैटेगरी में न्यूनतम सहायता ₹10,000 तय की गई है। यानी इससे कम राशि किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
यदि किसी व्यक्ति की विकलांगता 70% से कम है, तो पूरी राशि विकलांगता प्रतिशत के अनुसार दी जाएगी।
उदाहरण: 40% Disability = (Age Group की राशि × 40%)
| आयु वर्ग | 70% से कम सहायता राशि का फॉर्मूला |
|---|---|
| 12 वर्ष तक | ₹1,00,000 × विकलांगता % |
| 12–18 वर्ष | ₹2,00,000 × विकलांगता % |
| 18–25 वर्ष | ₹3,00,000 × विकलांगता % |
| 25–45 वर्ष | ₹5,00,000 × विकलांगता % |
| 45 वर्ष से अधिक | ₹3,00,000 × विकलांगता % |
| न्यूनतम राशि | हर स्थिति में कम से कम ₹10,000 |
DAYALU-II Yojana 2025 के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य DAYALU-II योजना 2025 के तहत आर्थिक सहायता लेना चाहता है, तो नीचे दी गई सभी शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है:
1. हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक।
आवेदनकर्ता या प्रभावित व्यक्ति का हेल्पलाइन/दुर्घटना/हमले से संबंधित पूरा रिकॉर्ड हरियाणा राज्य से जुड़ा होना चाहिए।
2. परिवार का PPP (Parivar Pehchan Patra) डेटाबेस में पंजीकरण।
योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनका PPP आईडी वेरिफाई और एक्टिव हो। PPP से ही परिवार की आय और सदस्यता की पुष्टि होती है।
3. सालाना पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम।
इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर (Low-Income Group) परिवारों के लिए बनाया गया है। PPP आय रिकॉर्ड में परिवार की आय: ₹1,80,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. दुर्घटना/घटना 5 सितंबर 2025 के बाद हुई हो।
DAYALU-II योजना 5 सितंबर 2025 के बाद होने वाली घटनाओं पर लागू है। इससे पहले हुई किसी भी घटना को योजना में कवर नहीं किया जाएगा।
5. चोट, हमला या नुकसान का प्रमाण आवश्यक।
आवेदक को यह प्रमाण देना होगा कि घटना वास्तव में हुई है। मान्य प्रमाणों में शामिल हैं:
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मेडिकल रिपोर्ट / MLR.
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पुलिस रिपोर्ट (अगर लागू हो)
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अस्पताल रिकॉर्ड
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फोटो/वीडियो (यदि उपलब्ध हों)
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स्थानीय प्रशासन का सत्यापन।
6. Dog Bite के मामलों में अतिरिक्त शर्त।
यदि मामला कुत्ते के काटने (Dog Bite) का है, तो सहायता तभी मिलेगी जब: हमला Public Place में हुआ हो
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उदाहरण: सड़क, पार्क, मार्केट, सरकारी प्रांगण आदि
Private property पर हुए Dog Bite मामलों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
Dog Bite Injury (कुत्ते के काटने पर विशेष नियम)
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प्रत्येक Teeth Mark पर ₹10,000
यानी यदि 3 दांतों के निशान हैं → ₹30,000
5 दांतों के निशान → ₹50,000
7 दांतों के निशान → ₹70,000
DAYALU-II Yojana 2025: जरूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
DAYALU-II योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को नीचे दिए गए दस्तावेज़ जमा करने होंगे। यह दस्तावेज़ यह साबित करते हैं कि घटना सही है, आवेदक पात्र है, और मुआवजा देने का आधार उचित है।
1. पीड़ित व्यक्ति का आधार कार्ड।
पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड आवश्यक है।
2. परिवार पहचान पत्र (PPP – Parivar Pehchan Patra)
परिवार ID में पीड़ित/आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। इसी से आय और पात्रता की पुष्टि होती है।
3. निवासी प्रमाण पत्र (Residence Proof)
हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण। इनमें से कोई भी स्वीकार्य है:
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राशन कार्ड
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वोटर आईडी
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ड्राइविंग लाइसेंस
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बिजली/पानी बिल
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निवासी प्रमाण पत्र
4. घटना का प्रमाण (Incident Proof)
DAYALU-II योजना में दावा तभी स्वीकार होता है जब घटना का स्पष्ट प्रमाण हो। इसमें शामिल हैं:
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FIR या पुलिस रिपोर्ट (यदि लागू हो)
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मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLR)
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अस्पताल रिकॉर्ड / OPD स्लिप
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घटना की फोटो या वीडियो
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पंचायत/नगर निगम का सत्यापन
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डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र
5. विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
यदि घटना के कारण दिव्यांगता हुई है, तो सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनिवार्य है। Disability % वही माना जाएगा जो प्रमाणपत्र में लिखा हो।
6. मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो सहायता राशि पाने के लिए यह प्रमाणपत्र आवश्यक है।
7. बैंक पासबुक / बैंक विवरण (Bank Details)
मुआवज़ा राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए निम्न दस्तावेज़ जरूरी हैं: Family id से जुड़े होने चाहिए।
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बैंक पासबुक
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IFSC कोड
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खाता संख्या
8. आवेदन फॉर्म (Application Form)
DAYALU-II योजना का आधिकारिक ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज़ इसी फॉर्म में अपलोड किए जाते हैं।
9. पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट (Post-Mortem Report)
यदि घटना में मृत्यु हुई है, तो कारण और परिस्थितियों की पुष्टि के लिए आवश्यक।
10. Dog Bite मामलों के लिए विशेष दस्तावेज़।
यदि हमला किसी कुत्ते (Stray या Pet Dog) द्वारा हुआ है, तो ये अतिरिक्त दस्तावेज़ जरूरी हैं:
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कुत्ते के काटने का MLR
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तस्वीरें (यदि उपलब्ध हों)
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प्रमाण कि हमला Public Place में हुआ.
| विशेषता | DAYALU | DAYALU-II |
|---|---|---|
| पात्रता | गरीब परिवार (वार्षिक आय ₹1.8 लाख से कम) | PPP में रजिस्टर्ड हरियाणा परिवार |
| मृत्यु/दुर्घटना का प्रकार | प्राकृतिक मृत्यु + आकस्मिक मृत्यु + स्थायी दिव्यांगता | केवल पशु (आवारा, पालतू, जंगली) से होने वाली दुर्घटनाएँ |
| सहायता राशि तय करने का आधार | व्यक्ति की उम्र | चोट, दिव्यांगता या मृत्यु के प्रकार |
| कवरेज | सभी प्रकार की मृत्यु/दुर्घटना | पशु-जनित दुर्घटना ही शामिल |
| लाभार्थी | परिवार का आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य | घटना के पीड़ित व्यक्ति या मृतक का परिवार |
DAYALU-II Yojana Haryana 2025 Online Apply – आसान भाषा में स्टेप-बाय-स्टेप गाइड.
DAYALU-II योजना में आवेदन करना बहुत आसान है, बस आपको पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होते हैं। ताकि आवेदन करते समय कोई गलती न हो और फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाए। नीचे पूरा प्रोसेस बिल्कुल सरल और साफ भाषा में दिया गया है।
स्टेप 2: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र खोलें और Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें। आप इस लिंक पर जाएँ: https://dapsy.finhry.gov.in/ यही DAYALU-II योजना का अधिकृत पोर्टल है, जहाँ से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है।
स्टेप 3: Apply Scheme पर क्लिक करें।
होमपेज पर आपको ऊपर की तरफ Main Menu मिलेगा। यहीं से आपको Apply Scheme वाले विकल्प पर क्लिक करना है, ताकि आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
स्टेप 4: DAYALU-2 Scheme चुनें।

अब एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें अलग-अलग योजनाएँ दिखाई देंगी। यहाँ आपको करना है:
✔ DAYALU-2 योजना का चयन
✔ नीचे दिए बॉक्स पर Tick
यह करने के बाद Family ID का सेक्शन दिखाई देगा।
स्टेप 5: Family ID दर्ज करें।
अब आपको अपनी Family ID (PPP नंबर) भरनी है। इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें। आपकी Family ID से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
स्टेप 6: OTP दर्ज करें।
मोबाइल पर OTP प्राप्त होने के बाद: OTP भरें और Submit OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी Family ID के सभी सदस्यों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 7: पीड़ित व्यक्ति का चयन करें।
जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना, चोट या विकलांगता हुई है, उसके नाम के सामने Select बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया विस्तृत फॉर्म खुलेगा।
स्टेप 8: घटना का प्रकार चुनें।
अब आपको तीन विकल्प मिलेंगे:
– Death (मृत्यु)
– Disability (विकलांगता)
– Injury (चोट)
जो भी मामला हो, वही विकल्प चुनें।
स्टेप 9: व्यक्तिगत जानकारी स्वतः भरकर आ जाएगी।
Family ID के आधार पर नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि जैसी जानकारियाँ अपने आप भर जाती हैं।
उदाहरण: Name, Father Name, Gender, Date of Birth.
Scheme Applying For: DAYALU-2
अब आपको केवल घटना व प्रमाणपत्र से जुड़ी जानकारियाँ भरनी होंगी।
स्टेप 10: Disability चुनी है तो ये विवरण भरें।
अगर आपने Disability का विकल्प चुना है, तो यह जानकारी भरनी होगी:
– क्या सर्टिफिकेट हरियाणा में जारी हुआ? Yes/No
– जिला चुनें
– ब्लॉक/टाउन चुनें
– गांव/वार्ड चुनें
– Divyang Type
– Disability Type
– घटना की तारीख
– सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी का नाम
– सर्टिफिकेट नंबर
– जारी करने की तारीख
स्टेप 11: FIR/DDR की जानकारी भरें।
यदि FIR या DDR दर्ज हुई है, तो यह दो जानकारी भरें:
– FIR/DDR Number.
– FIR/DDR Date.
स्टेप 12: अपने दस्तावेज़ अपलोड करें।
अब जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने का चरण है। इनमें शामिल हैं:
– FIR/DDR Document.
– Disability Certificate (यदि लागू हो)
– Hospital Discharge Report.
– Evidence Document (फ़ोटो/वीडियो/MLR आदि)
ध्यान रखें: केवल PDF, JPEG या PNG फॉर्मेट में फाइलें स्वीकार की जाएँगी। फाइल का साइज 200KB से 1024KB के बीच होना चाहिए।
स्टेप 13: Declaration पर Tick लगाएँ।
फॉर्म के अंत में एक Declaration दिया होगा – जिसमें लिखा है कि आपकी दी गई सभी जानकारी सही है। इस बॉक्स पर Tick लगाना जरूरी है।
स्टेप 14: Apply Scheme पर क्लिक करें।
अब अपनी सारी जानकारी और दस्तावेज़ अच्छी तरह जाँच लें। सबकुछ सही होने पर Apply Scheme पर क्लिक करें। इस तरह आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
DAYALU-II Yojana Some Useful Important Links.
| Apply Online | Click Here |
| Haryana Yojana | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Family id income Update | Click Here |
DAYALU-II Yojana Haryana 2025 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. DAYALU-II Yojana Haryana क्या है?
A1. DAYALU-II हरियाणा सरकार की एक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आवारा, पालतू या जंगली जानवर से चोट, विकलांगता या मृत्यु होने पर सरकार परिवार को आर्थिक सहायता देती है। यह सहायता केवल उन लोगों को मिलती है जिनके पास Family ID (PPP) है।
Q2. इस योजना में किन-किन जानवरों से होने वाली दुर्घटनाएँ कवर होती हैं?
A2. इस योजना में लगभग सभी तरह के जानवर शामिल हैं — चाहे वे आवारा हों, पालतू हों या जंगली। जैसे: आवारा कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, नीलगाय, गधा, खच्चर, जंगली सुअर, सांभर, पालतू डॉग आदि।
Q3. DAYALU-II योजना का लाभ कौन ले सकता है?
A3. हरियाणा का निवासी, जिसके पास Family ID है, इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि दुर्घटना में मृत्यु या 70%+ विकलांगता हुई है तो परिवार की आय ₹1.8 लाख प्रति वर्ष से कम होना आवश्यक है।
Q4. 70% से कम विकलांगता होने पर कितनी सहायता मिलती है?
A4. 70% से कम विकलांगता में सहायता राशि आपकी उम्र और विकलांगता प्रतिशत पर निर्भर करती है। हर आयु वर्ग के लिए एक निर्धारित राशि तय है, और उस राशि को Disability Percentage से गुणा करके मुआवजा दिया जाता है। न्यूनतम सहायता ₹10,000 देना अनिवार्य है।
Q5. 70% या उससे अधिक स्थायी विकलांगता होने पर कितनी सहायता मिलती है?
A5. यदि विकलांगता 70% या उससे अधिक है, तो आयु के आधार पर ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की सहायता सीधे पीड़ित या उसके परिवार को मिलती है।
Q6. यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो परिवार को कितना मुआवज़ा मिलता है?
A6. मृत्यु पर भी सहायता राशि आयु के आधार पर तय होती है — छोटे बच्चों के लिए ₹1 लाख और 25–45 वर्ष के व्यक्तियों के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक।
Q7. डॉग बाइट (Dog Bite) पर मुआवज़ा किस तरह मिलता है?
A7.
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हर दांत के निशान पर ₹10,000
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और यदि त्वचा का मांस उखड़ गया है, तो हर 0.2 cm घाव पर ₹20,000 हां, कुछ शर्तें हैं — जैसे हमला सार्वजनिक स्थान पर हुआ हो और व्यक्ति ने जानवर को उकसाया न हो।
Q8. सिर्फ हल्की चोट (Minor Injury) होने पर कितना मुआवज़ा मिलेगा?
A8. यदि चोट से स्थायी विकलांगता नहीं हुई है तो आपको फिक्स्ड ₹10,000 मिलेंगे।
Q9. CLAIM कितने दिनों के अंदर करना होता है?
A9. घटना के 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी है।
Q10. DAYALU-II योजना का Claim कहाँ से किया जाता है?
A10. Claim केवल ऑनलाइन किया जाता है — ✔ आधिकारिक पोर्टल: https://dapsy.finhry.gov.in
Q11. Claim के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
A11. दस्तावेज़ इस बात पर निर्भर करते हैं कि मामला मृत्यु का है, विकलांगता का या साधारण चोट का। जैसे — Death Certificate, FIR/DDR, Disability Certificate, Hospital Treatment Proof, Injury Photos आदि।
Q12. मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि किसे मिलती है?
A12.
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सबसे पहले परिवार के Head of Family (HOF) को
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यदि HOF की मृत्यु हो गई हो तो परिवार के सबसे बड़े सदस्य (60 वर्ष से कम) को
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सभी सदस्य 18 वर्ष से कम हों तो राशि किसी सदस्य के 18 वर्ष पूरे होने पर दी जाएगी।
Q13. यदि किसी ने गलत जानकारी देकर सहायता ली हो तो क्या होगा?
A13. ऐसी स्थिति में पूरी राशि वापस ले ली जाएगी और साथ में 12% वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा।
Q14. DAYALU-II योजना का Nodal Agency कौन है?
A14. इस योजना को चलाने और भुगतान कराने की जिम्मेदारी Haryana Parivar Suraksha Nyas (HPSN) की है।
Q15. Claim का निर्णय कितने समय में होता है?
A15. जिला समिति 120 दिनों के भीतर निर्णय देती है और मंजूरी के बाद 6 सप्ताह के अंदर राशि आपके खाते में भेज दी जाती है।
निष्कर्ष (Conclusion)
DAYALU-II Yojana Haryana 2025 राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आवारा, पालतू या जंगली पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के बाद प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत मौत, गंभीर चोट, स्थायी दिव्यांगता और आंशिक दिव्यांगता—हर स्थिति में उचित मुआवज़ा तय किया गया है।
सरकार ने दावा प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया है ताकि हर नागरिक बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सके। परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से पात्रता की पुष्टि होती है और आवेदन पोर्टल पर कुछ ही चरणों में क्लेम दर्ज किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, दयालु-II योजना हरियाणा निवासियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सहारा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह योजना न केवल पीड़ित परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी दुर्घटना के बाद असहाय न रहे।
यदि आपको आवेदन, पात्रता या सहायता राशि से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं।






