Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana : 18–60 वर्ष वालों के लिए ₹1 लाख तक की मदद – Eligibility & Benefits

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana Apply Process. ₹1 लाख तक की मदद – Eligibility & Benefits.

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2025: हादसे में परिवार को कितना मिलेगा मुआवज़ा? जानें बड़े बदलाव।

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana उन परिवारों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना होने के साथ साथ एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिनका कोई सदस्य किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यह योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू है और इसका उद्देश्य है—राज्य के गरीब व कमजोर परिवारों को अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक संकट से बचाना।

अगर किसी परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत, स्थायी अपंगता, या अंग हानि हो जाती है, तो सरकार उनकी मदद के लिए निश्चित राशि प्रदान करती है। खास बात यह है कि 18 से 60 वर्ष की उम्र तक के वे सभी लोग, जिनका नाम वोटर लिस्ट या राशन कार्ड में है, और जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से कम है—इस योजना के पात्र हैं।

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2025 – पात्रता (Eligibility)

इस राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो नीचे दी गई सभी शर्तों को पूरा करते हैं:

1. आयु सीमा 18 से 60 वर्ष।

अर्ज़ी देने वाले की उम्र 18–60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यही आयु वर्ग इस योजना के लिए पात्र है।

2. हरियाणा का स्थाई निवासी (Domicile)

लाभ केवल हरियाणा के स्थाई निवासियों को मिलता है। व्यक्ति के पास राज्य का कोई पहचान दस्तावेज़ होना चाहिए।

3. नाम वोटर लिस्ट या राशन कार्ड में होना चाहिए।

  • या तो आपका नाम मतदाता सूची (Voter List) में होना चाहिए

  • या फिर आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। इनमें से कोई एक दस्तावेज़ अनिवार्य है।

4. आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम।

परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण पात्रता है।

5. सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

  • न आप Govt. employee हों

  • Semi-Govt. employee
    यह योजना केवल गैर-सरकारी परिवारों के लिए है।

6. आयकर (Income Tax) न भरते हों।

यह योजना उन गरीब/निम्न आय वाले परिवारों के लिए बनाई गई है जो Income Tax Pay नहीं करते।

7. Haryana Family id होना आवश्यक।

 आवेदक का नाम हरियाणा फैमिली आईडी के अंदर होना आवश्यक है।

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana – उद्देश्य (Objectives)

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के गरीब परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि किसी भी हादसे—चाहे मृत्यु हो या अपंगता—की वजह से परिवार पर अचानक आर्थिक बोझ न पड़े। सरकार 18 से 60 वर्ष के जरूरतमंद नागरिकों को तुरंत राहत देकर उनकी संकट की घड़ी में मदद करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। चलिए आगे इस राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करते है।

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2025 – लाभ. Compensation Benefits.

इस योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। मदद की राशि चोट या नुकसान के प्रकार के अनुसार अलग-अलग है:

1. आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death)

अगर किसी पात्र व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) का मुआवज़ा दिया जाता है।

2. स्थायी अपंगता (Permanent Disability)

यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना में स्थायी अपंगता हो जाती है, तो परिवार को ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) की सहायता प्रदान की जाती है।

3. दो अंगों का नुकसान, दोनों आँखें, या एक आँख + एक अंग खोना

अगर दुर्घटना में:

  • दोनों हाथ/दोनों पैर

  • दोनों आँखें

  • एक हाथ + एक आँख, से दिव्यांग हो जाते हैं तो ऐसे में सरकार आवेदक को ₹50,000 की सहायता प्रदान करती है। 

4. एक अंग या एक आँख का नुकसान।

यदि दुर्घटना में व्यक्ति सिर्फ:

  • एक हाथ, एक पैर, या एक आँख, खो दे, तो ऐसे में आवेदक को ₹25,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2025 – जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

इस राजीव गांधी परिवार बीमा योजना में क्लेम या सहायता पाने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की जरूरत होती है। अधिकारियों द्वारा इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पात्रता और हादसे की पुष्टि की जाती है:

1. पहचान प्रमाण (Identity Proof) :- Aadhaar Card / Voter ID / कोई भी Government ID

2. आयु प्रमाण (Proof of Age) :- जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसमें उम्र दर्ज हो।

3. निवास प्रमाण (Residence Proof) :- हरियाणा निवासी होने का प्रमाण — जैसे Domicile Certificate, Aadhaar, Ration Card आदि।

4. राशन कार्ड की कॉपी (Ration Card Copy) :- राशन कार्ड योजना की पात्रता का मुख्य आधार है।

5. फैमिली ID (Family ID Haryana – PPP) :- परिवार की संरचना, आय और पहचान सत्यापित करने के लिए यह अनिवार्य है।

6. FIR की कॉपी (Copy of FIR) :- दुर्घटना की आधिकारिक रिपोर्ट — क्लेम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज।

7. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) :- यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई है, तो इसकी आवश्यकता होती है।

8. विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) :- केवल स्थायी अपंगता/अंग हानि के मामलों में आवश्यक।

9. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate / PPP Income Data) :- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होना जरूरी है।

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana – Overview.

बिंदु विवरण
योजना राजीव गांधी परिवार बीमा योजना
शुरुआत 1 अप्रैल 2006
पात्रता 18–60 वर्ष, हरियाणा निवासी, आय ₹2.5 लाख से कम
मुख्य दस्तावेज़ राशन कार्ड/वोटर लिस्ट, Family ID, FIR, मेडिकल/पोस्टमार्टम रिपोर्ट
मुआवज़ा मृत्यु/स्थायी अपंगता – ₹1 लाख
अन्य सहायता दो अंग/दो आँखें – ₹50,000; एक अंग/एक आँख – ₹25,000

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2025 – Claim Apply Process (दुर्घटना के बाद मुआवज़ा कैसे मिलेगा?)

अगर किसी पात्र व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है—चाहे मृत्यु, स्थायी अपंगता या किसी अंग की हानि—तो परिवार सरकार से मुआवज़ा प्राप्त कर सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह OFFLINE है, और आवेदन आपको संबंधित विभाग में जाकर ही जमा करना पड़ता है। नीचे इसकी आसान और साफ स्टेप-by-स्टेप प्रक्रिया दी गई है:

Step 1: दुर्घटना की जानकारी तुरंत दें।

दुर्घटना होने के तुरंत बाद नज़दीकी थाने में FIR दर्ज कराएं और अस्पताल से Medical Report/MLC अवश्य प्राप्त करें। यही दो दस्तावेज़ क्लेम प्रक्रिया की शुरुआत के लिए अनिवार्य हैं।

Step 2: सभी जरूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करें।

जैसे:

  • FIR की कॉपी

  • मेडिकल/MLC रिपोर्ट

  • मृतक/घायल का Aadhaar

  • बैंक पासबुक/खाता विवरण

  • वोटर लिस्ट/राशन कार्ड

  • हरियाणा निवासी प्रमाण (Domicile)

  • आय प्रमाण (2.5 लाख से कम)

  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि मृत्यु हुई हो)

  • Family id.

Step 3: Claim Form प्राप्त करें (Form OFFLINE है)

यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं मिलता। आपको: अपने ब्लॉक/ज़िले के Social Welfare Department (DSWO) या SDM ऑफिस/तहसील से
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Claim Form लेना होगा।

फॉर्म चाहें तो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से PDF डाउनलोड भी किया जा सकता है, लेकिन जमा OFFLINE ही करना होता है।

Step 4: फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें।

  • फॉर्म में सभी जानकारी ध्यान से भरें।

  • आवश्यक दस्तावेज़ लगाएं।

  • और फॉर्म को उस अधिकारी से अटेस्ट कराएं, जिसका उल्लेख फॉर्म में किया गया है।

Step 5: फॉर्म जमा करें (Completely Offline Submission)

भरा हुआ फॉर्म और सभी प्रमाणपत्र DSWO ऑफिस / SDM ऑफिस / तहसील कार्यालय में जमा करें। यहीं से क्लेम की पूरी सरकारी प्रक्रिया शुरू होती है।

Step 6: दस्तावेज़ों की जांच (Verification)

SDM/DSWO विभाग द्वारा जांच की जाती है:

  • FIR

  • मेडिकल/पोस्टमार्टम रिपोर्ट

  • आवेदक की पहचान

  • आय प्रमाण

  • निवास प्रमाण

सब कुछ सही पाया गया तो क्लेम आगे बढ़ा दिया जाता है।

Step 7: मुआवज़ा स्वीकृति और भुगतान

जब फाइल पूरी तरह सही पाई जाती है, तो क्लेम स्वीकृत (Approved) कर दिया जाता है। इसके बाद सरकार द्वारा मुआवज़ा राशि लाभार्थी के बैंक खाते में  DBT (Direct Bank Transfer) के माध्यम से भेज दी जाती है।

Haryana Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Apply – Link.

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Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2025 – FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana क्या है?

Ans. यह हरियाणा सरकार की दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी अपंगता या अंग हानि होने पर परिवार को 25,000 से 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q2. राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लाभ किसे मिलता है?

Ans. 18 से 60 वर्ष की आयु वाले हरियाणा निवासी, जिनका नाम वोटर लिस्ट या राशन कार्ड में है और जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इस योजना के पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

Q3. आकस्मिक मृत्यु होने पर कितना मुआवज़ा मिलता है?

Ans. दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की सहायता दी जाती है।

Q4. स्थायी अपंगता के मामले में कितना मुआवज़ा मिलता है?

Ans. स्थायी अपंगता की स्थिति में भी ₹1,00,000 की आर्थिक मदद दी जाती है।

Q5. अगर दोनों हाथ/पैर या दोनों आँखें चली जाएँ तो कितनी सहायता मिलती है?

Ans. ऐसे मामलों में सरकार ₹50,000 का मुआवज़ा देती है।

Q6. एक हाथ/एक पैर या एक आँख खोने पर कितना मुआवज़ा मिलता है?

Ans. इस स्थिति में पात्र व्यक्ति को ₹25,000 की सहायता दी जाती है।

Q7. क्लेम करने के लिए FIR जरूरी है?

Ans. हाँ, दुर्घटना की पुष्टि करने के लिए FIR की कॉपी अनिवार्य दस्तावेज़ों में से एक है।

Q8. राजीव गांधी परिवार बीमा योजना में क्लेम कैसे किया जाता है?

Ans. दुर्घटना के बाद FIR और मेडिकल रिपोर्ट लेकर अपने SDM या तहसील कार्यालय में Claim Form जमा करें। सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

Q9. क्या सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं?

Ans. नहीं, यह योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

Q10. मुआवज़ा राशि कहाँ भेजी जाती है?

Ans. स्वीकृति होने पर मुआवज़ा सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाता है।

Q11. क्या यह योजना अभी भी लागू है?

Ans. हाँ, यह योजना 1 अप्रैल 2006 से चल रही है और अभी भी जारी है। पात्र व्यक्ति क्लेम दायर कर सकते हैं।

Q12. क्या Family ID Haryana जरूरी है?

Ans. हाँ, Family ID (PPP) से आय और परिवार की पहचान की पुष्टि की जाती है, इसलिए इस राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है।

निष्कर्ष – Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana.

Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के उन लोगों को सुरक्षा दी जाती है जिनकी आय कम है और जिनका नाम वोटर लिस्ट या राशन कार्ड में दर्ज है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में सरकार द्वारा 1 लाख रुपये तक की मदद सीधे परिवार के बैंक खाते में भेजी जाती है।

सभी दस्तावेज़ सही होने और क्लेम समय पर जमा करने पर परिवार आसानी से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अचानक आई दुर्घटनाओं की वजह से आर्थिक संकट में आ जाते हैं।

मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

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