
Haryana Makan Marmat Yojana 2026 (Dr. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Haryana)
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और BPL परिवारों के पुराने व जर्जर मकानों की मरम्मत हेतु डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना को आम बोलचाल में हरियाणा मकान मरम्मत योजना (Haryana Makan Marmat Yojana) भी कहा जाता है।
योजना के तहत पात्र परिवारों को अपने घर की मरम्मत कराने के लिए सरकार की ओर से ₹80,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता (Grant) सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है
Haryana Makan Marmat Yojana 2026: संक्षिप्त विवरण (Overview)
| विवरण (Parameter) | योजना की जानकारी (Details) |
| योजना का नाम | डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Haryana Makan Marmat Yojana) |
| राज्य | हरियाणा |
| संबंधित विभाग | सेवा, सुरक्षा एवं अंत्योदय कल्याण विभाग (SCBC Haryana) |
| वित्तीय सहायता राशि | ₹80,000 (एकमुश्त अनुदान) |
| पात्र लाभार्थी | हरियाणा के SC / BC / BPL / विमुक्त एवं टपरीवास जाति परिवार |
| आय सीमा | परिवार पहचान पत्र (Family ID – PPP) में वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम |
| मकान की उम्र | मकान का निर्माण कम से कम 10 वर्ष पुराना होना अनिवार्य |
| लाभ हस्तांतरण मोड | DBT (Direct Benefit Transfer) सीधे बैंक खाते में |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन (Antyodaya Saral Portal) |
| आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in / haryanascbc.gov.in |
Haryana Makan Marmat Yojana क्या है और इसके मुख्य लाभ?
हरियाणा डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के गरीब और कमजोर वर्गों को आवास मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना का लाभ उन नागरिकों को दिया जाता है —
-
-
₹80,000 की आर्थिक मदद: मकान की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए लाभार्थी को कुल ₹80,000 का अनुदान दिया जाता है।
-
बढ़ी हुई सहायता राशि: पहले इस योजना के तहत केवल ₹50,000 दिए जाते थे, जिसे सरकार ने बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया है।
-
DBT द्वारा सीधा भुगतान: सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
-
मरम्मत कार्यों का दायरा: इस राशि से घर की छत की मरम्मत, दीवार प्लास्टर, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां और जरूरी निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं।
-
Haryana Makan Marmat Yojana की पात्रता एवं शर्तें (Eligibility Criteria)
Dr. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Haryana का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को दिया जाएगा जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं —
✅ 1. स्थायी निवासी:
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
✅ 2. जाति व वर्ग:
यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), टपरिवास (Taprivas) और विमुक्त जाति (Vimukt Jati) के गरीब नागरिकों के लिए है।
✅ 3. आर्थिक स्थिति:
आवेदक का नाम बीपीएल राशन कार्ड और फॅमिली आईडी या राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए।
✅ 4. मकान का स्वामित्व:
जिस मकान की मरम्मत करवानी है, वह आवेदक के अपने नाम पर होना चाहिए।
✅ 5. मकान की आयु:
मकान को बने हुए कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका हो।
✅ 6. पूर्व लाभ न लिया हो:
आवेदक ने पहले कभी किसी अन्य योजना से मकान मरम्मत के लिए सरकारी सहायता प्राप्त न की हो।
✅ 7. दूसरा घर न हो:
आवेदक के नाम पर कोई दूसरा मकान या संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
✅ 8. भूमि की सीमा:
गांव में कम से कम 50 वर्ग गज और शहर में 35 वर्ग गज भूमि पर मकान होना आवश्यक है।
✅ 9. उपयोग प्रमाण:
राशि मिलने के बाद मकान की मरम्मत पूरी करने पर आवेदक को मकान का उपयोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) और मरम्मत की फोटो विभाग में जमा करनी होगी।
Haryana Makan Marmat Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
हरियाणा डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Haryana Makan Marmat Yojana) का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों की वैध और स्पष्ट कॉपी होनी अनिवार्य है:
-
परिवार पहचान पत्र (Haryana Family ID – PPP): आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का विवरण सत्यापित करने हेतु।
-
पहचान प्रमाण पत्र: आवेदक का आधार कार्ड व वोटर आईडी कार्ड (मकान मालिक के नाम से)।
-
निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate): हरियाणा का मूल निवासी होने का प्रमाण।
-
मकान के मालिकाना हक का दस्तावेज (House Ownership Proof): मकान की रजिस्ट्री, इंतकाल, पट्टा या अधिकृत मालिकाना दस्तावेज।
-
जर्जर मकान की लाइव फोटो: आवेदक की क्षतिग्रस्त/पुराने मकान के सामने खड़े होकर खींची गई स्पष्ट फोटो।
-
बैंक खाता पासबुक: आवेदक के नाम का सक्रिय बैंक खाता (जो आधार व DBT से लिंक हो)।
-
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): SC / BC / विमुक्त एवं टपरीवास जाति के आवेदकों के लिए।
-
बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card): गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के प्रमाण हेतु।
-
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): यदि आय फैमिली आईडी में सत्यापित नहीं है (वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए)।
-
मकान मरम्मत लागत अनुमान (Repair Estimate / Record): मकान की मरम्मत में आने वाले खर्च का अनुमानित विवरण (Cost Estimate)।
-
आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो व सक्रिय मोबाइल नंबर: आवेदन फॉर्म एवं OTP सत्यापन हेतु।
-
स्व-घोषणा पत्र / एफिडेविट (Affidavit): नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हो कि:
“मैं अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/विमुक्त जाति से संबंधित हूँ, मेरा BPL राशन कार्ड है और मैंने पिछले 10 वर्षों में इस योजना या किसी अन्य सरकारी आवास योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।”
-
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): केवल विधवा महिला आवेदकों के मामले में।
दस्तावेज अपलोड करते समय इन बातों का ध्यान रखें
-
सभी दस्तावेज मूल प्रतियों (Original Documents) से स्पष्ट स्कैन किए गए हों।
-
पोर्टल पर अपलोड करने से पहले फाइलों का साइज निर्धारित सीमा (सामान्यतः PDF/JPG फॉर्मेट में 200KB से कम) के अनुसार रखें।
-
बैंक खाते में NPCI / DBT मैपिंग चालू होनी चाहिए ताकि स्वीकृत ₹80,000 की राशि बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आ सके।
Haryana Makan Marmat Yojana Online Apply Kaise Kare? (स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया)
हरियाणा डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Haryana Makan Marmat Yojana) का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) का उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास सरल पोर्टल की लॉगिन आईडी नहीं है, तो आप “New User? Register Here” पर जाकर 2 मिनट में अपनी पर्सनल आईडी बना सकते हैं।
पोर्टल से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
-
Step 1: सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (saralharyana.gov.in) पर जाएं।
-
Step 2: पोर्टल पर लॉगिन करें
होमपेज पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी / लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर “Sign In / Submit” बटन पर क्लिक करें।
-
Step 3: Apply for Services सेक्शन में जाएं
लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर बाईं तरफ दिए गए “Apply for Services” मेन्यू पर क्लिक करें और “View All Available Services” का विकल्प चुनें।
-
Step 4: योजना सर्च करें
स्क्रीन के दाईं ओर दिए गए सर्च बॉक्स (Search Bar) में
Ambedkar AwasयाMakan Marmatटाइप करें। -
Step 5: योजना का चयन करें
सर्च रिजल्ट में से “Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana” (Welfare of SC and BC Department) वाली सर्विस के लिंक पर क्लिक करें।
-
Step 6: फैमिली आईडी (PPP ID) दर्ज करें
अब स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलेगा। यहाँ “I have Family ID” का चयन करें और अपनी 8 अंकों की परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या दर्ज करके “Fetch Family Data” पर क्लिक करें।
-
Step 7: ओटीपी (OTP) सत्यापन करें
परिवार के सदस्यों में से मकान मालिक (जिसके नाम मकान है) का नाम चुनें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके विवरण सत्यापित करें।
-
Step 8: मकान व बैंक विवरण भरें
मकान का पूरा पता, निर्माण वर्ष (मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए), और बैंक खाते का विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
-
Step 9: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज (मकान की रजिस्ट्री/स्वामित्व प्रमाण, जर्जर मकान की फोटो, मरम्मत लागत का एस्टीमेट, एफिडेविट आदि) स्पष्ट स्कैन करके अपलोड करें।
-
Step 10: फाइनल सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
भरी गई सभी जानकारियों की दोबारा जांच करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें। आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली SARAL Application Reference Number वाली पावती रसीद (Acknowledgment Slip) को डाउनलोड करके सुरक्षित प्रिंट निकाल लें।
Haryana Makan Marmat Yojana : Important Links
| महत्वपूर्ण लिंक का विवरण | डायरेक्ट लिंक |
| ऑनलाइन आवेदन करें (Antyodaya Saral Portal) | Click Here to Apply Online |
| आवेदन की स्थिति चेक करें (Track SARAL Status) | Track Application Status |
| सरल हरियाणा पोर्टल लॉगिन एवं रजिस्ट्रेशन | Saral Haryana Login / Register |
| हरियाणा कल्याण विभाग आधिकारिक वेबसाइट | SCBC Haryana Official Portal |
| परिवार पहचान पत्र (PPP) आधिकारिक पोर्टल | Mera Parivar Haryana Portal |
| Check All Latest Haryana Govt Schemes & Jobs | superfast3education.in |
Haryana Makan Marmat Yojana (अंबेडकर आवास) FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. Haryana Makan Marmat Yojana के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
उत्तर: इस योजना के तहत मकान मरम्मत हेतु पात्र लाभार्थी को कुल ₹80,000 की अनुदान राशि दी जाती है। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की जाती है।
Q2. Haryana Makan Marmat Yojana का लाभ किन जातियों व वर्गों को मिलता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC/OBC), टपरीवास, विमुक्त जाति (DT/VJ) तथा BPL सूची में शामिल वे सभी परिवार ले सकते हैं, जिनकी फैमिली आईडी (PPP) में वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम सत्यापित है।
Q3. Haryana Makan Marmat Yojana में आवेदन करने के बाद क्या करना होता है?
उत्तर: सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद प्राप्त पावती रसीद (Acknowledgement Slip) का प्रिंट निकालें। इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (District Welfare Office) में सत्यापन हेतु जमा करवाएं।
Q4. हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क कितना है?
उत्तर: सरल हरियाणा (Antyodaya Saral) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर निर्धारित सरकारी सेवा शुल्क (लगभग ₹30) देय होता है।
Q5. इस योजना का लाभ लेने के लिए मकान की स्थिति और उम्र क्या होनी चाहिए?
उत्तर: जिस मकान की मरम्मत कराई जानी है, वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए तथा मकान निर्माण को कम से कम 10 वर्ष पूरे हो चुके होने चाहिए।
Q6. सरल हरियाणा पोर्टल का आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: सरल पोर्टल से जुड़ी किसी भी तकनीकी सहायता या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर संपर्क कर सकते हैं (कार्य दिवस: सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक, सोमवार से शनिवार)।
Read More :-
- हरियाणा अंबेडकर मेधावी छात्र स्कॉलरशिप योजना।
- Haryana New Bijli Meter Connection Status कैसे देखे?
- हरियाणा छात्रवृत्ति फॉर्म स्टेटस कैसे देखे?
- हरियाणा पानी कनेक्शन स्टेटस कैसे देखे?
- हरियाणा अंबेडकर आवास योजना फॉर्म स्टेटस कैसे देखे?
- Haryana ediisha पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करें।
- Online PUC Certificate Download
- ड्राइविंग लाइसेंस अपॉइंटमेंट बुक ऑनलाइन कैसे करें।
- हरियाणा रोड टैक्स ऑनलाइन कैसे भरें?
- हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ट्रेनिंग वेटिंग चेक करें।





