हरियाणा आय प्रमाण पत्र 2025 | Haryana Income Certificate Online Apply
आज के समय में Income Certificate Haryana बनवाना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी हो गया है। चाहे वह छात्रवृत्ति (Scholarship) लेनी हो, सरकारी योजना (Government Scheme) का लाभ उठाना हो या फिर किसी भी तरह की सरकारी सेवा (Government Services) का फायदा उठाना हो – हर जगह आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) की मांग की जाती है। पहले इसके लिए लोगों को ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी है।
अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में Haryana Income Certificate Online Apply 2025 कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे – हरियाणा आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए जरूरी दस्तावेज (Documents), पात्रता (Eligibility), स्टेटस चेक (Check Status) करने की प्रक्रिया और इस सर्टिफिकेट से मिलने वाले लाभ (Benefits)। यदि आप Haryana Income Certificate Download करना चाहते है तो आप यहां से कर सकते है।
हरियाणा आय प्रमाण पत्र क्या है? | What is Income Certificate Haryana
क़ानूनी रूप से आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) किसी भी व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त होने वाली कुल आय को प्रमाणित करता है। यह सर्टिफिकेट व्यक्ति की सालाना आय को दर्शाता है और हरियाणा राज्य में इसे राजस्व विभाग (Revenue Department Haryana) के अंतर्गत जारी किया जाता है। सामान्यतः यह प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट इसे प्रदान करते हैं।
आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अधिकतर योजनाओं का लाभ पाने के लिए Haryana Income Certificate आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के ज़रूरतमंद और योग्य नागरिकों तक पहुँच सके, इसके लिए राज्य सरकार ने आय प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया है।
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का उद्देश्य | Objective of Haryana Income Certificate
Haryana Income Certificate का उपयोग व्यक्ति के सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। आय प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सही लाभार्थियों की पहचान की जा सके। इन योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं नागरिकों को दी जाती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं।
इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वास्तव में गरीब और पात्र लोग ही योजनाओं के लाभ (Government Schemes Benefits) प्राप्त कर सकें।
इसके अलावा, Income Certificate Haryana का उपयोग कई अन्य कार्यों में भी किया जाता है, जैसे –
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बीमा (Insurance) योजनाओं का लाभ लेने के लिए
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स्वास्थ्य सुविधाओं (Health Schemes) में पंजीकरण हेतु
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आयकर (Income Tax) दाखिल करने में
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छात्रवृत्ति (Scholarship) आवेदन में
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विभिन्न सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों के लिए
किसी भी व्यक्ति की सभी आय के स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि इस प्रमाण पत्र में दर्ज होती है। आज के समय में भारत के सभी राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और नागरिक Income Certificate Application Form को Online.
Haryana Income Certificate Online Apply करवाने से पहले कुछ जरूरी बातें
हरियाणा में Income Certificate Online Apply करने से पहले आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए और आपका सर्टिफिकेट बिना किसी त्रुटि के बन सके।
✔️ आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम व माता-पिता का नाम Haryana Family ID और अन्य दस्तावेजों में सही तरीके से दर्ज हो।
✔️ आपका Address, Date of Birth और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भी परिवार पहचान पत्र (PPP ID) में सही होनी चाहिए।
✔️ आपकी Income (आय) जो Family ID में दर्ज है, वही Income आपके Income Certificate में दिखाई जाएगी। इसलिए आवेदन से पहले एक बार अवश्य चेक कर लें।
✔️ Haryana Parivar Pehchan Patra (PPP ID) में दर्ज Mobile Number चालू (Active) होना चाहिए, क्योंकि Online Apply करते समय OTP उसी नंबर पर आता है। OTP दर्ज करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होती है।
👉 नोट: हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय आपकी लगभग सभी जानकारी Haryana Family ID से ऑटोमेटिक भर जाती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आपकी Family ID में सभी विवरण सही-सही अपडेट हों, वरना आपकी Income Certificate किसी काम की नहीं होगी।
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट के उपयोग व फायदे | Benefits of Haryana Income Certificate
हरियाणा आय प्रमाण पत्र (Haryana Income Certificate) एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग सरकारी और गैर-सरकारी दोनों कार्यों में किया जाता है। इसके जरिए व्यक्ति की वार्षिक आय प्रमाणित होती है और कई सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक होता है। इसके प्रमुख उपयोग और फायदे इस प्रकार हैं –
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केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए Income Certificate अनिवार्य है।
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स्कूल और कॉलेज में एडमिशन तथा छात्रवृत्ति (Scholarship) प्राप्त करने के लिए जरूरी है।
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विभिन्न प्रकार की सरकारी पेंशन योजनाओं (जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन आदि) का लाभ लेने के लिए।
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बैंक से लोन (Bank Loan) प्राप्त करने हेतु यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।
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सरकारी विभागों में किसी भी प्रकार का Contract/टेंडर लेने के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है।
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Income Tax भरने के लिए भी इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
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राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र (PPP ID) बनवाने के लिए।
हरियाणा आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
- हरियाणा फैमिली आईडी (Parivar Pehchan Patra – PPP ID).
हरियाणा आय प्रमाण पत्र कितनी प्रकार के बनते हैं? | Types of Income Certificate in Haryana.
हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार Income Certificate तीन अलग-अलग श्रेणियों में जारी किए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं –
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Income Certificate (Education Purpose)
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यह प्रमाण पत्र छात्रों के लिए बनाया जाता है।
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स्कूल/कॉलेज में एडमिशन लेने, फीस छूट (Fee Concession) और छात्रवृत्ति (Scholarship) प्राप्त करने में उपयोगी है।
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Income Certificate (Other Than Education Purpose)
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यह उन कार्यों के लिए उपयोग होता है जो शिक्षा से अलग हैं।
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जैसे – सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, पेंशन योजनाओं में आवेदन, बैंक लोन लेना, कॉन्ट्रैक्ट/टेंडर लेना आदि।
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Income Certificate (Scholarship Scheme under Har Chhatravratti)
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यह विशेष रूप से हरियाणा हर छात्रवृत्ति योजना (Har Chhatravratti Scholarship Scheme) के लिए बनाया जाता है।
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इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
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Haryana Income Certificate Online Process Hilight.
आर्टिकल का नाम | हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट पंजीकरण फॉर्म |
राज्य का नाम | Haryana |
Document Name | हरियाणा आय प्रमाण पत्र (Income Certificate Pdf Form) |
आय प्रमाण पत्र के उपयोग | सरकारी योजना लाभ, स्कूल, कॉलेज में छूट, छात्रवृति लाभ |
जारी करने वाला विभाग | हरियाणा राजस्व विभाग। |
आवेदन प्रोसेस | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑनलाइन इनकम आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड | आय प्रमाण पर फॉर्म |
ऑफिसियल वेबसाइट | saralharyana |
हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? | How to Apply Online Haryana Income Certificate.
हरियाणा राज्य का कोई भी मूल निवासी नागरिक आसानी से अपना Income Certificate Haryana ऑनलाइन बनवा सकता है। इसके लिए उसे न तो तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही समय और धन की बर्बादी होगी।
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और अपना Haryana Income Certificate Online Apply करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
Step-1 ऑनलाइन हरियाणा हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आवेदक को मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल website https://saralharyana.gov.in/ पर विजिट करना है। आवेदकों का सरल हरियाणा पोर्टल पर पहले अपना आईडी तथा पासवर्ड जेनरेट करना होगा.
Steps-2 Haryana Income Certificate Online Form भरने के लिए आपके पास सरल हरियाणा पोर्टल की आईडी और पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। आप सरल हरियाणा पोर्टल पर Sign Up कर के अपना लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। यह जानकारी आप निचे दिय लिंक पर क्लीक करके प्राप्त कर सकते है।
सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे।
हरियाणा आय प्रमाण पत्र ( Income Certificate) फॉर्म ऑनलाइन करने की प्रोसेस।
Step-3 Registration करने के बाद होम पेज पर आवेदक को अपना “Login id” तथा password और Captcha Code डालकर Submit करना होगा।
Step-4 लॉगिन होने के बाद निचे चित्र में दिखाए अनुसार पेज में आवेदक को अपना इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए “Apply for Services”के बटन पर क्लिक करके फिर “View all Available Services” के बटन पर क्लिक करना होगा।
Steps-5 अब आपके सामने हरियाणा राज्य में चल रही समस्त उपलब्ध सेवा सूची आजाएगी। जैसा निचे दर्शाया गया है। अब आवेदक को यहां दिए गए Search Box के अंदर “Income Certificate” लिख कर सर्च करना है।
अब आवेदक को सर्च रिजल्ट में दिखाए अनुसार “Income Certificate” के लिंक पर क्लिक करना है।

Step-6 जैसे ही आप इस Income Certificate लिंक पर क्लीक करते है तो आपके सामने Income Certificate – Application Data Entry का Form खुल जायेगा |
Step-7 फॉर्म में आवेदक से हरियाणा परिवार पहचान पत्र आईडी पूछी गयी है। इसलिएआवेदक को I Have Family Id पर क्लीक करके निचे बने बॉक्स के अंदर अपनी Family id भरना है।
Step-8 इसके बाद Click here to fetch Family date पर क्लीक करें।
Steps-9 अब member details का बॉक्स और ओपन होगा जिसमे आवेदक को Family id से अपने नाम को सलेक्ट करना है। जिसके नाम Haryana Aay Parman Patr बनवाना चाहते है।
Step- 10 इसके बाद आवेदक को Sand Otp पर क्लिक करना है। Family Id में रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर otp password आएगा जो की 4 अंकों का आता है। आवेदक को यह otp otp Verification box के अंदर डालना है और फिर Click Here to Verify Otp पर क्लीक करना है।
Step-11 Verify Otp पर क्लीक करने के बाद आवेदक के सामने Haryana Income Certificate Application Form ओपन हो जाएगा। जैसा निचे दिखाया गया है। जिसमे आवेदक की लगभग सभी Personal Details फॅमिली आईडी से ऑटोमैटिक आजाती है।
Steps12. इसके बाद आपको Captcha Code डालकर Submit कर देना है।
Steps13. Next Option में आवेदक के सामने भरे गए फॉर्म की सभी डिटेल आ जाएगी। इस जानकारी को ध्यान से अवश्य चेक करले है।
Steps 14. यदि आवेदक को Income Form में कोई गलती लगती है तो आवेदक निचे दिए गए edit बटन पर क्लीक करें और गलती को सुधार ले।
Steps15. इसके बाद आपको निचे दिए गए Payemant वाले विकल्प पर क्लीक करके Haryana Income Certificate Fee Payment ऑनलाइन कर दे।
इस तरह से आपका हरियाणा आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन हो जाता है।
Note :- अब Haryana Inocme Certificate बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी ऑफलाइन फाइल फॉर्म आपको नहीं भरना है। और ना किसी से Verify / Signature करवाना अब हरियाणा में केवल family आईडी से Income Certificate Online Apply हो जाती है।
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म की स्थिति कैसे चेक करें? | Haryana Income Certificate Application Status
यदि आपने Haryana Income Certificate Online Apply किया है तो आवेदन की स्थिति (Application Status) आप आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। आमतौर पर आवेदन करने के 2 दिन बाद आपको अपने फॉर्म का स्टेटस अवश्य देख लेना चाहिए, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे समय रहते ठीक किया जा सके।
- आवेदक सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं।
- उसके बाद ऊपर चित्र में दिखाए अनुसार होम पेज पर Income Track Application Online लिंक पर क्लिक करें.
- इसके बाद Next Option पर आवेदक को Revenue Department को सेलेक्ट करना है। जैसा चित्र में दिखाया गया है .
- उसके बाद Income Certificate के ऑप्शन को सेल्क्ट करें। जैसा चित्र में दिखाया गया है
- और अंत में आवेदक को अपना Application reference ID को डालकर Check Status पर क्लीक करना है।
- अब आपके सामने नए पेज में आवेदक का इनकम सर्टिफिकेट आवेदन स्थिति का स्टेटस ऑनलाइन आजाएगा।
Education Purpose only और दूसरा Other Then Education Purpose Income Certificate.
Haryana Income Certificate दो तरह के होते है। एक Education Purpose only और दूसरा Other Then Education Purpose होता है। यदि आपको Other Then Education Purpose Income Certificate बनवानी है तो आपको पहले Education Purpose only का आय प्रमाण पत्र बनवा कर अपनी तहसील में जाकर उसी इनकम प्रमाण पत्र पर SDM के Sign करवा लेना है।
अब आपकी यह सर्टिफिकेट Other Then Education Purpose Income Certificate के रूप में उपयोग होने लग जाती है। या फिर आप शुरू से ही Haryana Other then Education Purpose Income सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते है।
Income Certificate other than education Purpose Haryana क्या है।
यह भी आपका हरियाणा आय प्रमाण पत्र होता है। जिसका उपयोग आप केवल सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए करते है। उदाहरण सक्षम योजना, अम्बेडकर आवास नवनीकरण योजना आदि। Haryana Other then Education Purpose Certificate में SDM और Tehsilder दोनों के Signature होते है। जब सर्टिफिकेट बनकर आती है।
Haryana EDUCATION PURPOSE INCOME CERTIFICATE क्या है?
इस Income Education Purpose का उपयोग केवल शैक्षणिक स्तर पर होता है। जैसे कॉलेज और स्कूल में Admission लेते समय। जब यह इनकम सर्टिफिकेट बनकर आती है तो इस पर केवल Tehsildar के Signature or Stamp लगी रहती है।
Antyodaya SARAL Helpline Number.
Antyodaya SARAL Helpline – 0172-3968400 *7:00 AM – 8:00 PM (Monday to Saturday) पर संपर्क करें
हरियाणा आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई से सम्बंधित कुछ प्रश्न उत्तर (FAQ)
Q1. हरियाणा आय प्रमाण पत्र के उपयोग क्षेत्र क्या है?
Ans. आय प्राण पत्र का उपयोग स्कूल या कॉलेज की छात्रवृति का लाभ लेने में, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए, इनकम टेक्स भरने में, राशन कार्ड बनवाने के लिए , स्वास्थ्य बिमा योजना का लाभ लेने में , आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आदि अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने में अन्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.
Q2. हरियाणा आय प्रमाण पत्र की वैधता (Validity) कितनी होती है?
Ans. हरियाणा आय प्रमाण पत्र की Validity एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) तक रहती है।
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यह हर साल 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक मान्य होता है।
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वैधता पूरी होने के बाद नागरिक को नया Income Certificate Haryana बनवाना अनिवार्य है।
Q3. हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है?
Ans. पहले आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दस्तावेज और ऑफलाइन फॉर्म की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब Haryana Income Certificate सिर्फ Haryana Family ID (PPP ID) के आधार पर बन जाता है।
निष्कर्ष :-
दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हमने विस्तार से जाना कि हरियाणा आय प्रमाण पत्र (Haryana Income Certificate) ऑनलाइन कैसे बनवाएं, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, स्टेटस कैसे चेक करें और इसके उपयोग व फायदे क्या हैं।
आशा है आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह आर्टिकल अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें Comment Box में लिख सकते हैं।
और हां, ऐसी ही और सरकारी योजनाओं व ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी Website को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
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