
हरियाणा लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर नया कैसे बनवाएँ?
नमस्कार दोस्तों! आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी: “Learning Driving Licence Expire होने पर फिर से Renewal कैसे करवाएँ?”।
अगर आपका Learning Driving Licence Expire हो गया है और आपने इसके छह महीने के भीतर Permanent Driving Licence (DL) नहीं बनवाया है, तो आपको नया Learning Licence बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
आप Learning Driving Licence Expire होने पर उसे आसानी से Renew करवा सकते हैं, और आपका Learning Licence Number वही रहेगा।
इस आर्टिकल में हम आपको Learning Driving Licence Expire होने पर Reissue / Renewal की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे, ताकि आप घर बैठे ही आसानी से अपना Learning Licence Renew करवा सकें।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितने दिन की होती है?
एक बार Learning Driving Licence बन जाने के बाद इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होती है। इस अवधि के अंदर आवेदक को अपना Permanent Driving Licence के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
लेकिन कई बार व्यक्तिगत कारणों या समय की कमी के कारण, आवेदक 6 महीने के भीतर Permanent Licence नहीं बनवा पाता। ऐसे में Transport Department ने नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान की है कि Learning Driving Licence Expire होने पर उसे फिर से Renew करवाया जा सकता है।
Haryana Expired Learning Licence Reissue के लिए जरूरी दस्तावेज़।
Learning Driving Licence Expire हो जाने पर फिर से लाइसेंस बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं:
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आधार कार्ड या पैन कार्ड
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हरियाणा फॅमिली आईडी
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निवास प्रमाण पत्र
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पुराना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
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राशन कार्ड
नोट: इन सभी डॉक्यूमेंट के अलावा किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती।
Haryana Expired Learning Licence Reissue: आसान स्टेप्स में आवेदन प्रक्रिया.
यदि आपके साथ भी ऐसा हो गया तो घबराने की बात नहीं आपका Learning Driving Licence Expire हो जाने पर फिर से बनाया जा सकता है। आपके Learning Driving Licence Number पहले वाले ही रहेंगे। Learning Driving Licence Expire होने पर फिर से लर्निंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप by स्टेप इस प्रकार है।
Step 1.
Learning Driving Licence Expire हो जाने पर फिर से बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan.gov.in पर जाना होगा।
Step 2.
यदि आप अभी परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहते है तो आप https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर क्लीक करें। और ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
Step 3.
परिवहन सेवा की ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर विजिट करने पर आपको Main Menu के अंदर विकल्पों में से Online Services पर क्लिक करना है। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।

Step 4.
ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने पर आपके सामने ड्राप डाउन Menu ओपन हो जाएगा। जिसमे से आपको Driving Licence Related Services के विकल्प पर क्लीक करना है।

Step 5.
चयन करते ही अगला पेज में आप जिस भी State से है उस State का नाम Drop Down Menu से Select कर लेना है। हम Haryana State से है इसलिए हम हरियाणा का चयन करेंगे।

Step 6.
Next Page के अंदर आप को Main Menu के अंदर दिए गए Learner Licence के ऑप्शन पर क्लिक कर ड्राप डाउन Menu से Expired Learner Licence Issue Again के विकल्प पर क्लीक करना है।

Step 7.
क्लिक करते ही आपको अगले पेज पर Expire Learning Driving Licence रिन्यूअल हेतु Application for Learner’s Licence (LL) का पेज ओपन होगा।
Step 8.
जिसमे आपको Expire Learning Driving Licence Apply करने के लिए निचे दिए गए बॉक्स के अंदर अपने Expire Learning Driving Licence दर्ज करके Date of Birth दर्ज कर Submit के विकल्प पर क्लीक करना है।

Step 9.
इसके बाद आपके Name, Father Name से संबंधित सभी Information आ जाएगी। जिसमे आपको इनफार्मेशन Check करके Confirm वाले विकल्प पर क्लीक करना है।

Step 10
अब नेक्स्ट आपके Learning Driving Licence लिंक Mobile Number आपको देखने को मिलेंगे आपको Send otp पर क्लीक करना है। और फिर मोबाइल पर आए हुए Otp को दर्ज करके Authenticate With Sarthi पर क्लीक करना है।

Step 11.
अब आपके Old Expire Learning Driving Licence से संबंधित सभी information फॉर्म के अंदर Automatic दर्ज हो जाएगी।
step 12.
आपको केवल Motor Cycle with Gear (Non Transport) (MCWG) चुने। OR कार, जीप आदि के लिए LIGHT MOTOR VEHICLE ( LMV) को Select करने के लिए निचे चित्र में दिखाए अनुसार Arrow का उपयोग करें।
Step 13.
अंत में Learning Driving Licence Expire होने पर फिर से से बनवाने की सभी प्रोसेस कम्पलीट करने के लिए Submit के विकल्प पर क्लीक करें।

Step 14.
अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमे Expire Learning Driving Licence Application Form Print out निकालने है।
Application Form (Per filled), Print form1, Print form1-A, Print Acknowledgement,
ऊपर बताए गए सभी प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका का काम कम्पलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको Renewal Fees Pay करनी है। जैसा की निचे बताया गया है।
Haryana Learning Driving Licence Expire होने पर Renewal Fees कैसे भरें?
Learning Driving Licence Expire होने पर Renewal Fees दो तरीकों से भरी जा सकती है: ऑनलाइन और ऑफलाइन।
1. Online Mode:
ऑनलाइन Renewal Fees भरने के लिए परिवहन सेवा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ। वहां Pay Fees वाले विकल्प पर क्लिक करें। अपने Licence Application Number या Learning Licence Number दर्ज करके फीस का भुगतान करें।
2. Offline Mode:
ऑफलाइन Renewal Fees भरने के लिए अपने नजदीकी RTO कार्यालय या तहसील में जाएँ। लाइसेंस से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करें। अधिकारी आपके Learning Licence Expire होने पर Renewal Fees भर देंगे और फीस की रसीद प्रदान करेंगे।
Learning Driving Licence Expire होने पर Renewal Fees जमा करवाने के बाद क्या करें?
अगर किसी राज्य में आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस संबंधित कार्यों के लिए ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, तो आपको Licence Appointment Letter लेना होता है।
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परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ और Appointment विकल्प पर क्लिक करें।
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अपनी सुविधानुसार Appointment Slot Booking करें और चुनी हुई तिथि पर अपने नजदीकी RTO कार्यालय में जाएँ।
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Expire Learning Driving Licence Application Form और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
इसके बाद आपका नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने में लगभग 3-7 कार्यदिवस लग सकते हैं।
FAQs – Expired Haryana Learning Licence Renewal
Q1. अगर मेरा Learning Driving Licence Expire हो जाए तो क्या नया लाइसेंस बनवाना होगा?
Ans: हाँ, Haryana में Learning Driving Licence की वैधता केवल 6 महीने की होती है। अगर आप समय पर Permanent Driving Licence के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको नए Learning Licence के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
Q2. Expire होने पर नया Learning Licence बनवाने पर License Number बदलता है क्या?
Ans: नहीं, Expire होने पर नया Learning Licence बनवाने पर License Number वही रहता है।
Q3. क्या Expire होने के बाद First Aid Certificate फिर से चाहिए?
Ans: नहीं, Expire Learning Licence के लिए दोबारा आवेदन करने पर First Aid Certificate की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल नए आवेदकों के लिए आवश्यक है।
Q4. Expire होने के 30 दिनों के अंदर Renewal पर कितना चार्ज लगेगा?
Ans: 30 दिनों के अंदर Renewal करने पर केवल Renewal शुल्क देना होगा। 30 दिनों के बाद Renewal करने पर Renewal Fees के साथ First Aid Certificate शुल्क भी देना पड़ेगा।
Q5. Expire होने पर लाइसेंस बनवाने पर फीस देनी होगी क्या?
Ans: हाँ, Expire होने पर लाइसेंस बनवाने के लिए फीस देनी होगी। यह राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
Q6. Expire होने पर दोबारा बनवाने की अनुमानित फीस कितनी है?
Ans: लगभग ₹600। अधिक जानकारी के लिए Haryana Transport Department Official Website देखें।
Q7. Renewal के लिए Learning Licence Test देना होगा क्या?
Ans: नहीं, Renewal के लिए टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। केवल पहली बार आवेदन करते समय ही टेस्ट देना पड़ता है।
Q8. Renewal के लिए ऑफिसियल वेबसाइट कौन सी है?
Ans: आप Parivahan Official Website पर जाकर Expired Learning Driving Licence का Renewal ऑनलाइन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
इस प्रकार, इस आर्टिकल में हमने आपको Haryana में Learning Driving Licence Expire होने पर Renewal कैसे करें की स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी दी। अगर आपका Learning Driving Licence Expire हो गया है, तो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से Haryana Learning Driving Licence Renewal Online कर सकते हैं।
हमने इस आर्टिकल में Expired Learning Licence Renewal Fees, First Aid Certificate requirements, और Renewal प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी दी है, ताकि आप बिना किसी परेशानी के Renewal कर सकें।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें।
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