Online Birth and Death Certificate Apply कैसे करे। 2023 Crsorgi Gov.in Portal से।

बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट क्या है। और भविष्य में इसकी जरूरत क्यों होती है।

सम्पूर्ण जानकारी।

Online Birth and Death Certificate आवेदन फॉर्म कैसे भरे Crs पोर्टल से। 

जन्म प्रमाण – मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 2023 ? | Online Birth and Death Certificate Kaise Apply Kare. |

नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है। एक नई जानकारी के साथ Online Birth Certificate कैसे अप्लाई Crsorgi Gov.in Portal से। जब किसी का जन्म होता है। तब से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में इन Documents का बड़ा महत्त्व होता है।

इन्ही दस्तावजों की वजह से व्यक्ति को इस धरती पर एक पहचान मिलती है। जब बच्चा पैदा होता है। तो उसका मुख्य दस्तावेज होता है। उसका Birth Certificate. और जब व्यक्ति इस संसार से जाता है। तो उसका Death Certificate बनता है।

जो व्यक्ति की जन्म तिथि से लेकर मृत्यु की तारीख और उसके माता – पिता के नाम व उसके मरण स्थान को दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते है। Birth and Death Certificate आवेदन फॉर्म अप्लाई कैसे करे। Crsorgi Gov.in Portal से।

Crsorgi Gov.in Portal क्या है?

जन्म अनुपलब्धता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना हो, जन्म का विलम्ब से पंजीकरण करना हो, जन्म रिकॉर्ड में बच्चे का नाम जोड़ने हेतु आवेदन करना हो या जन्म रिकॉर्ड में संशोधन हेतु आवेदन Crsorgi Gov.in Portal से कर सकते है। आप घटना के 0 – 21 दिन के अंदर Janam Praman Patra application Form Apply कर सकते है। और आवेदन के ठीक 21 दिन के अंदर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इस Crsorgi पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आप भारत के सभी राज्यों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते है।

वैसे आप को बता दूँ की भारत के हर राज्यों ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए अलग से पोर्टल बनाए हुए है। आप उनका उपयोग भी कर सकते है।

जब भी कोई बच्चा सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लेता (या मरता ) है तो जन्म या मृत्यु के दिन ही अस्पताल के द्वारा ही जन्म प्रमाण पत्र/ मृत्यु प्रमाण पर बनवा दिया जाता है। परन्तु जब बच्चे (व्यक्ति) का जन्म (या मरण) घर में  हुआ हो तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए Crsorgi Gov.in Portal से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है ।

Birth Certificate Online Application Form.

जन्म प्रमाण पत्र ( Birth Certificate) :-

जब हमारे देश में कोई बच्चा जन्म लेता है। तो जन्म प्रमाण पत्र प्रत्येक बच्चे का सबसे जरूरी व पहला दस्तावेज होता है। इसी Document से बच्चे के माता – पिता का नाम, बच्चे का स्थान और उसकी जन्म तिथि का पता चलता है। इसके अलावा Birth Certificate की जरूरत बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के साथ उसमे सुधार के काम भी आती है। और पासपोर्ट बनवाने, स्कूल कॉलेजो में दाखिले के लिए व स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए एंव वोटर आईडी कार्ड आदि बनवाने में Birth certificate की जरूरत पड़ती है।

Death Certificate Online Application Form

मृत्यु प्रमाण पत्र ( Death Certificate ) :-

इस दस्तावेज की आवश्यकता जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद व्यक्ति के परिवार को होती है। इस Death Certificate से परिवार के लोग निम्न कामो में करते है। जैसे की मृत व्यक्ति के इंश्योरेंस का पैसा निकालने में, बैंक खाते से मृत व्यक्ति के रूपये निकालने में, राशन कार्ड से नाम कटवाने में, मृत व्यक्ति के बच्चों को सरकारी योजना व सरकारी जॉब में छूट दिलाने में भी इस मृत्यु प्रमाण पत्र की जरुरत होती है। इसलिए Death Certificate व्यक्ति की मृत्यु के बाद  अनिवार्य दस्तावेज माना गया है ।

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज एवं पात्रता ।

Crsorgi Gov.in Portal से जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय यह ध्यान रखे की बच्चे के जन्म 21 दिन के अंदर ही आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। ( अन्यथा आपको अपने नजदीकी रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा। और देरी से आवेदन करने का जुर्माना भी देना होगा )

  • बच्चे का आधार कार्ड यदि है तो।
  • बच्चे के माता-पिता के पहचान पत्र जैसे :- वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड कार्ड, राशन कार्ड आदि।
  • बच्चे की जन्म की तारीख और बच्चे का नाम।
  • माता या पिता को जन्म से जुड़ा एक ऑफलाइन Birth Reporting Form को भर रख लेना है। इस फॉर्म में बच्चे व उनके माता पिता से संबंधित सभी जानकारी भरी जाएगी। जो की फॉर्म में अपलोड किया जाएगा।

ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज। 

  • मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते समय यह ध्यान रखे की व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अंदर ही आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। ( अन्यथा आपको अपने नजदीकी रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा। और देरी से आवेदन करने का जुर्माना भी देना होगा )
  • साथ इस बात का भी ध्यान रहे की जो आवेदक मृत व्यक्ति की डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहा है। वह आवेदक मृत व्यक्ति के परिवार से होना चाहिए।
  • डेथ सर्टिफिकेट पंजीकरण के लिए आवेदक के दस्तावेजों के साथ साथ मृत व्यक्ति के राशन कार्ड, आधार कार्ड और पहचान पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
  • व्यक्ति की मृत्यु सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में होती है। तो उसकी रिपोर्ट अस्पातल द्वारा परिजनों को दी जाएगी। जिसमे घटना का पूरा विवरण लिखा होता है। यह दस्तावेज भी होना जरूरी है।
  • यदि व्यक्ति की मृत्यु घर पर होती है। तो उसकी रिपोर्ट आवेदन कर्ता को स्वयं मृत व्यक्ति की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जिसमे घटना का पूरा विवरण लिखा होता है। यह दस्तावेज भी होना जरूरी है। इसके लिए आप एक offline फॉर्म भर कर रख सकते है।

ऑनलाइन किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करे? Crsorgi Gov.in Portal से।

Apply Online any State Birth Certificate:- जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करने से पहले आपको केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट crsorgi.gov.in पोर्टल पर Public user Registration करना होगा। तभी आप Birth Certificate का Application Form भर सकते हो।

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर आप से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप यह जानने का प्रयास कर रहे है की crsorgi.gov.in पर पंजीकरण कैसे करे। तो आप हमारे इस आर्टिकल Crsorgi Gov.in Portal पर Birth & Death Certificate के लिए Registraion कैसे करे को देख सकते है। तो चलिए शुरू करते है।

Birth Certificate Online Application Form कैसे Apply करे। crs पोर्टल से।

यदि आपने crsorgi.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको वेबसाइट के होम पेज पर आकर अपना User id Or Password व कैप्चा कोड डालना है। और उसके बाद Login पर क्लीक करना है। जैसा निचे चित्र में दर्शाया गया है।

CRS-ORGI PORTAL से Online Death Certificate Apply करने के बाद क्या करे?

जैसे ही आप लॉग इन करते है तो आपके सामने आपका User Home डेशबोर्ड ओपन होगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको Menu बार के Birth Option पर जाकर आपको Add Birth Registration पर क्लीक करना है। जैसा चित्र में दिखाया गया है।

ऑनलाइन किसी भी राज्य का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करे?

Add Birth Registration पे क्लिक करने पर आपके सामने Birth Registration फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का नाम, लड़का/लड़की, पिता और माता का नाम, पता , आधार नंबर और जन्म स्थान आदि बुनियादी जानकारी दर्ज करने के साथ अपना Mobile No. व Gmail id अवश्य दर्ज करे।

CRS-ORGI PORTAL से Online Birth Certificate Apply करने के बाद क्या करे?

और अंत में आपको एक Reporting form में सभी डिटेल्स भर कर Reporting form वाले ऑप्शन में अपलोड करनी है। जो की एक Offline form होता है। आप इस लिंक पर क्लीक करके इस Birth Certificate Reporting Form की Pdf Download कर सकते है। फिर फॉर्म को Submit कर देना है।

CRS-ORGI PORTAL से Online Birth Certificate Apply करने के बाद क्या करे?

आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र का अप्लाई किया हुआ आवेदन फॉर्म प्रिंट कर लेना है क्योकि इसमें आपके Reference Number होते है। जो की Birth Certificate का Status Check करने में भूमिका निभाएगा। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको कहि पर जमा करवाने की जरूरत नहीं है। आपको आपने इस पोर्टल को ओपन करके चेक कर लेना है की आपकी Birth Certificate Process अभी पूरी हुई है। या नहीं कुछ दिन बाद इसी पोर्टल पर अपने user id or Password का Use कर अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है।

Online Death Certificate Apply कैसे करे। Crsorgi Gov.in Portal से।

यदि आपने crsorgi.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको वेबसाइट के होम पेज पर आकर अपना User id Or Password व कैप्चा कोड डालना है। Login पर क्लीक करना है।

जैसे ही आप लॉग इन करते है तो आपके सामने आपका User Home डेशबोर्ड ओपन होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको Menu बार के Death Option पर जाकर आपको Add Death Registration पर क्लीक करना है। जैसा चित्र में दिखाया गया है।

Online Death Certificate Apply कैसे करे। Crsorgi Gov.in Portal से।

Add Death Registration पे क्लिक करने पर आपके सामने Death Registration फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे मृत व्यक्ति की Date of Death, नाम, लड़का/लड़की, उम्र, पिता और माता का नाम, पता , आधार नंबर और मृत्यु स्थान आदि बुनियादी जानकारी दर्ज करने के साथ अपना Mobile No. व Gmail id अवश्य दर्ज करे।

CRS portal से Online Birth and Death Certificate के लिए Registration कैसे करें।

और अंत में आपको एक Reporting form में सभी डिटेल्स भर कर Reporting form वाले ऑप्शन में अपलोड करनी है। जो की एक Offline form होता है। आप इस लिंक पर क्लीक करके इस Death Certificate Reporting Form की Pdf Download कर सकते है। फिर फॉर्म को Submit कर देना है।

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CRS-ORGI PORTAL से Online Death Certificate Apply करने के बाद क्या करे?

आपको अपने मृत्यु प्रमाण पत्र का अप्लाई किया हुआ आवेदन फॉर्म प्रिंट कर लेना है क्योकि इसमें आपके Reference Number होते है। जो की Death Certificate का Status Check करने में भूमिका निभाएगा। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको कहि पर जमा करवाने की जरूरत नहीं है। आपको आपने इस पोर्टल को ओपन करके चेक कर लेना है की आपकी Death Certificate Process अभी पूरी हुई है। या नहीं कुछ दिन बाद इसी पोर्टल पर अपने user id or Password का Use कर अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है।

Note:-

इस लेख में हमने जो जानकारी दी है वह समय घटना के 0 से 21 के अंदर की है। और घटना का स्थान हॉस्पिटल न होकर घर हो। 21 दिन के बाद आप Online Birth and Death Certificate Apply करते है। तो उसकी process अलग होती है।

हमारे Next Article में हम बताएंगे की Crs Portal से बनाए गए Death or Birth Certificate कैसे Download किया जाता है। चाहे आपने इस पोर्टल से Online Birth and Death Certificate अप्लाई नहीं किया हो तो भी आप उसको Download कर सकते है।

निष्कर्ष :-

दोस्तों आज की हमारी पोस्ट CRS portal से Online Birth and Death Certificate के लिए Registration कैसे करें। आपको अच्छी लगी तो इस पोस्ट को शेयर करना ना भूले। अगर अब भी कुछ कमी है। तो हमे Comment करके जरूर बताए। और ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए हमारी Website को सब्सक्राइब जरुर करे।

Warning :- इस वेबसाइट पर दी गयी जानकारी सत्यता का प्रमाण नहीं देती। यह केवल आपको बेसिक जानकारी प्रदान करती है। वेबसाइट पर दी गयी जानकारी समय व स्थान के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए अपने  नजदीकी विभाग से जरुर सम्पर्क करे।

मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 3 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

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