
हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता व दस्तावेज।
हेलो दोस्तों! आज हम फिर हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ DAYALU Yojana Haryana — आज हम आपको बताएंगे कि आप Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) कैसे कर सकते हैं।
साथ ही जानेंगे कि हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है, इसके मुख्य लाभ, पात्रता (Eligibility) और जरूरी दस्तावेज (Documents) कौन-कौन से हैं।
इस आर्टिकल में आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information) दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस लेख “हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ” में अंत तक, जिससे आप भी इस हरियाणा सरकार की लाभकारी योजना (Haryana Government Yojana) का पूरा लाभ उठा सकें।
हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है?
हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। हरियाणा सरकार समय-समय पर नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सहायता पहुंचाने के लिए कई योजनाएँ लागू करती रहती है, और यह योजना उन्हीं में से एक है।
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के गरीब या अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में, उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान की जाती है।
Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya परिवार सुरक्षा योजना की पात्रता (Eligibility)
हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत केवल उन्हीं परिवारों को सहायता दी जाएगी, जो योजना के मानदंड और पात्रता (Eligibility Criteria) को पूरा करते हैं।
योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता इस प्रकार है:
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परिवार की फॅमिली ID बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होनी चाहिए, क्योंकि लाभ सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
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लाभार्थी परिवार हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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उम्मीदवार की आयु 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
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योजना का लाभ केवल उस परिवार को मिलेगा, जिसमें किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता हुई हो।
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ऐसी स्थिति में 3 महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
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योजना का लाभ PPP पहचान पत्र (Family ID Data) के आधार पर पात्र परिवारों को ही मिलेगा।
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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) होना आवश्यक है।
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यदि आवेदक दिव्यांग है, तो विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) आवश्यक है। इसमें Certificate Number और Validity Date शामिल होना चाहिए।
हरियाणा अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना – आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज़ (Required Documents) की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेज़ों के माध्यम से ही उम्मीदवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है:
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परिवार पहचान पत्र (Family ID)
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आधार कार्ड (Aadhaar Card)
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बैंक पासबुक (Bank Passbook)
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हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate)
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परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
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विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) – यदि आवेदनकर्ता विकलांग है
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उम्मीदवार का मोबाइल नंबर (Mobile Number)
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पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photograph)
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BPL राशन कार्ड (BPL Ration Card)
Haryana Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – मिलने वाला लाभ (Benefits)
हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत आयु के आधार पर आर्थिक सहायता (Financial Assistance) प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत मिलने वाली राशि भी सम्मिलित है। योजना का लाभ हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दिया जाता है।
योजना के तहत आयु के अनुसार लाभ इस प्रकार है:
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5 वर्ष से 12 वर्ष तक के उम्मीदवारों को – ₹1 लाख
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12 वर्ष से 18 वर्ष तक के उम्मीदवारों को – ₹2 लाख
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18 वर्ष से 25 वर्ष तक के उम्मीदवारों को – ₹3 लाख
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25 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्मीदवारों को – ₹5 लाख
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40 वर्ष से 60 वर्ष तक के उम्मीदवारों को – ₹2 लाख
हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना – उद्देश्य (Objectives)
हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को लागू करने के पीछे हरियाणा सरकार के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:
-
योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना।
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यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता (Financial Support) प्रदान करना।
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हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) प्रदान करना।
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पात्र परिवारों को आयु के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
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पात्र लाभार्थियों को आत्म-निर्भर (Self-Reliant) और सशक्त (Empowered) बनाना।
Overview of the DAYALU Yojana Haryana.
| योजना का नाम | Haryana Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana |
| शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
| कब शुरू हुई | 16 मार्च, 2023 के दिन |
| राज्य | हरियाणा |
| नोडल एजेंसी | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) |
| उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार |
| आर्थिक सहायता | 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए |
| आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
| वर्ष |
Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया.
जो भी उमीदवार अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है। वो हमारे द्वारा दिए गए स्टेप को ध्यान में रखकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना आवेदन हेतु प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। –
Step 1 – आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले आपको Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana की आधिकारिक वेबसाइट की ऑफिसियल पेज पर जाना होगा।
Step 2 – वेबसाइट ओपन करें
इसके लिए आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर के ब्राउज़र से dapsy.finhry.gov.in पर सर्च कर लेना है इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज ओपन हो जायेगा जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है.

Step 3 – Apply Scheme पर क्लिक करें
होम पेज ओपन होने के बाद आपको इसके मेनू बार में Apply Scheme पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
Step 4 – Family ID और OTP Send.
जिसमे आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर (Family id ) दर्ज कर देना है। और Send OTP के कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।

Step 5 – Family ID और OTP वेरिफाई करें
OTP के विकल्प पर क्लिक करने के बाद अपनी फॅमिली आईडी से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। आपको Otp दर्ज करके Verify कर लेना है।
Step 6 – आवेदन फॉर्म भरें
इसके बाद आपके सामने हरियाणा अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आपको योजना का लाभ प्राप्त करने वाले सदस्य का चुनाव कर लेना है।
Step 7 – Request For चयन करें
इसके बाद “Request For” के कॉलम में Dead और Disablity सेलेक्ट कर लेना है। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।

Step 8 – जानकारी दर्ज करें.
अगले स्टेप में आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको पूछी गयी गयी जानकारी का विवरण दे देना है जैसे दिव्यांगत प्रकार, जारी करने वाला “State” और “City” इत्यादि .
Step 9 – प्रमाण पत्र अपलोड करें.
इसके बाद आपको
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सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) या
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विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) अपलोड करें।
अपलोड कर देना है और अन्त में “Apply Scheme” के बटन पर क्लिक कर देना है जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है.

Step 10 – आवेदन पूर्ण करें.
इस प्रकार आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से “हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना” के लिए अपना आवेदन सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
DAYALU Yojana Haryana Useful Important Links.
| Apply Online | Click Here |
| Dayalu Yojana Form Status Check | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Family id income Update | Click Here |
निष्कर्ष :-
तो दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana के ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ की पूरी जानकारी सरल भाषा में दी है।
हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
हरियाणा से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं और उनके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट Superfast3education.in के साथ जुड़े रहें।
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धन्यवाद!
FAQs – हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना: सभी जरूरी प्रश्न और उत्तर।
Q1: हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा की शुरुआत किसने की?
Ans: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
Q2: दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा किसके लिए है?
Ans: यह योजना हरियाणा के गरीब वर्गीय परिवार के लिए है।
Q3: हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना कब शुरू हुई?
Ans. 16 मार्च 2023 के दिन इस योजना की शुरुआत की है।
Q4: हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना किस राज्य की योजना है?
Ans: यह योजना केवल हरियाणा के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के लिए लागू है।
Q5: हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
Ans: आवेदक dapsy.finhry.gov.in पर जाकर हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) कर सकते हैं।
Q6: Haryana Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana Helpline Number क्या है?
Ans: यदि आवेदन में कोई समस्या आती है या आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
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Address: Bays No. 21-28, Yojana Bhawan, Room No. 218, 2nd Floor, Block B, Sector 04, Panchkula, Haryana – 134112
-
Phone: 0172-5117312
-
Email: hpsn-fd@hry.gov.in
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