हरियाणा विकलांग पेंशन योजना | Haryana Viklang Pension Yojana Apply
आज हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana) के आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। पहले यह योजना कुछ कारणों से बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने पुरानी कमियों को दूर कर इसे फिर से लागू किया है।
इस योजना के तहत केवल हरियाणा राज्य का दिव्यांग (विकलांग) व्यक्ति ही इसका लाभ ले सकता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और Haryana Viklang Pension Yojana Application Form Online/Offline Apply करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने साल 1981-82 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग (अपाहिज) व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे अपनी विकलांगता के कारण परिवार पर बोझ महसूस न करें और आत्मनिर्भर बन सकें।
कौन इसका लाभ ले सकता है?
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इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासी उठा सकते हैं।
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आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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वह व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है और सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार प्रमाणित है।
Haryana Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य.
हरियाणा सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत दिव्यांग नागरिकों को सहारा देने और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए की है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
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आर्थिक सहायता प्रदान करना – विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन देकर उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना।
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आर्थिक आत्मनिर्भरता – दिव्यांग व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़ा करना ताकि वे परिवार पर बोझ न बनें।
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सामाजिक सुरक्षा – विकलांग नागरिकों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर देना।
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रोजगार में सहयोग – सरकारी नौकरियों में विकलांग उम्मीदवारों को आरक्षण व छूट देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना।
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विकलांगता से पीड़ित परिवारों का सहारा – ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद देना जिनका सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से 60% से 100% तक विकलांग है और अपनी आजीविका नहीं चला सकता।
Haryana Viklang Pension Yojana से वंचित रहने वाले व्यक्ति
हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना केवल जरूरतमंद दिव्यांग नागरिकों के लिए शुरू की गई है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। ये स्थितियाँ इस प्रकार हैं –
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अन्य पेंशनधारी –
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जो व्यक्ति पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
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जो महिलाएँ विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं।
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वाहन धारक विकलांग – जिन दिव्यांग व्यक्तियों के नाम पर तीन पहिया या चार पहिया वाहन पंजीकृत है।
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सरकारी नौकरी वाले – जो विकलांग व्यक्ति सरकारी नौकरी या पद पर कार्यरत हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की पात्रता शर्तें।
हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
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आयु सीमा – आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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निवास प्रमाण – आवेदक विकलांग व्यक्ति पिछले 3 वर्ष से हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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विकलांगता का प्रतिशत – आवेदक के पास 60% से 100% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
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मानसिक व शारीरिक विकलांगता –
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शारीरिक विकलांग व्यक्ति
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मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति
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दृष्टिबाधित (अंधे) व्यक्ति
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कुष्ठ रोगी, पोलियो ग्रस्त
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एक्सीडेंट की वजह से विकलांग हुए व्यक्ति
सभी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
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परिवार पहचान पत्र (PPP) – आवेदक का नाम हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP) में होना चाहिए।
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बैंक खाता लिंक – आवेदक का बैंक खाता फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
Haryana Viklang Pension Yojana के लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 से ₹3,000 तक मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
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योजना का लाभ 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति ले सकते हैं।
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इस योजना से दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहारा मिलता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार पर बोझ न बनें
तारीख / वर्ष | पेंशन राशि (₹ प्रति माह) |
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पहले | ₹50 |
01 जनवरी 2014 | ₹1000 |
01 जनवरी 2015 | ₹1200 |
01 जनवरी 2016 | ₹1400 |
01 नवम्बर 2016 | ₹1600 |
01 नवम्बर 2017 | ₹1800 |
01 नवम्बर 2018 | ₹2000 |
01 जनवरी 2020 | ₹2250 |
वर्तमान / अब | ₹2500 – ₹3000 (नवीनतम संशोधन के अनुसार) |
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
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राशन कार्ड / BPL राशन कार्ड (यदि हो तो)
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परिवार का आय प्रमाण पत्र
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स्थाई निवासी प्रमाण पत्र (Domicile of Haryana)
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हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Family ID)
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बैंक पासबुक की कॉपी + IFSC Code
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
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आधार कार्ड
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वोटर आईडी कार्ड (यदि हो तो)
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विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate – 60% से 100% तक)
Haryana Viklang Pension Scheme Highlights.
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना हरियाणा |
किसके द्वारा शुरू की गयी | हरियाणा सरकार। |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति। |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
ऑफिसियल वेबसाइट | Website Link |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया।
हरियाणा विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको पहले Haryana Application Form For Disability Pension Pdf Form Download करना आवश्यक है।
Steps 1:- इसके लिए हमे सबसे पहले समाजिक न्याय विभाग हरियाणा की official website पर जाना होगा।
Stpes 2 :- Department of Social Justice and Empowerment, Haryana की official Website पर जाने के बाद चित्र में दिखाए गए अनुसार आपको menu बार के अंदर Personal Portal ऑप्शन पर Click करना है।
Stpes 4 :- Personal Portal ऑप्शन पर Click करके आपको निचे चित्र में दिखाए अनुसार Application Forms में जाना है।
Stpes 5 :- Application Forms पर क्लीक करने के बाद एक वेब पेज ओपन होगा जिसमे आपको Download Application Form For Disability Pension Haryana का Application Pdf Form Search करके इस फॉर्म के लिंक पर क्लीक कर डाउनलोड कर प्रिंट कर लेना है।
Stpes 6 :- अब इस हरियाणा निःशक्त पेंशन योजना के आवेदन पत्र फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी भरने के बाद अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर / सरपंच या राजपत्रित अधिकारी की मोहर व Signature करवाए। Disability Pension Haryana Pdf Form Download Link.
Stpes 7 :- अब इस Haryana Disabilit Pension आवेदन के साथ ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लगाकर अपने नजदीकी csc center या अटल सेवा केंद्र में जाकर ऑफिसियल वेबसाइट से इस (Physical Handicap) निःशक्त पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को Online Apply करवादे।
Stpes 8 :- इसके लिए आपके पास Haryana Parivar Pehchan Patr ( Family Id ) में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। क्योकि Haryana Viklang Pension Yojana ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाते समय इस मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे।
Stpes 9 :- फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद इसे अपने नजदीकी ब्लॉक या जिले के सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करवादे है।
निष्कर्ष :-
दोस्तों, आज की हमारी पोस्ट “Haryana Viklang Pension Yojana Online Apply कैसे करें” आपको कैसी लगी? हमें पूरा भरोसा है कि इस आर्टिकल के माध्यम से आपको विकलांग पेंशन योजना की सभी जरूरी जानकारी मिल गई होगी।
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