हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करें? हरियाणा विधवा पेंशन फॅमिली आईडी से कैसे बनती है?
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Haryana Vidhwa Pension Yojana Online Apply.
नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक और हरियाणा सरकार की नई योजना की जानकारी लेकर। आज हम आपको अपने इस आर्टिक्ल के अंदर “हरियाणा विधवा पेंशन योजना आवेदन “ एवं इसकी पात्रता मानदंड और उपयोग होने वाले सभी दस्तावेजों की जानकारी देंगे। Haryana Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक साहयता प्रदान करना है।
जो अपने स्वयं के संसाधनों से खुद का व परिवार का जीवन यापन करने में असमर्थ है। ऐसी महिलाओं को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आर्थिक साहयता प्रदान की जाती है। जो की शुरूआती दौर में लगभग 50 रूपये प्रति माह होती थी। यदि आप भी हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है तो बने रहे आज के इस आर्टिकल “हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन” पर।
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य।
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू करने का यही मुख्य उद्देश्य है की विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पति की मृत्यु हो जाने पर महिलाएं शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है जिसके कारण वे अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की देखभाल करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी औरतों को उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार साहयता प्रदान करती है। हालाँकि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह धनराशि बहुत कम है। इसके अलावा विधवा व बेसहारा महिला सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है।
Widow And Destitute Women Pension Haryana Highlights.
योजना का नाम | हरियाणा विधवा/ निराश्रित महिला पेंशन योजना. |
किसके द्वारा शुरू की गयी | हरियाणा सरकार |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य की विधवा/ निराश्रित महिला |
उद्देश्य | राज्य की विधवा/ निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | Website Link |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत बढ़ाई गयी राशि की जानकारी ।
Haryana Vidhwa Pension Yojana के तहत विधवा महिलाओं को 2750 rupye मासिक भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। जो की महिला लाभार्थी के बैंक खाते में आते है। इस योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु की महिलाएं पेंशन के लिए पात्र हैं।
पहले इस योजना के तहत जनरल राशि 50 रूपये प्रति माह थी इसे समय-समय पर बढ़ाई गई हैं जो इस प्रकार है।
और 1 नवंबर 2017 से 1800 रूपये प्रति महीने दी जाने लगी। और 1 नवंबर 2018 से 2000 रूपये। और 1-1-2020 से 2250 रूपये। और अब 1 अप्रैल 2021 से 2500 रूपये मिलते है। एक अप्रैल 2023 से इसे बढ़ाकर 2750 रूपये कर दिए गए थे और अब 3250 रूपये मिलते है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना से मिलने वाला लाभ।
- इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा। जिससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें।
- इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 3250 रूपये प्रति माह आर्थिक साहयता के रूप में दिए जाते है।
- विधवा पेंशन योजना हरियाणा की धनराशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते है।
- इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से अधिक वर्ष की विधवा महिलाओं को दिया जाता है।
- विधवा पेंशन मिल जाने से हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।
विधवा पेंशन योजना हरियाणा की पात्रता एवं मानदंड।
यदि आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इस योजना संबंधित सभी मानदंड की जानकारी होना आवश्यक है जो की इस प्रकार है।
- हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य की विधवा महिला को ही दिया जाएगा।
- लाभार्थी विधवा महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बिच होना आवश्यक है।
- विधवा महिला ने यदि पुनर्विवाह कर लिया है तो ऐसी स्थिति में महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि विधवा महिला के बच्चों की 18 वर्ष से कम है तो महिला इस योजना की पात्र है। और यदि बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और बच्चें माँ की देखभाल करने में असमर्थ है तो भी महिला विधवा पेंशन योजना की पात्र होगी।
- लाभार्थी विधवा महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि महिला किसी सरकारी अथवा स्थानीय निकाय विभाग में कार्य करती हैं। और वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं ऐसी महिलाएं इस पेंशन योजना की हकदार नहीं होगी।
- आवेदक महिला एक अकेला जीवन व्यतीत कर रही हो बगैर माता-पिता के बगैर पति के बगैर बच्चों के निराश्रित है। तो भी इस योजना का लाभ ले सकती है।
- यदि महिला का पति पिछले 7 वर्षों से गुमशुदा है तो वह महिला भी विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकती है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रयोग होने वाले दस्तावेजों की सूचि इस प्रकार है।
- आवेदन कर्ता महिला का आधार कार्ड।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र।
- पति की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में)
- महिला का बैंक अकाउंट पासबुक।
- मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु प्रमाण पत्र।
- पति के पिछले 7 वर्ष से गुमशुदा होने के मामले में व्यक्ति की एफ.आई.आर. रिपोर्ट कॉपी।
Haryana Vidhwa Pension Scheme Document In hindi.
हरियाणा आवसीय प्रमाण पत्र जो की 15 साल से पहले जारी किये गए इनमे से कोई भी एक जैसे :-
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- वोटर कार्ड।
- मतदाता सूची में आवेदक का नाम।
- पैन कार्ड।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
Family id से Haryana Vidhwa Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करे?
- सबसे पहले आवेदक महिला को अपनी पति की Death Certificate बनवानी है।
- इसके बाद Haryana Parivar Patra की आईडी से मृत पति का नाम Delete करना है। नाम Delete करते समय Death Certificate Upload करना आवश्यक है।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र में (Family Id ) में परिवार की वार्षिक आय 200000 रूपये से कम होनी चाहिए।
- अब सभी डॉक्यूमेंट के अनुसार हरियाणा फॅमिली आईडी में दी गई जानकारी जैसे आवेदक महिला का नाम सेलेक्ट करके महिला का नाम, जन्म तिथि अवश्य चेक करे. इनमे गलती होने पर पहले इनको सही करें।
- इसके बाद आवेदक महिला के पति का नाम चेक करें।
- नेक्स्ट आवेदक महिला की जाती को अवश्य चेक करें। गलती होने पर इसे ठीक करें।
- Family id के अंदर महिला को Widow अवश्य दिखाए। और पति की डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करें?
- महिला की परिवार पहचान पत्र आईडी में Bank Account Number और IFsc Code अवश्य डाले।
- इसके बाद जीमेल आईडी भी दर्ज करें?
- आवेदक महिला का एड्रेस डॉक्यूमेंट के अनुसार Family id में अवश्य मिलान करें गलत होने पर सही करें ?
- यदि आवेदक विधवा महिला के पास Pan Card नंबर है तो वो भी दर्ज करें?
- और अंत में
- Haryana Widow Pension Online Apply करने का कोई विकल्प नहीं है। ये सभी जरूरी शर्ते पूरी करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट अपने नजदीकी तहसील में जाकर पेंशन विभाग में जमा करवाएं।
Haryana Vidhwa Pension Status Check कैसे करें? – Track Beneficiary Pension Details.
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट Department of Social Justice and Empowerment Haryana पर विजिट करना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें – Track Beneficiary Pension Details” के आप्शन पर क्लिक करना है।
- अब नेक्स्ट पेज के अंदर आपको Vidhva Pension Status Check करने के तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको आपको इन तीनो में से कोई एक को सेलेक्ट करके Select की गयी आईडी नंबर दर्ज करना है : जैसे :-
- पेंशन आईडी/ Pension Id
- खाता संख्या/ Account No
- आधार संख्या/ Aadhaar No
- आईडी नंबर डालने के बाद आपको साइड में दिए गए View Details पर क्लिक करना है |
- View Details पर क्लिक करने के बाद आपकी हरियाणा विधवा पेंशन योजना फॉर्म पेंशन स्टेटस आपके सामने आ जाएगा।
FAQ – Haryana Vidhwa Pension Yojana.
Q1. हरियाणा विधवा पेंशन कैसे मिलेगी?
Ans. जिन्होंने भी हरियाणा विधवा पेंशन योजना फॉर्म अप्लाई किया है इस योजना की लाभार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग आदि प्रत्येक वर्ग की विधवा महिलाओं को प्रति माह विधवा पेंशन लाभार्थी महिलाओं को सरकार द्वारा सीधे तौर पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में 2750 रूपये विधवा पेंशन के रूप में दी जाती है। ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बने।
Q2. Haryana Vidhva Pension कितनी मिलती है।
Ans. हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में 3250 रूपये विधवा पेंशन के रूप में दी जाती है।
Q3. हरियाणा विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
Ans. हरियाणा परिवार पहचान पत्र में (Family Id ) में परिवार की वार्षिक आय 200000 रूपये से कम होनी चाहिए।
Q4. यह हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है?
Ans. इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के अनुसार विधवा व बेसहारा महिला जो 18 वर्ष से अधिक हो और जिनके पति मृत्यु हो गयी हो या कोई भी ऐसी महिला जो बेसहारा और निराश्रित हो उन सभी महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा यह विधवा व बेसहारा पेंशन योजना वितरित की जाती है।
Subject:-
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निष्कर्ष :-
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