हरियाणा विधवा पेंशन योजना अप्लाई करें अब Family id से 2023 में। हरियाणा विधवा पेंशन पात्रता, डॉक्यूमेंट।

 

हरियाणा विधवा पेंशन योजना अप्लाई करें अब Family id से। हरियाणा विधवा पेंशन पात्रता, डॉक्यूमेंट।

सम्पूर्ण जानकारी।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करें? हरियाणा विधवा पेंशन फॅमिली आईडी से कैसे बनती है? 

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Haryana Vidhwa Pension Yojana 2023 Online Apply.

नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक और हरियाणा सरकार की नई योजना की जानकारी लेकर। आज हम आपको अपने इस आर्टिक्ल के अंदर “हरियाणा विधवा पेंशन योजना आवेदन “ एवं इसकी पात्रता मानदंड और उपयोग होने वाले सभी दस्तावेजों की जानकारी देंगे। Haryana Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक साहयता प्रदान करना है।

जो अपने स्वयं के संसाधनों से खुद का व परिवार का जीवन यापन करने में असमर्थ है। ऐसी महिलाओं को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आर्थिक साहयता प्रदान की जाती है। जो की शुरूआती दौर में लगभग 50 रूपये प्रति माह होती थी। यदि आप भी हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है तो बने रहे आज के इस आर्टिकल “हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन” पर।

[यह भी पढ़ें– |पंजीकरण| मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन: Meri Fasal Mera Byora]

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य।

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू करने का यही मुख्य उद्देश्य है की विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पति की मृत्यु हो जाने पर महिलाएं शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है जिसके कारण वे अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की देखभाल करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी औरतों को उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार साहयता प्रदान करती है। हालाँकि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह धनराशि बहुत कम है। इसके अलावा विधवा व बेसहारा महिला सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है।

Widow And Destitute Women Pension Haryana Highlights.

योजना का नामहरियाणा विधवा/ निराश्रित महिला पेंशन योजना 2023.
किसके द्वारा शुरू की गयीहरियाणा सरकार
विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थीराज्य की विधवा/ निराश्रित महिला
उद्देश्यराज्य की विधवा/ निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट Website Link

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत बढ़ाई गयी राशि की जानकारी ।

Haryana Vidhwa Pension Yojana के तहत विधवा महिलाओं को 2750 rupye मासिक भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। जो की महिला लाभार्थी के बैंक खाते में आते है। इस योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु की महिलाएं पेंशन के लिए पात्र हैं।

पहले इस योजना के तहत जनरल राशि 50 रूपये प्रति माह थी इसे समय-समय पर बढ़ाई गई हैं जो इस प्रकार है।

1 जनवरी 2014 को रुपए 1000 प्रति महीने कर दी गई।
1 जनवरी 2015 को इसे बढ़ाकर रूपये 1200 कर दिया गया।
1 जनवरी 2016 को इसे बढ़ाकर 1400 रूपये प्रति महीने कर दिया गया।
एक नवंबर 2016 से यह पेंशन 1600 रूपये प्रति महीने कर दी गई।

और 1 नवंबर 2017 से 1800 रूपये प्रति महीने दी जाने लगी। और 1 नवंबर 2018 से  2000 रूपये। और 1-1-2020 से 2250 रूपये। और अब 1 अप्रैल 2021 से 2500 रूपये मिलते है।

एक अप्रैल 2023 से इसे बढ़ाकर 2750 रूपये कर दिए गए है।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना से मिलने वाला लाभ। 

  • इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा। जिससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें।
  • इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2750 रूपये प्रति माह आर्थिक साहयता के रूप में दिए जाते है।
  • विधवा पेंशन योजना हरियाणा की धनराशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते है।
  • इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से अधिक वर्ष की विधवा महिलाओं को दिया जाता है।
  • विधवा पेंशन मिल जाने से हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा की पात्रता एवं मानदंड। 

यदि आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इस योजना संबंधित सभी मानदंड की जानकारी होना आवश्यक है जो की इस प्रकार है।

  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य की विधवा महिला को ही दिया जाएगा।
  • लाभार्थी विधवा महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बिच होना आवश्यक है।
  • विधवा महिला ने यदि पुनर्विवाह कर लिया है तो ऐसी स्थिति में महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि विधवा महिला के बच्चों की 18 वर्ष से कम है तो महिला इस योजना की पात्र है। और यदि बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और बच्चें माँ की देखभाल करने में असमर्थ है तो भी महिला विधवा पेंशन योजना की पात्र होगी।
  • लाभार्थी विधवा महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यदि महिला किसी सरकारी अथवा स्थानीय निकाय विभाग में कार्य करती हैं। और वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं ऐसी महिलाएं इस पेंशन योजना की हकदार नहीं होगी।
  • आवेदक महिला एक अकेला जीवन व्यतीत कर रही हो बगैर माता-पिता के बगैर पति के बगैर बच्चों के निराश्रित है। तो भी इस योजना का लाभ ले सकती है।
  • यदि महिला का पति पिछले 7 वर्षों से गुमशुदा है तो वह महिला भी विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकती है।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रयोग होने वाले दस्तावेजों की सूचि इस प्रकार है।

  • आवेदन कर्ता महिला का आधार कार्ड।
  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र।
  • पति की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में)
  • महिला का बैंक अकाउंट पासबुक।
  • मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी।
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • पति के पिछले 7 वर्ष से गुमशुदा होने के मामले में व्यक्ति की एफ.आई.आर. रिपोर्ट कॉपी।

Haryana Vidhwa Pension Scheme Document In hindi.

हरियाणा आवसीय प्रमाण पत्र जो की 15 साल से पहले जारी किये गए इनमे से कोई भी एक जैसे :-

  1. मूल निवास प्रमाण पत्र।
  2. राशन कार्ड
  3. वोटर कार्ड
  4. मतदाता सूची में आवेदक का नाम।
  5. पैन कार्ड
  6. ड्राइविंग लाइसेंस।

Family id से Haryana Widow Pension Yojana Apply करते समय क्या – क्या सावधानिया बरते?

  1. सबसे पहले आवेदक महिला को अपनी पति की Death Certificate बनवानी है।
  2. इसके बाद Haryana Parivar Patra की आईडी से मृत पति का नाम Delete करना है। नाम Delete करते समय Death Certificate Upload करना आवश्यक है।
  3. हरियाणा परिवार पहचान पत्र में (Family Id ) में परिवार की वार्षिक आय 200000 रूपये से कम होनी चाहिए।
  4. अब सभी डॉक्यूमेंट के अनुसार हरियाणा फॅमिली आईडी में दी गई जानकारी जैसे आवेदक महिला का नाम सेलेक्ट करके महिला का नाम, जन्म तिथि अवश्य चेक करे. इनमे गलती होने पर पहले इनको सही करें।
  5. इसके बाद आवेदक महिला के पति का नाम चेक करें।
  6. नेक्स्ट आवेदक महिला की जाती को अवश्य चेक करें। गलती होने पर इसे ठीक करें।
  7. Family id के अंदर महिला को Widow अवश्य दिखाए। और पति की डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करें?
  8. महिला की परिवार पहचान पत्र आईडी में Bank Account Number और IFsc Code अवश्य डाले।
  9. इसके बाद जीमेल आईडी भी दर्ज करें?
  10. आवेदक महिला का एड्रेस डॉक्यूमेंट के अनुसार Family id में अवश्य मिलान करें गलत होने पर सही करें ?
  11. यदि आवेदक विधवा महिला के पास Pan Card नंबर है तो वो भी दर्ज करें?
  12. और अंत में

Family id से Haryana Vidhwa Pension Yojana 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करे?

  • Haryana Vidhwa Pension Yojana Form भरने के लिए आवेदक को सबसे पहले हरियाणा राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने Parivar Pechan Patra ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • अब आपको यहां दिए गए Login ऑप्शन पर क्लीक करना है।
  • ऐसा करने के बाद आपके सामने Login to Your Account के नाम से पॉप विंडो ओपन होगी जिसमे आपको अपनी id और Password डालकर Login कर लेना है।
  • Login करने पर आपको Apply For Service के अंदर आपको Social Security Schemes पर क्लीक करके Apply के ऑप्शन पर क्लीक करना है।
  • नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको अपनी Haryana Parivar Pechan Patar Id डालकर Search करना है।
  • नई विंडों के अंदर आपको को “विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना” को Select करके Submit पर क्लीक करना है।

Family id से Haryana Vidhwa Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करे?

  • अब आपके सामने परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपने आप महिला का नाम और आधार कार्ड नंबर दिखाई देगा आपको महिला के नाम के आगे टिक मार्क लगाकर निचे दिए गए Apply for Scheme पर क्लीक करना है।
  • अब आपके सामने हरियाणा विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिसमे आवेदक की लगभग सभी जानकारी Family id के अनुसार अपने आप आजाती है कुछ आपको भरनी है। (Continue)
  • इसके बाद आवेदक महिला के पति की मृत्यु की तारीख डालनी है। और फिर Death Certificate upload करना है।
  • अंत में आपको
  • इसके बाद निचे दिए गए Save and Next बटन पर क्लीक करें।
  • Save and Next बटन पर क्लीक करने पर आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे। पहले वाले में आपको आवेदक महिला का “Haryana Resident Proof” के अंदर आपको महिला का मूल निवास प्रमाण, आधार कार्ड, राशन कार्ड अपलोड करना है।
  • और दूसरे ऑप्शन के अंदर आपको आवेदक महिला का “वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड ” आदि की 100 kb की एक पीडीऍफ़ बनाकर अपलोड करनी है।
  • और फिर Save and Next बटन पर क्लीक करदे। Click करने पर आपके सामने “हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म” ओपन होगा इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। (Continue)

हरियाणा विधवा पेंशन आवेदन कैसे करें 2023 | Haryana Vidhwa Pension Form Apply In Hindi.

  1. हरियाणा विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद इस फॉर्म पर आपको अपने वार्ड मेंबर या फिर सरपंच के सिग्नेचर मुहर सहित करवाने है।
  2. विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म पर सिग्नेचर करवाने के बाद आपको फिर से हरियाणा परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट में लॉगिन करना है और Apply Service में Social Security Schemes पर क्लीक करके Upload Signed Document के ऑप्शन पर क्लीक करना है।
  3. नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको अपनी Haryana Parivar Pechan Patar Id डालकर Search करना है।
  4. नई विंडों के अंदर आपको को “विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना” को Select करके Submit पर क्लीक करना है।
  5. अब आपके सामने परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपने आप महिला का नाम दिखाई देगा आपको महिला के नाम के आगे टिक मार्क लगाकर निचे दिए गए Apply for Scheme पर क्लीक करना है।
  6. नेक्स्ट ऑप्शन Pre – Verification का आएगा जिसके अंदर आपको Pre-Verified By वाले ऑप्शन पर क्लीक करके वार्ड मेंबर या सरपंच को सेलेक्ट करे। जिससे भी आपने फॉर्म पर सिग्नेचर करवाएं है।
  7. नेक्स्ट Pre-Verifier Name वाले ऑप्शन में जिससे भी आपने फॉर्म पर सिग्नेचर करवाएं है। उस वार्ड मेंबर या सरपंच का नाम लिखे।
  8. Verified Application Form वाले ऑप्शन के अंदर आपको “हरियाणा विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म” जिस पर आपने सिग्नेचर करवाएं थे को स्कैन करके। 100 kb से कम की पीडीऍफ़ फाइल बनाकर निचे दिए अपलोड ऑप्शन पर क्लीक करके Upload कर दे।
  9. Upload बटन पर क्लीक करने पर आपका हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म आवेदन पूरा हो जायेगा।
  10. अब इस फॉर्म के 2 प्रिंट आउट निकाल ले।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहाँ जमा करवाएं?

विधवा/ निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद इसका 1 print out अपने पास रखे और दूसरे Print Out के साथ ऊपर बताएं गए सभी दस्तावेजों की एक -एक कॉपी लगाकर अपने नजदीकी ब्लॉक या जिले के सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करवादे है।

Note:- पहले Haryana Widow And Destitute Women Pension Form saralharyana की ऑफिसियल वेबसाइट से Apply होता था परन्तु अब ऐसा नहीं है अब Haryana Parivar Pehchan Patra Portal की ऑफिसियल वेबसाइट से Online apply किया जाता है।

Haryana Vidhwa Pension Status Check कैसे करें? – Track Beneficiary Pension Details. 

हरियाणा विधवा पेंशन योजना फॉर्म ऑनलाइन 2023  आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आप निचे दिए गए स्टेप follow करें:
लाभार्थी का पेंशन विवरण देखें:- 
  • सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट Department of Social Justice and Empowerment Haryana पर विजिट करना है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें – Track Beneficiary Pension Details” के आप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब नेक्स्ट पेज के अंदर आपको Vidhva Pension Status Check करने के तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको आपको इन तीनो में से कोई एक को सेलेक्ट करके Select की गयी आईडी नंबर दर्ज करना है : जैसे :-
    • पेंशन आईडी/ Pension Id
    • खाता संख्या/ Account No
    • आधार संख्या/ Aadhaar No
  • आईडी नंबर डालने के बाद आपको साइड में दिए गए  View Details पर क्लिक करना है |
  • View Details पर क्लिक करने के बाद आपकी हरियाणा विधवा पेंशन योजना फॉर्म पेंशन स्टेटस आपके सामने आ जाएगा।

Q1. हरियाणा विधवा पेंशन कैसे मिलेगी?

Ans. जिन्होंने भी हरियाणा विधवा पेंशन योजना फॉर्म अप्लाई किया है इस योजना की लाभार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग  आदि प्रत्येक वर्ग की विधवा महिलाओं को प्रति माह विधवा पेंशन लाभार्थी महिलाओं को सरकार द्वारा सीधे तौर पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में 2750 रूपये विधवा पेंशन के रूप में दी जाती है। ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बने।

Q2. Haryana Vidhva Pension कितनी मिलती है।

Ans. हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में 2750 रूपये विधवा पेंशन के रूप में दी जाती है।

Q3. हरियाणा विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

Ans. हरियाणा परिवार पहचान पत्र में (Family Id ) में परिवार की वार्षिक आय 200000 रूपये से कम होनी चाहिए।

Q4. यह हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है?

Ans. इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के अनुसार विधवा व बेसहारा महिला जो 18 वर्ष से अधिक हो और जिनके पति मृत्यु हो गयी हो या कोई भी ऐसी महिला जो बेसहारा और निराश्रित हो उन सभी महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा यह विधवा व बेसहारा पेंशन योजना वितरित की जाती है।

Subject:-

हरियाणा विधवा/ निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन इस प्रकार करे आवेदन। | हरियाणा विधवा पेंशन योजना Haryana in Hindi | Online Registration Haryana Widow And Destitute Women Pension Yojana | Apply Online Haryana Widow And Destitute Women Pension Scheme In Hindi.|

निष्कर्ष :-

दोस्तों आज की हमारी पोस्ट ( हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण | विधवा पेंशन स्कीम हरियाणा सरकार।.) आपको अच्छी लगी तो इस पोस्ट को शेयर करना ना भूले। अगर अब भी कुछ कमी है। तो हमे Comment करके जरूर बताए। और ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए हमारी Website को सब्सक्राइब जरुर करे।

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मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 3 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

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