पशुधन बीमा योजना हरियाणा 2025 आवेदन। नया तरीका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दस्तावेज, पात्रता व लाभ ।

पशुधन बीमा योजना हरियाणा आवेदन। नया तरीका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दस्तावेज, पात्रता व लाभ ।

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

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हरियाणा सरकार ने हरियाणा के नागरिकों के लिए कई योजनाओं (Government Schemes) की शुरुआत की है, जिनका मुख्य उद्देश्य आम जनता को आर्थिक सुरक्षा और लाभ प्रदान करना है। आज हम उन्हीं योजनाओं में से हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं।

इस नई योजना को हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया है ताकि राज्य के पशुपालक अपने पशुओं को बीमा करवाकर आर्थिक सुरक्षा और मुआवजा प्राप्त कर सकें। इस लेख में हम आपको बताएंगे:

  • हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है

  • इसका उद्देश्य और लाभ

  • विशेषताएँ और महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • पात्रता (Eligibility)

  • प्रीमियम राशि और मुआवजा राशि

  • पशुओं के प्रकार और संख्या

आपसे अनुरोध है कि आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, ताकि आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2025 से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए।

Haryana Pashudhan Bima Yojana क्या है?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) को हरियाणा सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बीमा कंपनियों के द्वारा पशुओं की अचानक मृत्यु, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य हादसों के कारण हुए नुकसान के लिए पशु मालिकों को उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके।

इस योजना के तहत बीमा कंपनियां पशुओं का 1 साल तक बीमा कवर प्रदान करती हैं। बीमा राशि अलग-अलग प्रकार के पशुओं के लिए तय की गई है, जिसकी कीमत लगभग ₹25 से ₹300 तक होती है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, और तब से यह राज्य के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बन गई है।

Key Highlight of Haryana Pashudhan Bima Yojana.

योजना का नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना
साल
किसने शुरू की हरियाणा सरकार ने
विभाग पशुपालन और दुग्ध विभाग
मुख्य उद्देश्य पशुओ की प्राकृतिक आपदाओं और अचानक  मृत्यु होने पर पशुपालकों को बीमा उपलब्ध कराना
लाभ प्राप्त करने वाले ग्रामीण क्षेत्र से अनुसूचित जाति के पशुपालक
श्रेणी हरियाणा सरकार की योजनायें
आवेदन मोड़ ऑनलाइन
प्रीमियम राशि का भुगतान बड़े पशुओ  के लिए 100/200/300रूपये प्रति पशुधन प्रतिवर्ष  देकर अपने बड़े पशु का और मात्र 25 रूपये प्रति पशुधन प्रतिवर्ष देकर अपने छोटे पशु का
आधिकारिक वेबसाइट http://www.saralharyana.gov.in/

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य (Objective of Haryana Pashudhan Bima Yojana)

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं की किसी भी आकस्मिक मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजना के माध्यम से:

  • पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है ताकि पशुओं की अचानक मृत्यु होने पर मुआवजा (Compensation) प्राप्त कर नए पशु खरीदे जा सकें।

  • पशुपालक अपने परिवार का पालन-पोषण बिना किसी आर्थिक चिंता के कर सकें।

  • सरकार पशुधन का बीमा कर दुग्ध उत्पादन व्यवसाय और पशुपालन उद्योग को प्रोत्साहित (Promote) कर रही है।

इस योजना का उद्देश्य न केवल पशुपालकों को लाभ पहुंचाना है, बल्कि राज्य में पशुपालन और दूध उत्पादन को भी मजबूत करना है।

Haryana Pashudhan Bima Yojana के लाभ और विशेषताएँ

हरियाणा सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए Haryana Pashudhan Bima Yojana शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है कि पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा (Financial Security) प्रदान की जा सके और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं या आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण हुए नुकसान से बचाया जा सके।

इस योजना के मुख्य लाभ और विशेषताएँ:

  1. आकस्मिक मृत्यु पर बीमा कवर (Insurance Cover for Accidental Death):
    प्राकृतिक आपदा या किसी दुर्घटना के कारण यदि पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा पशु बिमा कवर प्रदान किया जाएगा।

  2. प्रीमियम राशि (Premium Amount):
    पशुपालकों को पशुओं के अनुसार केवल ₹25 से ₹300 तक का प्रीमियम भुगतान करना होता है।

  3. लाभार्थी (Beneficiaries):
    इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के गरीब पशुपालकों को प्रदान किया जाएगा।

  4. पशुओं का प्रकार (Covered Animals):
    योजना में गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊंट, भेड़, सूअर आदि शामिल हैं।

  5. आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment):
    इस योजना के माध्यम से हरियाणा के पशुपालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।

  6. ऑनलाइन आवेदन (Online Application):
    पशुपालक घर बैठे ही Pashudhan Bima Yojana Online Apply कर सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

  7. बीमा अवधि (Insurance Duration):
    बीमा कंपनी द्वारा राज्य के पशुपालकों को 1 वर्ष के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

  8. विशेष वर्ग के लिए लाभ (Special Benefit for SC):
    राज्य के अनुसूचित जाति (SC) नागरिकों को इस योजना के तहत मुफ्त में लाभ प्राप्त होगा।

  9. पशुओं की संख्या (Coverage Scope):
    हरियाणा राज्य में इस योजना के तहत लगभग 1 लाख मवेशी शामिल हैं।

पशुधन बीमा योजना हरियाणा – पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

हरियाणा सरकार की पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) उन पशुपालक नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो पशुपालन के जरिए अपना परिवार चला रहे हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria) को पूरा करना अनिवार्य है:

पात्रता मापदंड:

  1. हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य (Resident of Haryana):
    योजना में आवेदन करने वाला पशुपालक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

  2. स्वयं के पशु होना जरूरी (Ownership of Animals):
    आवेदनकर्ता के पास अपने स्वयं के मवेशी/पशु होना चाहिए।

  3. कवर किए गए पशु (Covered Animals):
    योजना में केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर शामिल हैं।

  4. अन्य योजनाओं का लाभ न लेना (Not Already Benefited):
    यदि किसी पशुपालक को सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य पशुधन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।

  5. बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी (Bank Account Linking):
    पशुपालक का बैंक अकाउंट आधार और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए।

  6. बैंक डिफॉल्टर न होना (Non-Defaulter Status):
    इस योजना के तहत केवल उन पशुपालकों के पशुधन का बीमा किया जाएगा, जो किसी भी बैंक के डिफॉल्टर न हों

  7. राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना जरूरी (Bank Type Requirement):
    पशुपालक का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

यदि आप हरियाणा राज्य के नागरिक हैं और पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) के तहत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required) होने चाहिए:

जरूरी दस्तावेज़:

  1. पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र (Animal Health Certificate):
    पशु की स्वास्थ्य स्थिति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़।

  2. वोटर कार्ड (Voter ID):
    आवेदक की पहचान के लिए।

  3. पशुधन का टैग (Livestock Tag):
    12 अंकों का टैग नंबर।

  4. पशुपालक और पशु की फोटो (Photograph):
    आवेदक का अपने पशुधन के साथ फोटो।

  5. मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate):
    हरियाणा राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण।

  6. राशन कार्ड (Ration Card):
    फोटो कॉपी।

  7. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate):
    आवेदक की आर्थिक स्थिति प्रमाणित करने के लिए।

  8. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate):
    योजना के लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए।

  9. हरियाणा फॅमिली आईडी कार्ड (Family ID):
    पशुपालक परिवार की पहचान हेतु।

  10. आधार कार्ड (Aadhaar Card):
    आवेदक की पहचान के लिए।

  11. पैन कार्ड (PAN Card) की कॉपी:
    बैंक और वित्तीय लेन-देन के लिए।

  12. पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo):
    आवेदन फॉर्म के लिए।

  13. बैंक अकाउंट विवरण (Bank Account Details):
    बैंक खाता नंबर और IFSC कोड।

  14. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (Mobile Number & Email ID):
    आवेदन की पुष्टि और भविष्य की सूचनाओं के लिए।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना – क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Claim)

यदि आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) के तहत किसी मृत या घायल पशु का बीमा क्लेम (Insurance Claim) करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  1. पशु उपचार रिपोर्ट (Animal Treatment Report):
    पशु डॉक्टर द्वारा लिखी गई उपचार रिपोर्ट।

  2. पशु पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Animal Postmortem Report):
    मृत पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

  3. बैंक पासबुक (Bank Passbook):
    बीमा राशि भुगतान के लिए बैंक खाता विवरण।

  4. पशु का कान का टैग (Ear Tag of Animal):
    पशु की पहचान के लिए।

  5. बीमा पॉलिसी की फोटो कॉपी (Insurance Policy Copy):
    बीमा पॉलिसी की प्रमाणित कॉपी।

  6. मृत पशु की फोटो / सूचना (Photograph/Information of Deceased Animal):
    पशु की मृत्यु के प्रमाण के लिए।

पशुधन बीमा कवरेज – पात्रता और लाभ (Eligibility & Coverage Benefits)

हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) के तहत पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। इस बीमा कवरेज में कुछ नियम और लाभ शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:

पात्रता और कवरेज नियम:

  1. आरंभिक 21 दिन की शर्त (First 21 Days Coverage):
    बीमा करवाने के शुरुआती 21 दिनों तक केवल दुर्घटना से हुई पशु मृत्यु का बीमा कवरेज मिलता है।

  2. पुलिस में सूचना अनिवार्य (Mandatory Police Report):
    यदि पशु की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है, तो पुलिस में सूचना देना अनिवार्य है।

  3. आकस्मिक मृत्यु कवरेज (Accidental Death Coverage):
    आकस्मिक मृत्यु के मामलों में बीमा कवरेज बीमा के 21 दिन बाद से लागू होगा।

  4. चोरी का कवरेज नहीं (No Theft Coverage):
    इस योजना में पशु चोरी का बीमा कवरेज शामिल नहीं है।

बीमा कवरेज राशि (Coverage Amount by Animal Type):

  • गाय और भैस (Cows & Buffaloes):
    दुग्ध क्षमता के अनुसार बीमा राशि, अधिकतम ₹83,000 – ₹88,000।

  • भेड़, बकरी, सूअर आदि छोटे पशु (Sheep, Goat, Pig, etc.):
    अधिकतम बीमा राशि ₹10,000।

  • भारवाहक पशु (Pack Animals – Horse, Camel, Donkey, Mule, etc.):
    अधिकतम बीमा राशि ₹50,000।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना – क्लेम कैसे प्राप्त करें (How to Claim Pashudhan Bima)

यदि आपके पशुधन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) के तहत घर बैठे क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:

कदम-दर-कदम प्रक्रिया:

  1. सुरक्षित सूचना देना (Intimation to Insurance Company):
    पशुपालक को मृत पशु की सूचना 24 घंटे के अंदर एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / हिंदुस्तान एश्योरेंस लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004191415 / 18002091415 पर कॉल करके देना अनिवार्य है।

  2. CSC केंद्र पर आवेदन (Application at CSC Center):
    इसके बाद आप अपने नजदीकी CSC Center पर जाकर सरल हरियाणा पोर्टल से पशु बिमा क्लेम के लिए आवेदन करें।

  3. मृत पशु का निरिक्षण (Inspection & Postmortem):
    आवेदन के 24 घंटे के अंदर बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा मृत पशु का निरीक्षण किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मृत पशु का निपटान किया जा सकेगा।

  4. दस्तावेज जमा करना और भुगतान (Submission of Documents & Payment):
    पशुपालक द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बाद बीमा राशि (Claim Amount) सीधे पशुपालक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Haryana Pashudhan Bima Yojana Apply ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म।

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बिमा योजना पशुओं के लिए काफी लाभकारी है। इसलिए हरियाणा राज्य के जो पशुपालक इस हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनको नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023 Apply ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ।

Step 1.  इस योजना में जो हरियाणा राज्य के पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवाना चाहते हैं तो उनको सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा ।

या फिर आप अपने नाजिदकी Csc Center पर जाकर इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Step 2. घर बैठे Haryana Pashudhan Bima Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लीक करके Saral Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

Steps 3. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदक को अपना Login ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है और Submit के आप्शन पर क्लिक करना है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन

Step 4.  इसके बाद आपके सामने सरल हरियाणा पोर्टल का डेशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब Menu Bar के अंदर दिए गए Apply for service के विकल्प पर क्लीक करना है.

Step 5. क्लीक करने के बाद आपको View All Availavel Servises के विकल्प पर क्लीक करना है. जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।

Pashudhan Beema Yojana Haryana online

Step 6. अब आपको राइट साइड में दिए गए Search वाले आप्शन में Pt. Deendayal Upadhyaya Saamuhik Pashudhan Beema योजना लिखकर सर्च करना है

Step 7. आपके सामने Application for Livestock Insurance under Pt. Deendayal Upadhyaya Saamuhik Pashudhan Beema Yojana to NIA/HIBL Form का लिंक आएगा। आपको इस पर क्लिक करना है।

Step 8. जिसमे आपको I have Family ID के विकल्प पर क्लिक कर Enter family id बॉक्स के अंदर अपनी Family id दर्ज करनी है।

Pashudhan Bima Yojana Online Application Form

Step 9. यह सब करने के बाद Click Here to Fetch Family Data पर क्लीक करना है। अब आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम Applicant Details के अंदर दिखाई दे जाएंगे।

Step 10. अब आपको परिवार के जिस व्यक्ति के नाम हरियाणा पशुधन बिमा योजना फॉर्म अप्लाई करना चाहते है उस व्यक्ति का नाम select करना है।

Step 11. इसके बाद यहां दिए गए Resend Otp पर क्लीक करना है। इसके बाद family id में दर्ज मोबाइल नंबर पर आएं हुए OTP दर्ज करना है।

Step 12. अब आपके सामने हरियाणा पशुधन बीमा योजना का फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसमे कुछ जानकारी फॅमिली आईडी द्वारा दर्ज हो जाती है और कुछ आपको दर्ज करनी होती है ।

Step 13. जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Attach Annexure ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर बताए गए सभी Document की PDF बनाकर फॉर्म में Upload कर दे।

Step 14.इसके बाद आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना का फॉर्म को Submiit कर देना है। और इसका प्रिंट आउट निकालकर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करके संबंधित विभाग में जमा करवादे।

इस प्रकार आप घर बैठे हरियाणा पशुधन बीमा योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।

अगर मेरे बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो क्लेम कैसे करें? और कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे?

A. यदि आपका बीमित पशु किसी कारणवश मर जाता है, तो चिंता न करें—आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना क्लेम आराम से दायर कर सकते हैं:

कदम 1: सबसे पहले तुरंत सूचना दें।

जैसे ही पशु की मृत्यु होती है, आपको 24 घंटे के भीतर दो काम करने जरूरी हैं:

  • नज़दीकी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएं

  • और बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर 1800-419-1415 पर फोन करके जानकारी दें

यह दोनों काम समय पर करना बहुत जरूरी है ताकि क्लेम में कोई दिक्कत न आए।

कदम 2: सर्वेयर का मौके पर आना।

आपके फोन करने के बाद बीमा कंपनी 4 घंटे के भीतर सर्वेयर भेजती है।
सर्वेयर आकर:

  • मौके की जांच करता है

  • फोटो लेता है

  • कान के टैग की पुष्टि करता है

  • और मृत्यु का कारण नोट करता है

यह प्रक्रिया क्लेम की सत्यापन के लिए होती है।

कदम 3: जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।

क्लेम पास होने के लिए आपको ये दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  • क्लेम फॉर्म

  • बीमा पॉलिसी की कॉपी

  • सरकारी/अधिकृत डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

  • पशु का सही-सलामत कान का टैग

  • FIR की कॉपी

  • बैंक पासबुक / खाता विवरण

  • जरूरत पड़ने पर पहचान पत्र

ये दस्तावेज़ पूरे और सही होना बहुत जरूरी है।

कदम 4: क्लेम निपटान (Claim Settlement)

जब सारे दस्तावेज़ जमा हो जाते हैं, तो बीमा कंपनी क्लेम की प्रक्रिया शुरू करती है।

और ध्यान रखें —
अगर कंपनी 15 दिन से ज्यादा समय लेती है, तो उसे आपके भुगतान पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज भी देना पड़ता है। यानी देरी का पूरा फायदा आपको मिलेगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर:-

हेल्पलाइन नंबर: 0172-2714001, 2574664
ईमेल ID: dg.ahd@hry.nic.in
पता: Animal Husbandry & Dairying,
हरियाणा, पशुधन भवन
Bays No. 9-12, Sector-2,
पंचकुला, हरियाणा (INDIA)

हरियाणा पशुधन बीमा योजना से संबंधित प्रश्न/उत्तर (FAQ)

Q1. Haryana Pashudhan Bima Yojana क्या है ?

Ans. हरियाणा पशुधन बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, जिसके द्वारा राज्य के पशुपालको को पशुओं का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा या फिर किसी दुर्घटना के कारण पशु पालकों के पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा पशु बिमा कवर प्रदान किया जाएगा। ताकि पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकें।

Q2. हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

Ans. हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in है।

Q3. पशुधन बिमा योजना में आवेदक लाभार्थी को क्या लाभ दिया जाता है?

Ans. इस योजना में लाभार्थी पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा गाय और भैस के लिए अधिकतम मुआवजा राशि 83000 रूपये एवं 88000 रूपये रखी गयी है। छोटे पशु भेड़, बकरी, सूअर आदि के लिए बिमा कवरेज राशि 10000 रूपये रखी गयी है। और घोडा, ऊँट, गधा, खच्चर आदि के लिए 50000 रूपये बिमा कवरेज रखा गया है ।

Q4. पशुधन बीमा योजना में किन किन पशुओं को शामिल किया गया है?

Ans. इस हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊंट, भेड़, सूअर, घोडा, ऊँट, गधा, खच्चर आदि जानवरों को शामिल किया गया है।

Q5. Haryana Pashudhan Bima योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

Ans. Pashudhan Bima Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in है |

Q6. पशुधन बीमा योजना को और कौनसी योजना के नाम से जाना जाता है?

Ans. हरियाणा पशुधन बीमा योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से जाना जाता है।

 

निष्कर्ष :-

दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana ) से जुड़ी पूरी जानकारी दी — जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन तथा क्लेम प्रक्रिया।

हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। यदि आपके मन में Haryana Pashudhan Bima Yojana Application Form या योजना से संबंधित कोई भी सवाल है, तो कृपया Comment बॉक्स में बताएं।

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मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

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