
निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना – ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
आज हम आपको हरियाणा सरकार की ओर से निराश्रित और बेसहारा बच्चों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस लेख में आप जानेंगे:
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हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
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Haryana Destitute Children Financial Assistance Scheme के लाभ और पात्रता
इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें ताकि आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भरकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
हरियाणा निराश्रित व बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता योजना क्या है?
Destitute Children Financial Assistance Scheme (Govt of Haryana) हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य है:
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हरियाणा राज्य के सभी निराश्रित और बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
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इस योजना के तहत सहायता उन बच्चों को दी जाती है, जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो।
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योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे शिक्षा, पोषण और जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से मदद प्राप्त कर सकें।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य |
हरियाणा निराश्रित व बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:
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निराश्रित और बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
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बच्चों के आर्थिक स्तर को मजबूत करना, ताकि वे शिक्षा और जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन पा सकें।
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यह योजना बच्चों को भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त करने में मदद करती है।
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हरियाणा सरकार के इस कदम का मकसद है कि कोई बच्चा गरीबी या अभाव के कारण शिक्षा या जीवन में पिछड़ न जाए।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना किन बच्चों को मिलती है?
हरियाणा निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाता है, जो वास्तव में बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नीचे दी गई स्थिति में आने वाले बच्चे इस योजना के पात्र हैं:
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अपराध में माता/पिता को सजा:
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यदि बच्चे के माता या पिता को किसी अपराध में एक वर्ष से अधिक की सजा मिली हो, तो भी बच्चे को यह योजना का लाभ मिलता है।
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मानसिक रूप से असमर्थ माता-पिता:
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ऐसे माता-पिता जो मानसिक बीमारी के कारण अपने बच्चों की देखभाल करने में असक्षम हैं।
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माता-पिता की मृत्यु:
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यदि बच्चे के माता या पिता में से कोई एक या दोनों की मृत्यु हो चुकी है।
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लापता पिता:
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जिन बच्चों के पिता पिछले 2 साल से घर से लापता हैं।
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हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना की पात्रता और शर्तें | Eligibility & Conditions.
हरियाणा निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना का लाभ पाने के लिए बच्चों को निम्न पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है:
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अन्य विभाग से पेंशन/भत्ता न प्राप्त होना:
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बच्चे के माता-पिता या संरक्षक को किसी अन्य सरकारी विभाग से पेंशन या भत्ता प्राप्त नहीं होना चाहिए।
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वार्षिक आय सीमा:
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आवेदक के माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय ₹2,00,000 (दो लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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मूल निवासी:
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आवेदन करने वाला बच्चा पूर्ण रूप से हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
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आयु और वैवाहिक स्थिति:
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योजना का लाभ केवल 21 वर्ष से कम उम्र और अविवाहित बच्चों को मिलेगा।
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संसाधित बच्चों की संख्या:
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किसी परिवार के अधिकतम दो ही बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना में मिलने वाला लाभ |
हरियाणा सरकार की बेसहारा बच्चों वित्तीय भत्ता योजना के तहत बच्चों को प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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शुरुआत में 200 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा दिए जाते थे।
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समय के अनुसार इसमें वृद्धि हुई:
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2014: 500 रुपए
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2016: 700 रुपए
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2017: 900 रुपए
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2018: 1,100 रुपए
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वर्तमान में इस योजना के तहत ₹1,850/- प्रति माह प्रति बच्चा वित्तीय सहायता दी जाती है।
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योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को यह लाभ प्राप्त होता है।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Required Documents.
हरियाणा सरकार की Destitute Children Financial Assistance Scheme में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
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बच्चों का आधार कार्ड
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बच्चों और उनके संरक्षक का पासपोर्ट साइज फोटो (एक-एक)
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बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र
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बच्चों का बैंक अकाउंट पासबुक (IFSC कोड सहित)
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बच्चों का जाति प्रमाण पत्र
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राशन कार्ड
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माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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बच्चों के संरक्षक का आय प्रमाण पत्र
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हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Haryana Family ID Card)
💡 टिप: सभी दस्तावेज अपलोड करने योग्य और सही होना चाहिए, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या न आए।
Haryana Destitute Children Financial Assistance Scheme – Overview.
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आर्टिकल का नाम | हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना आवेदन |
| योजना का नाम | Financial Assistance to Destitute Children Scheme / हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना |
| Department Name | Social Justice And Empowerment Department, Haryana |
| शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
| योजना के लाभार्थी | हरियाणा राज्य के निराश्रित व बेसहारा बच्चे |
| ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
| डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ | Click Here |
निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना हरियाणा के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
Stpes 1 :- बेसहारा बच्चोंकी आर्थिक भत्ता सहायता योजना में Offline आवेदन करने के लिए सबसे पहले Department of Social Justice And Empowerment, Government of Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए।
Stpes 2 :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद चित्र में दिखाए गए अनुसार आपको menu बार के अंदर Personal Portal ऑप्शन पर Click करना है।

Stpes 4 :- और फिर Application Download में जाकर Financial Assistance To Destitute Children नाम की Application Pdf Form डाउनलोड करे। आप चाहे तो इस लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते है।
Stpes 5 :- इस फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी भरने के बाद अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर / सरपंच या राजपत्रित अधिकारी की मोहर व Signature करवाए।
Stpes 6 :- अब इस आवेदन के साथ ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लगाकर अपने ब्लाक या जिले के सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करना होता है।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? Apply Online.
हरियाणा सरकार की हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना में आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है:
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आवश्यक दस्तावेज तैयार करें:
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ऊपर बताए गए सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें।
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ऑफलाइन फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
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अधिकारी की मोहर और साइन:
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भरे हुए फॉर्म को अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर, पार्षद या राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाकर मोहर और साइन करवाएँ।
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ऑनलाइन आवेदन:
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इसके बाद आप Csc सेंटर या किसी साइबर कैफे पर जाकर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
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ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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आवेदन जमा करना:
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ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और ऑफलाइन फॉर्म को अपने नजदीकी D.S.W.O (सामाजिक कल्याण विभाग) में जमा करना अनिवार्य है।।
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Saral Haryana Portal से हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें |
यदि आप Haryana Destitute Children Financial Assistance Scheme का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास Saral Haryana Portal पर रजिस्टर्ड Login ID और Password होना आवश्यक है।
हमारे द्वारा लिखे गए सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे आर्टिकल को पढ़ कर आप भी सरल हरियाणा पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी बना सकते है।
Stpes 1 :- सरल हरयाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरल लॉगिन आईडी का प्रयोग करते हुए सरल पोर्टल पर लोईंग करे. जैसा चित्र में दिखाया गया है.

Stpes 2 :- सरल हरियाणा वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको Apply For Service के अंदर View All Available Service पर क्लिक करना है।

Stpes 3 :- अब आपको चित्र में दिखाए अनुसार सर्च बार में Financial Assistance to Destitute Children करके सर्च करना है. फिर Financial Assistance to Destitute Children पर क्लिक करना है।

Stpes 4 :- Financial Assistance to Destitute Children Scheme पर क्लिक करने पर आपके सामने चित्र में दिखाए अनुसार पेज ओपन होगा जिसमे आपको Process To Apply पर क्लिक करना है।
नोट:- यहां दिए गए Download के बटन पर क्लीक करके भी Financial Assistance to Destitute Children Scheme Pdf Application form Download कर सकते है।

Stpes 5 :- Process To Apply पर क्लिक करने पर आपके सामने निचे चित्र में दिखाए अनुसार पजे ओपन होगा जिसमे आपको I Have Family Id पर क्लीक करना है फिर आपके पास आपकी हरियाणा परिवार पहचान पत्र आईडी दर्ज करने का option ओपन होगा। जिसमे Family id दर्ज करने के बाद Click here to fetch Family data बटन पर क्लीक करना है।

Stpes 6 :- ऐसा करने के बाद आपके परिवार के सभी सदस्य के नाम दिखाई दे जाएंगे आप जिस भी बच्चे के लिए यह वित्तीय सहायता लेना चाहते है। उस के नाम को सेलेक्ट करना है। ऐसा करने के बाद आपके फॅमिली आईडी में रेजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर पर otp आएगा। otp दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड डालकर निचे दिए Verify Otp बटन पर क्लीक करना है।

Stpes 7 :- Verify Otp बटन पर क्लीक करने पर आपका निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना का Form Open हो जाएगा। इसमें लगभग सभी Personal Details आपकी Haryana Family id से ऑटोमैटिक आजाती है। जिसमे आपको आवेदक बच्चे से जुडी सभी एक बार अवश्य Check कर लेनी है।

Step 9. और अंत में सभी प्रोसेस करने के बाद Submit बटन पर क्लीक करें। Submit बटन पर क्लीक करते है फॉर्म की सभी डिटेल आ जाएगी आपको एक बार सभी जानकारी चेक करनी है। गलती होने पर निचे दिए गए edit बटन पर क्लीक करें अन्यथा Attach Annexure बटन पर क्लीक करें।
Stpes 10 :- Attach Annexure बटन पर क्लीक करने पर ऊपर बताए गए सभी जरूरी कागजात व ऑफलाइन फॉर्म में दी गयी जानकारी भरकर अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर पार्षद / सरपंच या राजपत्रित अधिकारी की मोहर व Signature करवाया हुआ यह ऑफलाइन फॉर्म अपलोड करें। और फिर Submit बटन बर क्लिक कर दे. और अपना प्रिंट निकाल ले.
Stpes 11 :- बेसहारा बच्चों की आर्थिक भत्ता सहायता का आवेदन ऑनलाइन करवा सकते है। Online करवाने के बाद आप आपको Online, Offline आवेदन के साथ जरूरी कागजात लगाकर अपने ब्लॉक के (Dswo) सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करना होता है।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना – FAQ (प्रश्न उत्तर)
Q1. हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना क्या है?
Ans: यह योजना Destitute Children Financial Assistance Scheme (Govt of Haryana) है। इसका उद्देश्य हरियाणा राज्य के सभी निराश्रित और बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत सहायता उन बच्चों को दी जाती है, जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, ताकि बच्चे शिक्षा, पोषण और जीवन यापन के लिए मदद प्राप्त कर सकें।
Q2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Ans:
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हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
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बच्चों के आर्थिक स्तर को मजबूत करना।
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शिक्षा और जीवन यापन में बेहतर अवसर सुनिश्चित करना।
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किसी भी बच्चे को गरीबी या अभाव के कारण पिछड़ने से बचाना।
Q3. इस योजना का लाभ किन बच्चों को मिलता है?
Ans: योजना का लाभ निम्न स्थिति वाले बच्चों को मिलता है:
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माता या पिता को किसी अपराध में एक वर्ष से अधिक की सजा मिली हो।
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माता-पिता मानसिक रूप से असमर्थ हों।
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माता-पिता में से कोई एक या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो।
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पिता पिछले 2 साल से लापता हो।
Q4. इस योजना में आवेदन करने की पात्रता क्या है?
Ans:
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बच्चे के माता-पिता या संरक्षक को किसी अन्य विभाग से पेंशन/भत्ता नहीं मिलना चाहिए।
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वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं हो।
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आवेदक बच्चा हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
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आयु 21 वर्ष से कम और बच्चा अविवाहित होना चाहिए।
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किसी परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही लाभ मिलेगा।
Q5. योजना के तहत मिलने वाला वित्तीय लाभ कितना है?
Ans:
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योजना की शुरुआत में ₹200/माह प्रति बच्चा थी।
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धीरे-धीरे बढ़कर अब यह ₹1,850/- प्रति माह प्रति बच्चा हो गया है।
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एक परिवार के दो बच्चों तक लाभ मिलता है।
Q7. हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
Ans:
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ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Financial Assistance To Destitute Children PDF डाउनलोड करें।
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फॉर्म भरकर अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर / सरपंच या राजपत्रित अधिकारी से मोहर और साइन करवाएँ।
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सभी जरूरी दस्तावेज़ संलग्न कर अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग (DSWO) में जमा करें।
Q9. क्या ऑनलाइन आवेदन के बाद ऑफलाइन फॉर्म जमा करना अनिवार्य है?
Ans: हाँ, ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेज और ऑफलाइन फॉर्म DSWO कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
निष्कर्ष :-
दोस्तों, आज की हमारी पोस्ट हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको उपयोगी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए मददगार रही तो इसे शेयर करना ना भूलें। यदि अभी भी कुछ कमी लगे या कोई सवाल हो, तो Comment करके जरूर बताएं।
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