Haryana Niraashrit Bachcho के लिए Pension अब ऐसे करें online Registraion.
आज हम आपको हरियाणा निराश्रित व बेसहारा बच्चों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना फॉर्म कैसे भरते है। और Haryana Destitute Children Financial Assistance Scheme में Required Documents. आदि की जानकारी हमारे इस लेख में देंगे। इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े। तो चलिए शुरू करते है। हरियाणा निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना की सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में।
हरियाणा निराश्रित बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता योजना क्या है?
Destitute Children Financial Assistance Scheme Govt of Haryana यह हरियाणा सरकार की एक योजना है। जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य के सभी निराश्रित बच्चों को दी जाती है। इस योजना के बारे में बताने का कारण यही है। उन सभी ऐसे बच्चों का लाभ हो जो निराश्रित व बेसहारा हो। यहाँ निराश्रित व बेसहारा का मतलब ऐसे बच्चों से जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु हो जाती है या फिर माता/पिता दोनों की।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
बेसहारा बच्चों की वित्तीय सहायता योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी है यह योजना हरियाणा के सभी निराश्रित व बेसाहरा बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई गयी स्कीम है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा उन सभी बच्चों के आर्थिक स्तर को मजबूत करना है। जो निराश्रित व बेसाहरा हो। ताकि ये बच्चे भी भविष्य में कुछ अच्छा कर सके।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?
हरियाणा निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना किन किन लोगो को मिलती है। यह जानने के लिए हमारे द्वारा निचे दिए गए तथ्यों को पढ़ कर आप आसानी से पता कर सकते है।
- इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलता है जिनके माता/पिता को किसी अपराध में एक वर्ष से अधिक की सजा मिली हो ऐसी स्थति में भी बच्चे को यह हरियाणा निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना दी जाती है।
- या फिर ऐसे माता पिता जो मानसिक बीमारी के चलते अपने बच्चों की देखभाल करने में असक्षम हो।
- या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु हो जाती है। या माता पिता दोनों की।
- इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलता है जिनके पिता पिछले 2 साल से घर से लापता हो उन बच्चों को भी यह वित्तीय सहायता दी जाती है।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता/मापदंड।
Haryana Niraashrit Bachcho ke Liye Pension Yojana क्या क्या पात्रता होनी चाहिए निचे दर्शाई गयी है।
- माता पिता में से कोई भी अन्य विभाग से पेंशन या भत्ता प्राप्त न करता होना चाहिए।
- बच्चे के संरक्षक/माता – पिता की वार्षिक आय 200000 ( 2 लाख ) से अधिक न हो।
- आवेदन करने वाला बच्चा पूर्ण रूप से हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत आवेदक बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम तथा बच्चा अविवाहित होना चाहिए।
- निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना का लाभ केवल परिवार के दो ही बच्चों को मिलेगा।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय लाभ कितना होता है ?
बेसहारा बच्चों की आर्थिक भत्ता सहायता योजना के तहत मिलने वाली धन राशि शरुआत में केवल 200 रूपये थी परन्तु बदलते समय के अनुसार इसमें काफी बदलवा हुए है। जो साल 2014 में 500 रूपये, 2016 में 700 रूपये, 2017 में इसे बढ़ा कर 900 रूपये और अब 2018 से इसे और बढ़कर 1100 कर दिए गए है। व अब ₹1850/– प्रति माह प्रति बच्चा, एक परिवार के दो बच्चों के लिए Fadc योजना हरियाणा के तहत दिए जाते है।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेज।
- बच्चों का आधार कार्ड।
- बच्चों का व उसके संरक्षक के एक – एक पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।
- बच्चों की अकाउंट पासबुक With Ifsc Code.
- बच्चों का जाती प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- माताया पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- बच्चों के संरक्षक का आय प्रमाण पत्र।
- Haryana Family id Card.
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना हेतु आवेदन फॉर्म –
Financial Assistance to Destitute Children Scheme | हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना फॉर्म। | |
आर्टिकल का नाम | हरियाणा निराश्रित बच्चा सहायता योजना आवेदन। |
Department Name | Social Justice And Empowerment |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा। |
योजना के लाभार्थी | राज्य के निराश्रित बच्चे। |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ | Click Here |
निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना हरियाणा के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे।
Stpes 1 :- बेसहारा बच्चोंकी आर्थिक भत्ता सहायता योजना में Offline आवेदन करने के लिए सबसे पहले Department of Social Justice And Empowerment, Government of Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए।
Stpes 2 :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद चित्र में दिखाए गए अनुसार आपको menu बार के अंदर Personal Portal ऑप्शन पर Click करना है।
Stpes 4 :- और फिर Application Download में जाकर Financial Assistance To Destitute Children नाम की Application Pdf Form डाउनलोड करे। आप चाहे तो इस लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते है।
Stpes 5 :- इस फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी भरने के बाद अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर / सरपंच या राजपत्रित अधिकारी की मोहर व Signature करवाए।
Stpes 6 :- अब इस आवेदन के साथ ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लगाकर अपने ब्लाक या जिले के सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करना होता है।
बेसहारा बच्चों की आर्थिक भत्ता साहयता योजना हरियाणा में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए। आप ऊपर बताए गए सभी जरूरी कागजात व ऑफलाइन फॉर्म में दी गयी जानकारी भरने के बाद अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर पार्षद / सरपंच या राजपत्रित अधिकारी की मोहर व Signature करवाने के बाद अपने नजदीकी Csc सेन्टर या साइबर कैफ़े पर जाकर।
बेसहारा बच्चों की आर्थिक भत्ता सहायता का आवेदन ऑनलाइन करवा सकते है। Online करवाने के बाद आप आपको Online, Offline आवेदन के साथ जरूरी कागजात लगाकर अपने ब्लॉक के (Dswo) सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करना होता है।
हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
Saral Haryana Portal से Destitute Children Financial Assistance Scheme का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपका सरल हरियाणा पोर्टल की रजिस्ट्रड आईडी और पासवर्ड होना चाहिए।
हमारे द्वारा लिखे गए सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे आर्टिकल को पढ़ कर आप भी सरल हरियाणा पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी बना सकते है।
Stpes 1 :- सरल हरयाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरल लॉगिन आईडी का प्रयोग करते हुए सरल पोर्टल पर लोईंग करे. जैसा चित्र में दिखाया गया है.
Stpes 2 :- सरल हरियाणा वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको Apply For Service के अंदर View All Available Service पर क्लिक करना है।
Stpes 3 :- अब आपको चित्र में दिखाए अनुसार सर्च बार में Financial Assistance to Destitute Children करके सर्च करना है. फिर Financial Assistance to Destitute Children पर क्लिक करना है।
Stpes 4 :- Financial Assistance to Destitute Children Scheme पर क्लिक करने पर आपके सामने चित्र में दिखाए अनुसार पेज ओपन होगा जिसमे आपको Process To Apply पर क्लिक करना है।
नोट:- यहां दिए गए Download के बटन पर क्लीक करके भी Financial Assistance to Destitute Children Scheme Pdf Application form Download कर सकते है।
Stpes 5 :- Process To Apply पर क्लिक करने पर आपके सामने निचे चित्र में दिखाए अनुसार पजे ओपन होगा जिसमे आपको I Have Family Id पर क्लीक करना है फिर आपके पास आपकी हरियाणा परिवार पहचान पत्र आईडी दर्ज करने का option ओपन होगा। जिसमे Family id दर्ज करने के बाद Click here to fetch Family data बटन पर क्लीक करना है।
Stpes 6 :- ऐसा करने के बाद आपके परिवार के सभी सदस्य के नाम दिखाई दे जाएंगे आप जिस भी बच्चे के लिए यह वित्तीय सहायता लेना चाहते है। उस के नाम को सेलेक्ट करना है। ऐसा करने के बाद आपके फॅमिली आईडी में रेजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर पर otp आएगा। otp दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड डालकर निचे दिए Verify Otp बटन पर क्लीक करना है।
Stpes 7 :- Verify Otp बटन पर क्लीक करने पर आपका निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना का Form Open हो जाएगा। इसमें लगभग सभी Personal Details आपकी Haryana Family id से ऑटोमैटिक आजाती है। जिसमे आपको आवेदक बच्चे से जुडी सभी एक बार अवश्य Check कर लेनी है।
Step 9. और अंत में सभी प्रोसेस करने के बाद Submit बटन पर क्लीक करें। Submit बटन पर क्लीक करते है फॉर्म की सभी डिटेल आ जाएगी आपको एक बार सभी जानकारी चेक करनी है। गलती होने पर निचे दिए गए edit बटन पर क्लीक करें अन्यथा Attach Annexure बटन पर क्लीक करें।
Stpes 10 :- Attach Annexure बटन पर क्लीक करने पर ऊपर बताए गए सभी जरूरी कागजात व ऑफलाइन फॉर्म में दी गयी जानकारी भरकर अपने ब्लॉक के वार्ड मेंबर पार्षद / सरपंच या राजपत्रित अधिकारी की मोहर व Signature करवाया हुआ यह ऑफलाइन फॉर्म अपलोड करें। और फिर Submit बटन बर क्लिक कर दे. और अपना प्रिंट निकाल ले.
Stpes 11 :- बेसहारा बच्चों की आर्थिक भत्ता सहायता का आवेदन ऑनलाइन करवा सकते है। Online करवाने के बाद आप आपको Online, Offline आवेदन के साथ जरूरी कागजात लगाकर अपने ब्लॉक के (Dswo) सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करना होता है।
नोट :-
यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। इस साइट का मुख्य कारण आप लोगो को जानकारी उपलब्ध करवाना है। इसलिए कोई भी आवेदन करने से पहले आपको विभाग की Main Website पर जाकर जरूर Check करना चाहिए। क्योकि समय के अनुसार आवेदन प्रकिर्या में बदलाव होते रहते है।
निष्कर्ष :-
दोस्तों आज की हमारी पोस्ट (हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना रजिस्ट्रेशन) आपको अच्छी लगी तो इस पोस्ट को शेयर करना ना भूले। अगर अब भी कुछ कमी है। तो हमे Comment करके जरूर बताए। और ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए हमारी Website को सब्सक्राइब जरुर करे।
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